सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर (Pension to wife after Death of husband) परिवार को मिलनेवाले लाभ और उसकी प्रक्रियाः
सरकारी कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु होने पर (Pension to wife after Death of husband) कुटुंब को निम्नलिखित हितलाभ प्रदान किए जाते हैं:
(क) केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021के अधीन कवर किए गए सरकारी कर्मचारियों के लिए:
(i) कुटुंब पेंशन
(ii) मृत्यु उपदान,
(iii) सामान्य भविष्य निधि के तहत संचय
(iv) अवकाश नकदीकरण
(v) केंद्रीय सरकार कर्मचारी समूह बीमा योजना (सीजीईजीआईएस)
(vi) केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) या नियत चिकित्सा भता (एफएमए)
(ख) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के अंतर्गत कवर किए गए सरकारी कर्मचारियों के लिए:
(i) विकल्प या डिफ़ॉल्ट विकल्प के अनुसार, एनपीएस के अंतर्गत संचित पेंशन धन या सीसीएस (पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन कुटुंब पेंशन का हितलाभ,
(ii) मृत्यु उपदान ( Death Gratuity)
(iii) अवकाश नकदीकरण
(iv) केंद्रीय सरकार कर्मचारी समूह बीमा योजना (सीजीईजीआईएस)
(v) केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस)
लाभ प्राप्त करने के लिए कर्मचारी के परिवार द्वारा भरे जाने वाले आवश्यक प्रपत्रः
(i) कुटुंब पेंशन- केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली के प्रपत्र 14 में दावा
(ii ) मृत्यु उपदान केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली के प्रपत्र 12 में दावा,
(iii) छुट्टी नकदीकरण, केंद्रीय सरकार कर्मचारी समूह बीमा योजना (सीजीईजीआईएस) और सामान्य भविष्य निधि के लिए किसी प्रपत्र या आवेदन की आवश्यकता नहीं है,
(iv) केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा विहित प्रपत्र,
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए कुटुंब पेंशन और मृत्यु उपदान का भुगतान ‘भविष्य’ सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाता है। अन्य हितलाभ कार्यालयाध्यक्ष द्वारा पात्र सदस्य (सदस्यों) को संस्वीकृति जारी करके प्रदान किए जाते हैं।
कुटुंब पेंशन (सरकारी कर्मचारी की सेवा में रहते हुए मृत्यु होने पर) और मृत्यु उपदान के लिए निम्नलिखित दस्तावेज अपेक्षित हैं:
(क) कुटुंब पेंशन के लिए:
(i) सरकारी कर्मचारी का मृत्यु प्रमाणपत्र
(ii) दावेदार का स्थायी खाता संख्या (पैन) (फोटोकॉपी)
(iii) दावेदार के एकल धारक बैंक खाते के ब्यौरे,
(iv) पते का प्रमाण,
(v) पासपोर्ट आकार का फोटो (दो)
(vi) दावेदार के दो नमूना हस्ताक्षर,
(vii) कद और वैयक्तिक पहचान के ब्यौरे,
(viii) संपर्क के ब्यौरे (मोबाइल नंबर और ईमेल (यदि कोई हो)
(ख) मृत्यु उपदान ( Death Gratuity) के लिए
(i) सरकारी कर्मचारी का मृत्यु प्रमाणपत्र, (ii) नामिती (यों) के बैंक खाते के ब्यौरे,
(iii) दावेदार का स्थायी खाता संख्या (पैन) (फोटोकॉपी),
(iv) प्रत्येक नामिनी के लिए अलग दावा
(ग) अन्य हितलाभों के लिए (छुट्टी नकदीकरण, सीजीईजीआईएस, जीपीएफ)
(i) मृत्यु प्रमाणपत्र,
(ii) दावेदार के बैंक खातों के ब्यौरे
दावेदार से उपरोक्त दस्तावेजों की प्राप्ति होने पर अवकाश नकदीकरण और जीपीएफ हितलाभ तुरंत स्वीकृत किए जा सकते हैं।
कुटुंब पेंशन और मृत्यु उपदान मंजूर करने के लिए दावे की प्रक्रियाः
‘भविष्य’ सॉफ्टवेयर के तहत, कार्यालयाध्यक्ष का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह पात्र सदस्य/नामित व्यक्ति को कुटुंब पेंशन और मृत्यु उपदान मंजूर करे।
कार्यालयाध्यक्ष, पात्र सदस्य से प्रपत्र 14 और प्रपत्र-12 में या व्यक्तिगत रूप से जानकारी प्राप्त करेगा और अपने लॉग ईन और पासवर्ड के माध्यम से ‘भविष्य’ में ब्यौरे भरेगा। वह फोटो, हस्ताक्षर, प्रमाणपत्रों आदि सहित सभी आवश्यक दस्तावेज सॉफ्टवेयर में अपलोड करेगा।
कार्यालयाध्यक्ष प्रणाली (भविष्य) के माध्यम से उक्त दस्तावेजों को वेतन और लेखा कार्यालय को अग्रेषित करेगा। कार्यालयाध्यक्ष संलग्नकों के साथ भौतिक रूप से हस्ताक्षरित दस्तावेजों को वेतन और लेखा कार्यालय को अग्रेषित करेगा।
वेतन और लेखा कार्यालय उक्त का प्रक्रमण करेगा और इसे विशेष मुहर प्राधिकार (एसएसए) जारी करने के लिए केंद्रीय वेतन और लेखा कार्यालय (सीपीएओ) को अग्रेषित करेगा। वेतन और लेखा कार्यालय मृत्यु उपदान का संदाय करेगा और पेंशन संदाय आदेश (पीपीओ) की हस्ताक्षरित प्रति सीपीएओ को भी अग्रेषित करेगा। केंद्रीय वेतन और लेखा कार्यालय (सीपीएओ) कुटुंब पेंशन के संदाय के लिए बैंक को सूचना भेजेगा।
कार्यालयाध्यक्ष द्वारा Provisional Family Pension की स्वीकृति (पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के दिनांक 29.7.2020 के का.ज्ञा. सं. 1/11/2020-पी & पीडब्ल्यू (ई) के माध्यम से जारी स्पष्टीकरण)
केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 80-क के उपबंधों को इस हद तक शिथिल करने का निर्णय लिया गया है कि यदि कुटुंब पेंशन के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र और दावाकर्ता के बैंक खाते के ब्यौरों के साथ फॉर्म 14 में दावा प्राप्त होता है और कार्यालयाध्यक्ष का उस दावे की वास्तविकता के बारे में समाधान हो जाए, वह अनंतिम कुटुंब पेंशन की संस्वीकृति तत्काल प्रदान करेगा।
कार्यालयाध्यक्ष अनंतिम कुटुंब पेंशन संस्वीकृत करने से पूर्व कुटुंब पेंशन पत्रों (प्रपत्र-14, प्रपत्र-18 और नियम 80 में उल्लिखित अन्य सुसंगत दस्तावेजों सहित) को वेतन एवं लेखा कार्यालय को अग्रेषित किए जाने की प्रतीक्षा नहीं करेगा।
अनंतिम कुटुंब पेंशन की रकम सीसीएस (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 54 के अधीन यथास्वीकार्य अधिकतम कुटुंब पेंशन से अधिक नहीं होगी।
वेतन एवं लेखा कार्यालय, कार्यालयाध्यक्ष द्वारा जारी किए गए संस्वीकृति आदेश के आधार पर, सेवा पुस्तिका सहित कोई अन्य दस्तावेज मांगे बिना अनंतिम कुटुंब पेंशन जारी करेगा। अनंतिम कुटुंब पेंशन का संदाय उसी रीति से किया जाएगा जिस प्रकार स्थापन के वेतन एवं भों का संदाय किया जाता है।