1) EPS 95 पेंशनभोगी की मृत्यु के मामले में पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने के लिए
EPFO लाभार्थी निम्नलिखित दस्तावेजों सहित एक अनुरोध पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं:
1) पेंशनभोक्ता का मृत्यु प्रमाण पत्न
2) लाभार्थियों के आधार की प्रति
3) बैंक खाता विवरण – लाभार्थियों के (मूल निरस्त चैक अथवा बैंक पास बुक की सत्यापित प्रति)
4) आयु का प्रमाण – बच्चों के मामले में
2) EPS 95 के अंतर्गत अनाथ बच्चों को कितनी मिलेगी पेंशन
पेंशन राशि मासिक विधवा पेंशन का 75 प्रतिशत, एक समय में दो अनाथ बच्चों में से प्रत्येक को, न्यूनतम 750 रु. प्रतिमाह होगी।
पेंशन का भुगतान 25 वर्ष की आयु तक किया जाता है।
यदि बच्चा किसी अक्षमता से पीड़ित है तो पेंशन का भुगतान जीवनभर किया जाता है।
ईपीएस’95 के अनुसार, यदि कर्मी या पेंशनभोगी का परिवार नहीं है, तो सदस्य की मृत्यु के बाद नामित व्यक्ति को आजीवन पेंशन दी जाती है।
सदस्य का परिवार या नामित व्यक्ति न होने पर उसकी मृत्यु के बाद आश्रित पिता/माता को मासिक विधवा पेंशन के बराबर आजीवन पेंशन दी जाती है।
3) पीएफ, पेंशन या ईडीएलआई योजनाओं के बारे में जानने के लिए ईपीएफओ हेल्पलाइन नंबर 14470808 पर फोन करें।
सुबह 7 बजे से शाम 9 बजे तक। हिंदी, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, बंगाली, असमीया और अंग्रेजी भाषा में सहायता उपलब्ध।
4) सेवानिवृत्ति के दिन पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) प्रदान करने की पहल
1) सभी क्षेत्रीय कार्यालय ‘प्रयास योजना’ के तहत मासिक वेबिनार का आयोजन कर रहे हैं।
2) अगले तीन माह के भीतर सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारियों एवम उनके नियोक्ताओं को वेबिनार में अग्रिम पेंशन दावा भरने के लिए मार्गदर्शन दिया जाता है।
3)अधिक जानकारी के लिए अपने पी.एफ. कार्यालय में सम्पर्क करें।
4) प्रत्येक वर्ष सेवानिवृत्त होने वाले लगभग 3 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे।
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