केंद्र सरकार के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार ने पेंशनधारकों को दिया तोहफा, लंबे समय से बकाया पेंशन, Arrear का होगा भुगतान

लंबे समय से बकाया पेंशन भुगतान, Arrear भुगतान के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। कल देर शाम केंद्रिय कर्मचारियो और पेन्शनधारको को तोहफा मिलने के बाद योगी सरकार ने भी राज्य के पेन्शनधारको को शानदार तोहफा जारी कर दिया है।

बकाया पेंशन और Arrear का भुगतान:

उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से कहा गया है कि यदि पेंशन का आहरण 01 वर्ष से अधिक और 02 वर्ष तक नहीं किया गया है तो पेंशन स्वीकृत करने वाले अधिकारी की स्वीकृत्ति के बिना ही सम्बन्धित जिलाधिकारी की अनुमति से 02 वर्ष तक के बकाया पेंशन के Arrear धनराशि का भुगतान एवं पेंशन का आहरण पुनः शुरू किया जा सकेगा, इसी प्रकार यदि पेंशन का आहरण 02 वर्ष से अधिक और 06 वर्ष तक नहीं किया गया है, तो सम्बन्धित मण्डलायुक्त की अनुमति से 06 वर्ष तक के बकाया पेंशन के Arrear धनराशि का भुगतान एवं पेंशन का आहरण पुनः शुरू किया जा सकेगा, उक्त अवधि से ऊपर के पेंशन, Arrear भुगतान के लिए सरकार की स्वीकृति प्राप्त करनी होगी ।

कोषागार अधिकारी को मिला ये निर्देश:

लम्बी अवधि से बकाया पेंशन प्रकरणों के निस्तारण के सम्बन्ध में पहले आदेश निर्गत किया गया है, जिसमें कोषागार से पेंशन आहरण के ऐसे सभी प्रकरण जिनमें 03 वर्ष में अधिक अवधि की पेंशन का आहरण न हुआ हो, अथवा मृत्यु के 01 वर्ष के भीतर भुगतान का दावा प्रस्तुत न किया गया हो, के पेंशन भुगतानादेश (पी.पी.ओ.) की कोषागार की प्रति पी.पी.ओ निर्गत करने वाले प्राधिकारी को वापस करते हुये पेंशनर डाटाबेस में ऐसे पेंशनर का रिकॉर्ड डीलीट मार्क किये जाने की व्यवस्था है।

पेंशनधारकों का पेंशन, एरियर नही रोका जाएगा:

शासनादेशों में उक्तवत व्यवस्था होने के पश्चात् भी शासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि पेंशन भुगतान सम्बन्धी ऐसे प्रकरण अभी भी शासन में प्राप्त हो रहें हैं, जिनमें पेंशन/पारिवारिक पेंशन भुगतान छः वर्ष से अधिक अवधि में नहीं किया गया है। उपर्युक्त वर्णित स्थिति में लम्बी अवधि से अनाहरित/अवशेष पेंशन भुगतान के प्रकरणों के सम्वन्ध में स्थिति स्पष्ट किया जाना आवश्यक है।

शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि लम्बी अवधि में अनाहरित/अवशेष पेंशन भुगतान के प्रकरणों में निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय

कोषाधिकारी भुगतान करेगा एरियर

यदि पेंशन का आहरण नियमित रूप से नहीं किया जाता है और उसकी अवधि अंतिम आहरण के एक वर्ष से अधिक नहीं है तो उसका भुगतान कोषाधिकारी अपने प्राधिकार से कर सकता है।

पेंशन/पारिवारिक पेंशन भुगतान के ऐसे सभी प्रकरण जिनमें का आहरण 01 वर्ष से अधिक और 02 वर्ष तक नहीं किया गया है तो पेंशन स्वीकृत करने वाले अधिकारी की स्वीकृति के बिना ही सम्बन्धित जिलाधिकारी की अनुमति से 02 वर्ष तक के बकाया पेंशन के अवशेष धनराशि का भुगतान एवं पेंशन का आहरण पुनः शुरू किया जा सकेगा, इसी प्रकार यदि पेंशन का आहरण 02 वर्ष से अधिक और 03 वर्ष तक नहीं किया गया है, तो सम्बन्धित मण्डलायुक्त की अनुमति से बकाया पेंशन का भुगतान एवं पेंशन का पुनः आहरण शुरू किया जा सकेगा।

आदेश की प्रती देखने के लिए डाउनलोड बटन पर क्लिक करे

पेंशनर/ पारिवारिक पेंशनर को मिलेगा फायदा

पेंशन/पारिवारिक पेंशन भुगतान के ऐसे सभी प्रकरण जिनमें पेंशन का आहरण 03 वर्ष में अधिक अवधि से नहीं किया गया है अथवा मृत्यु के 01 वर्ष के भीतर भुगतान का दावा प्रस्तुत न किया गया हो तो पेंशन भुगतान में शाषनादेश संख्या- 16/2019/ए-1-1137/दस-2019-10 (23)/95, दिनांक 09 दिसम्बर, 2019 में दी गयी व्यवस्था का अनुपालन किया जाय।
अवशेष पेंशन/पारिवारिक पेंशन भुगतान के प्रकरणों में भुगतान किये जाने में पूर्व पेंशन का आहरण अब तक न किये जाने के कारणों की समुचित जाँच कराकर सम्बन्धित प्रमाणित अभिलेखों के आधार पर ही भुगतान की कार्यवाही की जाय अन्यथा गलत/फर्जी भुगतान हेतु मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी स्वयं जिम्मेदार होंगे।

शासनादेश संख्या-16/2019/ए-1-1137/दस-2019-10(23)/95, दिनांक 09 दिसम्बर, 2019 में दी गयी व्यवस्था कोषागार से पेंशन का आहरण करने वाले सभी पेंशनर पारिवारिक पेंशनरों पर लागू होगी।
कृपया अवशेष पेंशन/पारिवारिक पेंशन भुगतान के प्रकरणों में उपरोक्त व्यवस्था का कड़ाई में अनुपालन सुनिश्चित किया जाय, जिससे लम्बी अवधि से अनाहरित अथवा मृत्यु के 01 वर्ष के भीतर भुगतान का दावा प्रस्तुत न करने वाले प्रकरणों में पेंशन का भुगतान शीघ्र किया जा सके।

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

12 thoughts on “केंद्र सरकार के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार ने पेंशनधारकों को दिया तोहफा, लंबे समय से बकाया पेंशन, Arrear का होगा भुगतान”

  1. 18 months ka da Dr kab milega?sab sarkar se mil gya kya? Andolan than kyu gya…sir shiv gopal misra ka is bare main kya kahna? Sab gol mal hai Bhai sab goal mal hai…..

    Reply
  2. First of all Central Government should consider the release of 18 months arrear DR of Pensioners who are getting scanty amount of pension when higher officials are getting highest salary and pension as well. For an example when Pensioners and low paid employees are getting 10 rupees they are getting 1000 rupees. So time is coming by Government to think.

    Reply
  3. उत्तर प्रदेश में पेंशनर्स को कोषागार स्तर से आयकर प्रपत्र 16 निर्गत नहीं किया जाता है और आयकर कटौती कर ली जाती है।
    इस असुविधा का निराकरण होना ही चाहिए।?

    Reply
  4. पेंशन के बारे में पारिवारिक पेंशन में उनके लड़का लोगों को पारिवारिक पेंशन दी जानी चाहिए जो अभी तक बेरोजगारहैं

    Reply
  5. हम लोगों को पारिवारिक पेंशन दी जानी चाहिए हम लोगों के पास में कोई भी नौकरी नहीं है हम लोग बेरोजगार हैं और बच्चों की पढ़ाई आदि का भी हम लोगों पर बोझ है

    Reply
  6. माननीय मुख्यमंत्री उ0प0 महोदय
    मै अपनी पेन्शन के सम्बन्ध मे आपसे मिलाकर सभी कागजात दिखाना चाहता हू।मेरी आयु इस समय 74 बर्ष है। सहकारिता विभाग इससे अधिक और कितना समय चाहिए। कृपया चुनाव के बाद समय देने की कृपा करे

    Reply

Leave a Comment