आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाते (ABHA) आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) का एक अभिन्न अंग है। यह भारत की प्रमुख राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है। इसे आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत कैशलेस लेनदेन की सुविधा और स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित वित्तीय पहलुओं का प्रबंधन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यहां आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खातों का विवरण दिया गया है।
ABHA का परिचय:
आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता (ABHA) एक खाता/नंबर है जिसका उपयोग किसी व्यक्ति के सभी स्वास्थ्य रिकॉर्ड को जोड़ने के लिए किया जाता है। इसका उद्देश्य एक डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है और लक्ष्य स्वास्थ्य देखभाल के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना है। कोई भी व्यक्ति निःशुल्क स्वास्थ्य आईडी या आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता बनाने के लिए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) में नामांकन कर सकता है।
उद्देश्य:
आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खातों का लक्ष्य आयुष्मान भारत योजना को लागू करने के लिए एक निर्बाध और कुशल वित्तीय ढांचा प्रदान करना है। यह स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आवंटित धन की पारदर्शिता, जवाबदेही और पहुंच सुनिश्चित करता है।
विशेषताएं:
1)कैशलेस लेनदेन: आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता सूचीबद्ध स्वास्थ्य सुविधाओं पर इलाज चाहने वाले पात्र लाभार्थियों के लिए कैशलेस लेनदेन को सक्षम बनाता है। इससे चिकित्सा आपात स्थिति के दौरान लाभार्थियों पर वित्तीय बोझ कम हो जाता है।
2)इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड (ईएचआर): आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड को एकीकृत करता है, जिससे रोगी की स्वास्थ्य संबंधी जानकारी का पूर्ण विवरण की सुविधा मिलती है। इससे चिकित्सा विवरण को सुरक्षित रखने और स्वास्थ्य सेवाओं को सुव्यवस्थित करने में मदद मिलती है।
3)पोर्टेबिलिटी: खातों को आयुष्मान भारत योजना के तहत सूचीबद्ध विभिन्न स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के बीच संहवरणात्मकता के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे लाभार्थियों को किसी भी स्थान पर स्वास्थ्य सेवाओं की निर्बाध पहुंच संभव होती है।
4)वास्तविक समय की निगरानी: आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता धन के उपयोग को ट्रैक करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि संसाधनों को कुशलतापूर्वक आवंटित किया गया है, वास्तविक समय की निगरानी तंत्र को शामिल करता है। इससे दुरुपयोग रोकने और स्वास्थ्य देखभाल संसाधनों के वितरण को अनुकूलित करने में मदद मिलती है।
5)पारदर्शिता और जवाबदेही: डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाए रखने से, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाता है। इससे भ्रष्टाचार का फैलाव कम हो जाती है और यह सुनिश्चित होता है कि धन का उपयोग इच्छित उद्देश्य के लिए किया जाए।
घटक:
1)लाभार्थी की पहचान: आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता में आयुष्मान भारत योजना के तहत पात्र लाभार्थियों की पहचान और पंजीकरण शामिल है। ट्रैकिंग और प्रबंधन की सुविधा के लिए प्रत्येक लाभार्थी को एक विशिष्ट स्वास्थ्य पहचान संख्या (यूएचआईडी) सौंपी जाती है।
2)फंड प्रबंधन: आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता लाभार्थियों द्वारा प्राप्त स्वास्थ्य सेवाओं के लिए धन के आवंटन और वितरण का प्रबंधन करता है। यह सुनिश्चित करता है कि स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को धनराशि तुरंत और सुरक्षित रूप से हस्तांतरित की जाए।
3)दावा निपटान: आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता लाभार्थियों को प्रदान की गई सेवाओं के लिए स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रस्तुत दावों को संसाधित और निपटान करता है। इसमें दावों की प्रामाणिकता की पुष्टि करना और उसके अनुसार भुगतान वितरित करना शामिल है।
4)लेखापरीक्षा और निरीक्षण: आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता धन के उपयोग की निगरानी करने और किसी भी अनियमितता या विसंगतियों का पता लगाने के लिए लेखापरीक्षा और निरीक्षण तंत्र को शामिल करता है। इससे नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने और स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली की अखंडता बनाए रखने में मदद मिलती है।
लाभ:
1)वित्तीय सुरक्षा: आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य सेवाओं की लागत को कवर करके समाज के कमजोर वर्गों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है। इससे लाभार्थियों की स्वास्थ्य लागत कम हो जाती है और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच बढ़ जाती है।
2)कुशल स्वास्थ्य सेवा वितरण: कैशलेस लेनदेन और इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड की सुविधा देकर, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता, स्वास्थ्य देखभाल वितरण में दक्षता को बढ़ावा देता है। यह प्रशासनिक परेशानियों और देरी को कम करता है, जिससे स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को रोगी देखभाल पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति मिलती है।
3)डेटा-संचालित निर्णय लेना: आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता मूल्यवान डेटा अंतर्दृष्टि उत्पन्न करता है जिसका उपयोग साक्ष्य-आधारित निर्णय लेने और नीति निर्माण के लिए किया जा सकता है। इससे स्वास्थ्य देखभाल चुनौतियों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने और देखभाल की समग्र गुणवत्ता में सुधार करने में मदद मिलती है।
आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत लाभ पहुंचाने के लिए एक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता उपयोगकर्ता के पास निम्नलिखित पहचानकर्ता और उपयोगकर्ता ऐप हैं:
1)आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता नंबर: 14 अंको की संख्या वाला विशिष्ट स्वास्थ्य पहचानकर्ता: देश भर में विभिन्न स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं के बीच एक व्यक्ति की एक विशिष्ट पहचान।
2)आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता पता: आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता पता आसानी से याद रखा जा सकने वाला उपयोगकर्ता नाम है। यह उपयोगकर्ता को अपने स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से प्राप्त करने और विभिन्न स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के साथ अपने रिकॉर्ड साझा करने में सक्षम बनाता है। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता पता ‘name@abdm’ जैसा दिख सकता है। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता मोबाइल एप्लिकेशन पर साइन अप करना भी आवश्यक हो सकता है।
3)आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता मोबाइल एप्लिकेशन: आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता मोबाइल एप्लिकेशन व्यक्तियों को अपने स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से आसानी से एक्सेस करने और साझा करने के लिए एक सुविधाजनक समाधान प्रदान करता है। यह मरीजों को डॉक्टरों, प्रयोगशालाओं, अस्पतालों और कल्याण केंद्रों सहित विभिन्न स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं से डिजिटल लैब रिपोर्ट, नुस्खे और निदान प्राप्त करने का अधिकार देता है। यह दृष्टिकोण स्वास्थ्य डेटा की सुरक्षित और सहमति-संचालित साझेदारी सुनिश्चित करता है।
केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना (CGHS) कर्मचारियों के लिए लाभ:
आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता देश के डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र में सीजीएचएस लाभार्थियों को एकीकृत करेगा।
- एक सीजीएचएस लाभार्थी मोबाइल डिवाइस पर डाउनलोड किए गए किसी भी पसंदीदा व्यक्तिगत स्वास्थ्य रिकॉर्ड (पीएचआर) ऐप में उत्पन्न और लिंक किए गए स्वास्थ्य रिकॉर्ड को देख सकेगा।
- एक सीजीएचएस लाभार्थी डिजिटल रूप से सुरक्षित तरीके से अपने स्वास्थ्य रिकॉर्ड को एक अस्पताल/स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से दूसरे तक ले जाने में सक्षम होगा।
- उदाहरण के लिए: किसी विशेष अस्पताल में किसी विशेष डॉक्टर द्वारा किसी विशेष रोगी के लिए बनाए गए स्वास्थ्य रिकॉर्ड का मामला लें। उक्त रोगी को बाद के उपचार के लिए किसी अन्य स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के पास जाना पड़ सकता है। यह वांछनीय है कि उसके स्वास्थ्य रिकॉर्ड जो पिछले अस्पताल में संग्रहीत हैं, व्यापक स्वास्थ्य देखभाल प्रावधान के लिए बाद के स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के लिए भी उपलब्ध हों। यह अद्वितीय इकाई (स्वास्थ्य आईडी) द्वारा संभव हुआ है जो सभी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में रोगी के स्वास्थ्य रिकॉर्ड की पहचान करती है। रोगी की सहमति से, ये रिकॉर्ड वर्तमान स्वास्थ्य सेवा प्रदाता को उपलब्ध कराए जाते हैं।
- भविष्य में, एक सीजीएचएस लाभार्थी वेलनेस सेंटर में डॉक्टर के कमरे/पंजीकरण डेस्क के सामने मौजूद अपने मोबाइल डिवाइस के माध्यम से एक क्यूआर कोड को स्कैन करके सीधे डॉक्टर से ओपीडी में औपचारिक रूप से मिलने का समय ले सकता है।
CGHS ID के साथ ABHA खाता नंबर बनाने/लिंक करने के चरण
पूर्व आवश्यकताएं:
सुनिश्चित करें कि मोबाइल नंबर सीजीएचएस कार्ड से जुड़ा हुआ है।
सुनिश्चित करें कि आधार कार्ड उपरोक्त फ़ोन नंबर से जुड़ा हुआ है।
चरण 01: केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना वेबसाइट www.cghs.nic.in खोलें और लाभार्थी लॉग-इन के माध्यम से लॉग-इन करें।
चरण 02: ‘अपडेट’ टैब पर जाएं और ‘आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आईडी बनाएं/लिंक करें’ पर क्लिक करें।
चरण 03: “लाभार्थी नाम” के सामने एक विकल्प ‘क्रिएट/लिंक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आईडी’ दिखाई देगा। उस विकल्प पर क्लिक करें.
चरण 04: यदि किसी लाभार्थी के पास आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता नंबर नहीं है, तो ‘मेरे पास आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता नंबर नहीं है’ पर क्लिक करें।
आधार नंबर दर्ज करें
सहमति संदेश स्वीकार करें
आधार ओटीपी प्राप्त करें पर क्लिक करें
आधार ओटीपी दर्ज करें
‘सत्यापित ओटीपी‘ पर क्लिक करें
यदि डेटा सफलतापूर्वक मिलान हो जाता है, तो आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता नंबर बनाया जाता है और केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना लाभार्थी आईडी के साथ सफलतापूर्वक लिंक किया जाता है।
यदि किसी लाभार्थी के पास पहले से ही आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता नंबर है, तो चरण 04 में, ‘मेरे पास आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता नंबर नहीं है’ पर क्लिक करने के बजाय, 14 अंकों का आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता नंबर दर्ज करें और ओटीपी सत्यापित करके आगे बढ़ें।
भविष्य की दिशाएं:
1) विस्तार और संवर्धन: स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नई सुविधाओं और कार्यात्मकताओं को शामिल करने के साथ आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाते का समय के साथ विस्तार होने की उम्मीद है।
2)अन्य योजनाओं के साथ एकीकरण: एक एकीकृत और व्यापक स्वास्थ्य देखभाल पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता को अन्य स्वास्थ्य देखभाल योजनाओं और पहलों के साथ एकीकृत करने की क्षमता है।
3)अनुसंधान और नवाचार: स्वास्थ्य देखभाल वित्तपोषण और वितरण मॉडल में निरंतर अनुसंधान और नवाचार आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता की प्रभावशीलता और प्रभाव को और सुदृढ़ कर सकते हैं।
निष्कर्ष– आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाते कैशलेस लेनदेन की सुविधा, धन प्रबंधन और आयुष्मान भारत योजना के कार्यान्वयन में पारदर्शिता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रौद्योगिकी और डेटा-संचालित दृष्टिकोण का लाभ उठाकर, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता का लक्ष्य गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच में सुधार करना और समाज के कमजोर वर्गों पर वित्तीय बोझ को कम करना है।
मिथक बनाम वास्तविकता:
मिथक 1: क्या आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता नंबर प्राप्त करने का अर्थ आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) में नामांकन है?
वास्तविकता: नहीं, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता सिर्फ एक खाता/नंबर है जिसका उपयोग किसी व्यक्ति के सभी स्वास्थ्य रिकॉर्ड को जोड़ने के लिए किया जाता है।
मिथक 2: आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाते के अंतर्गत क्या शामिल नहीं है?
वास्तविकता: आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाते का मतलब एबी-पीएमजेएवाई सहित किसी विशेष योजना के लिए किसी व्यक्ति की पात्रता नहीं है। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता वर्तमान सीजीएचएस सेवाओं का प्रतिस्थापन या वर्तमान सीजीएचएस एचएमआईएस का प्रतिस्थापन नहीं है। बल्कि यह सीजीएचएस द्वारा दी जाने वाली वर्तमान सेवाओं में एक अतिरिक्त/एड-ऑन है।
मिथक 3: मुझे डर है कि मेरे सभी स्वास्थ्य रिकॉर्ड को मेरे आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता से जोड़ने से अन्य डॉक्टर मेरे सभी मेडिकल इतिहास को देखने की स्थिति में हो सकते हैं, जिसे मैं दिखाना नहीं चाहता। इसे कैसे रोका जा सकता है?
वास्तविकता: डिजिटल रूप से प्रदान की गई सहमति एक समय में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता से जुड़े सभी स्वास्थ्य रिकॉर्ड के लिए आवश्यक नहीं है। इसे रोगी की पसंद के अनुसार केवल चयनित स्वास्थ्य रिकॉर्ड साझा करने के लिए प्रदान किया जा सकता है। इसलिए, अपने सभी स्वास्थ्य रिकॉर्ड को अपने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाते से जोड़कर सहमति प्रदान करते समय अपने सभी स्वास्थ्य रिकॉर्ड साझा नहीं करेंगे। रोगी की इच्छा के अनुसार प्रत्येक स्वास्थ्य रिकॉर्ड अलग से प्रदान किया जा सकता है”। हालांकि, यह अनुशंसा की जाती है कि आप अपने डॉक्टर के साथ सभी स्वास्थ्य रिकॉर्ड साझा करने की सहमति प्रदान करें ताकि वह सही नैदानिक निर्णय ले सके।
मिथक 4: क्या सरकार या किसी अन्य संस्था के लिए आयुष्मान भारत डिजीटल मिशन के माध्यम से किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य की स्थिति की निगरानी करना संभव है?
वास्तविकता: नहीं। स्वास्थ्य रिकॉर्ड संबंधित स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं द्वारा बनाए और संग्रहित किए जाते हैं (जो अब भी रोग का निदान कर रहे है)। आयुष्मान भारत डिजीटल मिशन इन डेटा रिपॉजिटरी/फिड्यूशरीज को जोड़ने के लिए इंटरऑपरेबल प्लेटफॉर्म बना रहा है। इसे फ़ेडरेटेड आर्किटेक्चर के रूप में जाना जाता है। इसका अर्थ यह है कि स्वास्थ्य रिकॉर्ड उसी स्थान पर संसाधित और संग्रहित होते रहेंगे जहां वे बनाए गए हैं, जो आयुष्मान भारत डिजीटल मिशन से पहले भी होता रहा है। सरकार के पास ऐसे डेटा तक पहुंच नहीं होगी। मौजूदा पारिस्थितिकी तंत्र में ऐसे डेटा तक पहुंचने का कोई अतिरिक्त साधन नहीं बनाया जा रहा है या इसकी परिकल्पना नहीं की गई है।
मिथक 5: क्या मेरे डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड मेरी अनुमति के बिना अन्य डॉक्टरों या स्वास्थ्य सुविधा के साथ साझा किए जाएंगे?
वास्तविकता: नहीं। केवल आप अपनी सहमति देने के बाद विभिन्न डिजिटल स्वास्थ्य प्रणालियों का उपयोग करके अपने स्वयं के रिकॉर्ड अन्य डॉक्टरों/अस्पतालों के साथ साझा कर सकते हैं।
मिथक 6: सरकार द्वारा मेरे डेटा का उपयोग कैसे किया जाएगा?
वास्तविकता: डेटा के एकत्रीकरण और ऐसे डेटा के उपयोग के लिए प्रोटोकॉल व्यापक हितधारक परामर्श के बाद परिभाषित किए जाएंगे। उसके बाद, गुमनाम रिकॉर्ड का उपयोग सरकार द्वारा जनता के हित में नीतियां और अन्य प्रासंगिक हस्तक्षेप करने के लिए किया जा सकता है। ऐसा होने तक स्वास्थ्य रिकॉर्ड का उपयोग सरकार द्वारा नहीं किया जाएगा.
मिथक 7: क्या मेरे स्वास्थ्य रिकॉर्ड आयुष्मान भारत डिजीटल मिशन प्रणाली पर सुरक्षित हैं?
वास्तविकता: आयुष्मान भारत डिजीटल मिशन कोई मेडिकल रिकॉर्ड संग्रहित नहीं करता है। इन्हें सर्वदा स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं द्वारा उनकी अवधारण नीतियों के अनुसार बनाया और एकत्र किया जाता है और यह जारी रहेगा। आयुष्मान भारत डिजीटल मिशन केवल रोगी की सहमति के बाद आयुष्मान भारत डिजीटल मिशन नेटवर्क पर इच्छित हितधारकों के बीच सुरक्षित डेटा विनिमय की सुविधा प्रदान करता है। इसलिए, आयुष्मान भारत डिजीटल मिशन के अनुरूप अनुप्रयोगों के माध्यम से, मरीज़ यह भी चुन सकेंगे कि वे अपने स्वास्थ्य आईडी के साथ कौन से स्वास्थ्य रिकॉर्ड लिंक करना चाहते हैं, अपने डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड को अपने डिवाइस पर सुरक्षित रूप से संग्रहित करें, अपने रिकॉर्ड को सुरक्षित रूप से ऑनलाइन एक्सेस करें, और अपने स्वास्थ्य रिकॉर्ड को स्वास्थ्य देखभाल के साथ सुरक्षित रूप से साझा करें। केवल हेल्थ आईडी रजिस्ट्री, हेल्थकेयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री और हेल्थकेयर फैसिलिटी रजिस्ट्री जैसी रजिस्ट्रियों के लिए एकत्र किया गया डेटा केंद्रीय रूप से संग्रहित किया जाता है। इन डेटासेट को केंद्रीय रूप से संग्रहित करना आवश्यक है क्योंकि वे विभिन्न डिजिटल स्वास्थ्य प्रणालियों में अंतरसंचालनीयता, विश्वास, पहचान और सत्य का एकल स्रोत प्रदान करने के लिए आवश्यक हैं। इस डेटा को सुरक्षित और संरक्षित तरीके से संग्रहित और संसाधित किया जाता है।
मिथक 8: क्या आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता का उपयोग सरकारी अस्पताल/सीजीएचएस के बाहर किया जा सकता है?
वास्तविकता: हां, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता का उपयोग सरकारी अस्पताल/कार्यक्रम के बाहर किया जा सकता है। हालांकि, यह स्वास्थ्य क्षेत्र में शामिल निजी लोगों पर निर्भर है कि वे इसका उपयोग करना चाहते हैं या नहीं। उदाहरण के लिए, एक निजी अस्पताल स्वास्थ्य रिकॉर्ड बनाने और जोड़ने के लिए आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता का उपयोग करने का निर्णय ले सकता है। यदि रोगी आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता का उपयोग करने का इच्छुक नहीं है, तो अस्पताल/कार्यक्रम एक वैकल्पिक नंबर प्रदान कर सकता है जिसे वे अपने मौजूदा सिस्टम के हिस्से के रूप में उपयोग कर रहे हैं।
My problem is this at the time of my retirement in 30 June 2014,my old m/no in CGHS database which is to be updated my present mobile number .
CGHS लाभार्थियों के मन से मिथकों को दूर करने के लिए सरकार की ओर से यह स्पष्ट आश्वासन दिया जाना चाहिए की CGHS और ABHA को लिंक करने का उद्देश्य CGHS लाभार्थियों की वर्तमान सुविधाओं और पात्रताओं में सुधार करना है और इस प्रकार लिंक करने से CGHS लाभार्थियों की वर्तमान सुविधाओं और पात्रताओं पर किसी भी प्रकार से कोई विपरीत प्रभाव वाले अंकुश या निर्देश लागू नहीं होंगे । CGHS के अंतर्गत सुविधाएं फ्री नहीं हैं बल्कि ये सरकार और कर्मचारी के बीच एक प्रकार के बीच निहित एग्रीमेंट के अंतर्गत कर्मचारी/पेंशनर द्वारा मासिक या एकमुश्त निर्धारित भुगतान करने पर ही मिलती है। यह सरकार और कर्मचारी/पेंशनर के बीच सेवाशर्तों और उसके वेतन/पेंशन का हिस्सा है जिसे बाद में उन सुविधाओं के स्तर से जोड़ा और तोला नहीं जा सकता जिनको फ्री में एक जनकल्याण योजना के तौर पर गरीब लोगों को देना सरकार का दायित्व बन गया है।
CENTRAIL GOVT. RUN TWO SCHEEMS AS BELOW.
1. CGHS AND 2. CGHIS HEALTH SCHEEM
CAN TWO OF ID CARDS LINK WITH ABHA SCHEEM.
MAY KINDLY CLARIFICATION TEUESTED.