महंगाई भत्ता 50% होने के बाद ग्रेच्यूटी की सीमा मे बढ़ोतरी का आदेश जारी, 01.01.2024 से बढ़कर मिलेगी ग्रेच्यूटी

भारत सरकार के कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की तरफ से एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि महंगाई भत्ता 50% होने के बाद ग्रेच्यूटी की सीमा बढ़ा दी गई है।

1 जनवरी 2024 से बढा दी गई है ग्रेच्युटी की सीमा

आपको बता दूं कि अभी तक ग्रेच्युटी की जो अधिकतम लिमिट थी वह 20 लाख रुपए थी यानी कि अगर कोई कर्मचारी रिटायर होता है तो रिटायरमेंट के बाद उनको अधिक से अधिक 20 लाख रुपये तक ग्रेच्युटी मिल सकती थी लेकिन अब 1 जनवरी 2024 से ग्रेच्युटी की लिमिट बढ़ा दी गई है क्योंकि महंगाई भत्ता 01.01.2024 से 50% हो चुका है।

DA की दर 50% होने से बढ गए सभी भत्ते

इसके पहले DOPT और पेंशन विभाग की तरफ से जो आदेश जारी किया गया था उसमें कहां गया था कि जब DA का दर 50% होगा तब सभी भत्तो में 25% की बढ़ोतरी कर दी जाएगी। अब उसके बाद श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को तरफ से आदेश जारी किया गया है जिसमे ग्रेच्युटी की अधिकतम लिमिट 25 परसेंट बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई है।

यह भी पढे:

2024 मे बदल गए ग्रेच्युटी के नियम, केंद्र सरकार ने सभी विभागों को दिए अहम दिशा-निर्देश, 01.01.2024 से बढ़कर मिलेगी रकम

1 जनवरी 2024 के बाद से रिटायरकर्मी को मिलेगा फायदा

1 जनवरी 2024 के बाद जो कर्मचारी रिटायर होंगे तो अब उनको अधिक से अधिक 25 लाख रुपए तक ग्रेच्युटी मिल सकती है लेकिन यह सभी को नहीं मिलेगा, जिनकी बेसिक पे ज्यादा है और जिनकी सर्विस अधिक हुई है ऐसे कर्मचारियों को ही सेवानिवृत्ति के बाद 25 लाख रुपए तक ग्रेच्युटी मिल सकती है।

किस प्रकार से किया जाता है ग्रेच्युटी का निर्धारण

ग्रेच्युटी का निर्धारण करते समय कर्मचारियों की सेवा का साल देखा जाता है इसके साथ ही साथ उनकी बेसिक पे भी देखी जाती है। कर्मचारी जो 5 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करते हों, ग्रेच्युटी  के पात्र होंगे. यह ग्रेच्युटी कर्मचारी की अर्हक सेवा और उनके द्वारा आहरित अंतिम वेतन पर निर्भर होता है। 

यह भी पढे:

सरकारी कर्मचारी Gratuity के लिए नॉमिनी किसको बना सकता है, जानिये क्या है नियम और शर्त

कैसे की जाती है Gratuity की गणना, क्या है Formula, Leave Encashment Calculation Formula

कैसे की जाती है गणना

इसकी गणना अर्हक सेवा की प्रत्येक छह माह की अवधि की परिलब्धियों की 1/4 दर पर की जाती है, जो अधिकतम परिलब्धियों की 16.5 गुणा की शर्त पर है और कुल राशि, 25,00,000 (पच्चीस लाख रुपये) से अधिक नही होगी। कर्मचारी द्वारा उन्हें उपलब्ध कराए गए आवास खाली नहीं करने के मामले में, ग्रेच्युटी की राशि का भुगतान रोक दिया जा सकता है।

क्या है इसका फार्मूला

इसके तीन Formulae है

1) Gratuity Under DCRG (Supernannuation Case)

Last Pay Drawn x (2x Qualifying Service In Year)/4

2) Gratuity Under DCRG (Death Case)

Last Pay Drawn x (2 x (Qaulifying Service in Year) / 2

3) Gratuity Under PG ACT (Superannuation and Death Case)

Last Pay +DA drawn/ 26 x 15 x Qaulifying Service

उदाहरण 1: Gratuity Under DCRG (Supernannuation Case)

अंतिम आहरित वेतन60000
कुल सेवा28
DA की दर 50%
इस प्रकार सूत्र होगा

(60000+30000)*28/2

= 1260000 (12 लाख 60 हजार रुपये)

उदाहरण 2: Gratuity Under PG ACT (Superannuation and Death Case)

अंतिम आहरित वेतन60000
कुल सेवा28
DA की दर50%
60000 +30000/26 X 15 X 28

= 1453846 (14 लाख 53 हजार 846 रुपये)

आदेश की कॉपी डाउनलोड करे

Leave a Comment

        
                     WhatsApp Group                                Join Now              
    
                     Telegram Group                                Join Now              
    
                     Instagram Group                                Join Now