Commutation को लेकर पेंशनभोगियों में बहुत सारी असमंजस की स्थिति होती है, Commutation कराने के बाद DR किस बेसिक पर मिलेगा, सेवानिवृत्ति के पश्चात Commutation कैसे किया जाता है? तो उसी असमंजस को केंद्र सरकार ने दूर किया है, जो हर पेंशनभोगी को जानना बेहद ही जरूरी है।
1) Commutation कराने के बाद महंगाई राहत किस बेसिक पर मिलेगा
केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 52 के अनुसार, नियम 41 के अधीन अनुकंपा भत्ता आहरित करने वाले व्यक्तियों सहित पेंशनभोगियों और कुटुंब पेंशनभोगियों को पेंशन और कुटुंब पैशन पर महंगाई राहत दी जाती है।
इस विभाग में यह स्पष्टीकरण मांगते हुए संदर्भ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि क्या महंगाई राहत मूल बेसिक पेंशन पर देय है या संराशीकरण के पश्चात घटाई गई पेंशन पर भी देय है। यह स्पष्ट किया जाता है कि महंगाई राहत संराशीकरण से पूर्व मूल बेसिक पेंशन पर या वेतन आयोग इत्यादि की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर संशोधित किए गए संराशीकरण से पूर्व मूल बेसिक पेंशन पर देय है। संराशीकृत पेंशन की कटौती के पश्चात घटाई गई पेंशन पर देय नहीं है।
2) ऐसा सरकारी कर्मचारी जिसकी जन्म तिथि किसी माह की पहली तारीख है और जो पिछले माह के अंतिम दिन अपराहन में सेवानिवृत्त होता है, उनके लिए संराशीकृत मूल्य क्या लिया जाएगा
मूल नियम (एफआर-56 (क)) के परंतुक के अनुसार, ऐसा सरकारी कर्मचारी जिसकी जन्म तिथि किसी माह की पहली तारीख है, पिछले माह के अंतिम दिन अपराहन में सेवा से सेवानिवृत्त हो जाएगा। इस विभाग में इस संबंध में स्पष्टीकरण मांगते हुए संदर्भ/अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि ऐसे मामलों में जहां सरकारी कर्मचारी की जन्म तिथि किसी माह की पहली तारीख है और जो पिछले माह के अंतिम दिन अपराहन मैं सेवानिवृत्त होता, कौन-सा संराशीकरण मूल्य लिया जाए।
सेवानिवृत्ति की तारीख के अगले दिन पेंशन के संराशीकरण के लिए पात्र
ऐसे मामलों में, पेंशन सेवानिवृत्ति की तारीख के अगले दिन से देय हो जाती है। इसके अलावा, केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन संराशीकरण) नियमावली के नियम 6 (1)(1-क) के अनुसार, पैशन का संराशीकरण सेवानिवृत्ति की तारीख के अगले दिन पूर्ण हो जाएगा। अतः सेवानिवृत्त होने वाला सरकारी कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख के अगले दिन पेंशन के संराशीकरण के लिए पात्र होगा और वर्ष की संख्या के रूप में अभिव्यक्त संराशीकरण मूल्य अगले जन्मदिन की आयु पर क्रय किया जाएगा।
ऐसे सरकारी कर्मचारियों के मामले में जो 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होते हैं, अगले जन्मदिन पर आयु 61 वर्ष होगी, जिसमें ऐसे मामले भी शामिल हैं जहां जन्म तिथि किसी महीने की पहली तारीख है और सरकारी कर्मचारी पिछले माह के अंतिम दिन अपराह्न को सेवानिवृत्त होता है। अतः ऐसे मामलों में 61 वर्ष (अर्थात अगले जन्मदिन पर आयु) का संराशीकरण मूल्य लागू होगा।
3) सेवानिवृत्ति के पश्चात संराशीकरण किस प्रकार किया जाएगा
केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन संराशीकरण) नियमावली, 1981 के नियम 5 के अनुसार, सरकारी कर्मचारी अपनी पेंशन के अधिक से अधिक 40 प्रतिशत रकम के एकमुश्त संदाय के लिए संराशीकरण करा सकता है। प्रायः यह स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि किस पेंशन अर्थात सेवानिवृत्ति के समय अधिकृत पेंशन या तत्पश्चात संशोधित पैशन और संराशीकरण के लागू होने पर देय पेंशन, को संराशीकृत कराने की अनुमति दी जाएगी।
नए सिरे से आवेदन करने की जरूरत नही
केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन संराशीकरण) नियमावली, 1981 के नियम 10 के अनुसार, ऐसे आवेदक को, जिसने अपनी अंतिम पैशन का कोई प्रतिशत संराशीकृत किया है और संराशीकरण के पश्चात उसकी पेंशन सरकारी विनिश्चय के परिणामस्वरूप भूतलक्षी प्रभाव से रिवाइज की गई है और बढ़ा दी गई है. बढ़ी हुई पेंशन के प्रति निर्देश से अवधारित संराशीकृत मूल्य और पहले से अधिकृत संराशीकृत मूल्य के बीच के अंतर का भुगतान किया जाएगा। अंतर के संदाय के लिए आवेदक से नए सिरे से आवेदन करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।
01.01.2016 से 04.08.2016 के बीच रिटायर पेन्शनभोगी को छुट
इस विभाग के दिनांक 24.10.2016 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 42/14/2016-पी & पीडब्लू(जी) में यह प्रावधान है कि वे पेंशनभोगी जो दिनांक 01.01.2016 से 04.08.2016 तक अर्थात 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन/पैशन के लिए आदेश जारी करने की तिथि से सेवानिवृत्त हुए हैं, उनको 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन/पेंशन के संशोधन पर अतिरिक्त रूप से संराशीकृत पेंशन का संराशीकरण नहीं करने के लिए केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन संराशीकरण) नियमावली, 1981 के नियम 10 में छूट देने का विकल्प दिया जा सकता है। जिन मामलों में 7वें वेतन आयोग के बाद अतिरिक्त पेंशन पहले ही संराशीकृत कर दी गई है, उन पर दोबारा कार्रवाई नहीं की जाएगी।
ऐसे मामलों में जहां पेंशन दिनांक 01.01.2016 से पूर्व सेवानिवृत्त होने पर अधिकृत की गई थी और पेंशनभोगी ने दिनांक 01.01.2016 को या उसके पश्चात संराशीकरण के लिए आवेदन किया था, पेंशन जो मूल रूप से सेवानिवृत्ति के समय संस्वीकृत की गई थी, उनको ही संराशीकृत कराने की अनुमति दी जाएगी।
Jo log Limited Club se Retired hote hain Jinko sare service main minimum pay per service karayi jati hai 37 Saal service kar ke retired hote hain Last Pay 27000.00.per Pension Mili hai Rs.3268.00 Per Month Aur sari Jindgi ke liye Fix Kar di Jati hai ye Pension Na kabhi pension Badegi na kabhi koi D.A.Diya Jayega.Na Pension kabhi Revise hogi .Ab batao Is bare Kendra ya Rajya sarkaren kya kahna Chahengi.Bstso is pension main senior citizen ka Hari bimari Khana pina Sab ho jayega kya.
सभी जानकारियों के लिए हार्दिक धन्यवाद।