पेंशनभोगियों की बार-बार शिकायतें मिल रही थी कि Pension भुगतान करने वाली बैंक पेंशनधारकों को Form no-16 उपलब्ध नहीं कराते है। जिसकी वजह से पेन्शनधारको को काफी मुश्किलो का सामना करना पड़ता है। ऐसे मे जब बैंकों से इसके बारे मे पूछा गया तो बैंकों ने दलील दी किे Form no-16 वेतन से कटौती से संबंधित है ना की पेंशन से। इसलिए पेंशनभोगियों को फॉर्म नंबर-16 प्रोवाइड नही किया जा सकता।
इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंट से ली गई राय
जब बैंक की इस दलील को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से पूछा गया तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा की वेतन में Pension शामिल है इसलिए पेन्शनधारको को फॉर्म नंबर-16 उपलब्ध कराना पडेगा। Form no-16 को इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता।
केंद्र सरकार ने बैंकों को दिए निर्देश
इसके बाद केंद्र सरकार ने बैंकों को आदेश जारी किए। केंद्र सरकार ने कहा कि हर साल अप्रैल महीने में आयकर अधिनियम के तहत निर्धारित प्रपत्र में पेंशनधारकों को Form no-16 प्रोवाइड करना है। पेंशन देनेवाली अथॉरिटी/ बैंक का दायित्व है कि वे पेंशनधारकों को Form No-16 उपलब्ध कराये और उसकी रिपोर्ट CPAO को भेजे। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने कहा कि अगर पेंशनभोगी इन्वेस्टमेंट का साक्ष्य प्रस्तुत कर देते हैं तो आयकर अधिनियम के तहत उनको टैक्स में छुट दिया जाए। इसके साथ पेंशन भुगतान करनेवाली बैंक पेंशनभोगियों की पेंशन के माध्यम से आय का प्रमाणपत्र भी जारी करेंगे।
पेंशनभोगियों के साथ फैमिली पेंशनभोगियों को भी मिलेगा फायदा
केंद्र सरकार ने बैंकों को सख्त हिदायत देते हुए कहा है की पेंशनभोगियों के साथ ही साथ फैमिली पेंशनभोगियों को भी इसका फायदा दिया जाये। पारिवारीक पेन्शनधारको को भी Form No-16 उपलब्ध कराना है ताकिे वे अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर सके।
बैंक हर महीने जारी करेंगे पेंशन स्लिप
केंद्र सरकार ने सभी बैंकों को सख्त हिदायत दी है किे पेंशनभोगियों की पेंशन भुगतान करने के बाद उनकी पेंशन स्लिप को भी जारी करना है ताकि पेंशनभोगियों को पता चल सके की उनकी क्या कटौती हुई है क्या नहीं हुई है। साथ ही साथ पेंशनभोगियों की पेंशन स्लिप उनके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी अथवा रजिस्टर्ड व्हाटसएप्प नंबर पर भेजनी है।
पूरी जानकारी के साथ जारी हो पेंशन स्लिप
यहां पर केंद्र सरकार ने कहा है कि बैंक जब भी पेंशन स्लिप जारी करेंगे तो पेंशन स्लिप में पूरी जानकारी होनी चाहिए आधी-अधूरी जानकारी के साथ पेंशन स्लिप नहीं जारी करनी है। पेंशनभोगियों को पता चलना चाहिए कि उनकी बेसिक पेंशन कितनी है, उनको कितना महंगाई भत्ता भुगतान किया जा रहा है, उनकी इनकम टैक्स की कटौती कितनी हुई है, इत्यादि सारी बातों की जानकारी पेंशनभोगियों को होनी चाहिए।
किसी भी ब्रांच से भर सकते हैं लाइफ सर्टिफिकेट
केंद्र सरकार ने बैंकों को बताया की पेंशनभोगियों को छूट दिया जाए कि वे किसी भी बैंक ब्रांच से अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। इसके साथ अगर पेंशनभोगी लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं कर पाते हैं तो पेंशन को रोकना नहीं है। पहले पता करना है की पेंशनभोगी ने लाइफ सर्टिफिकेट किस वजह से नहीं भरा है, अगर सही कारण है तो बैंक के अधिकारी पेंशनभोगी का लाइफ सर्टिफिकेट तुरंत वहीं पर भर देंगे। बिना जांच पड़ताल किये पेंशन को रोकना नहीं है।
पेंशनधारकों के लिए हो एकल विंडो
केंद्र सरकार ने बैंकों से कहा है किे पेंशनभोगियों के लिए बैंक में अलग से विंडो बनाया जाए ताकि उनका काम आसानी से हो पाये। उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। पेंशनभोगी जब कभी बैंक में जाएं तो उनके साथ बैंक के कर्मचारी/अधिकारी अच्छे से व्यवहार करें। आदर की भावना रखकर उचित आचरण उनके साथ किया जाए। अगर उनको कोई फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है तो बैंक के कर्मचारी उनका फॉर्म भरने में मदद करेंगे।
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