ग्रेच्युटी को लेकर केंद्र सरकार ने कुछ अहम दिशा-निर्देश जारी किए हैं जो कि हर सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी को जानना बेहद ही जरूरी है। अब आपके मन में किसी भी प्रकार की शंका नहीं रहेगी। ग्रेच्युटी को लेकर सभी नियम केंद्र सरकार ने प्रश्नोत्तर के माध्यम से बताए हैं। तो चलिए सभी बातों को एक-एक करके प्रश्नोत्तर के माध्यम से जान लेते हैं।
1) सेवानिवृत्ति के समय से रोकी गई ग्रेच्युटी की राशि कब वापस दी जाएगी?
केन्द्रिय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 के तहत ग्रेच्युटी की रोकी गई राशि का सरकारी आवास को वास्तविक रूप से खाली किए जाने पर संपदा निदेशालय द्वारा “बेबाकी प्रमाण पत्र” प्रस्तुत करने के तत्काल बाद भुगतान कर दिया जाएगा।
संपदा निदेशालय यह सुनिश्चित करेगा कि सरकारी कर्मचारी द्वारा सरकारी आवास खाली करने की वास्तविक तिथि से चौदह दिनों की अवधि के भीतर उसे “बेबाकी प्रमाण पत्र दे दिया जाता है और आबंटी द्वारा देय लाइसेंस शुल्क और नुकसानी की बकाया राशि का समायोजन करने के बाद, वापस की जाने वाली रोकी गई अतिरिक्त राशि पर, सरकारी कर्मचारी द्वारा सरकारी आवास खाली करने की वास्तविक तिथि से ग्रेच्युटी की रोकी गई अतिरिक्त राशि वापस करने की तिथि तक, संपदा निदेशालय द्वारा सरकारी कर्मचारी के संबंधित लेखा अधिकारी के माध्यम से आबंटी, ब्याज पाने का हकदार होगा।
(2) क्या सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी, मृत्यु ग्रेच्युटी, पेंशन की संराशीकृत राशि करयोग्य है?
नहीं, मृत्यु उपदान सेवानिवृत्ति उपदान और पेंशन की संराशीकृत राशि पर आयकर से पूरी तरह छूट है।
(3) क्या उपदान की कोई अधिकतम सीमा निर्धारित है, और यदि हाँ, तो अधिकतम कितनी राशि देय है?
हाँ, सभी ग्रेच्युटी पर 01.01.2024 से अधिकतम सीमा में वृध्दि कर 25 लाख रुपए कर दिया गया है। (पहले यह सीमा 20 लाख रुपए थी)। उपदान की गणना करते समय सेवानिवृत्ति की तिथि को लागू महंगाई भत्ता भी वेतन के साथ जोड़ा जाएगा।
(4) क्या सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी, मृत्यु ग्रेच्युटी का भुगतान वेतन एवं लेखा अधिकारी (पीएओ)/केंद्रीय वेतन एवं लेखा अधिकारी (सीपीएओ) द्वारा किया जा सकता है?
नहीं, पीएओ द्वारा निर्धारित सेवानिवृत्ति/ मृत्यु ग्रेच्युटी की राशि की सूचना कार्यालय प्रमुख को दी जाएगी, कार्यालय प्रमुख सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी या नामिति/परिवार, जो भी लागू हो, को आहरित धनराशि वितरित करेगा।
(5) क्या सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के समय ग्रेच्युटी की 10% राशि या पूरी राशि रोकी जाएगी?
नहीं, प्रशासनिक विभाग/लेखा अधिकारी उपदान की कोई राशि नहीं रोकेगे जब तक कि कार्यालयाध्यक्ष-
(क) संपदा निदेशालय से प्राप्त निर्देशो को संलग्न कर बकाया लाइसेंस शुल्क के लिए 10% ग्रेच्युटी रोकने के लिए नहीं कहते हैं।
अथवा
(ख) अनुशासनात्मक कार्यवाही जारी रहने के बारे में सूचित करते हैं
(6) सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी से वसूली जा सकने वाली सभी बकाया राशि क्या हैं?
कार्यालय प्रमुख द्वारा निधारित और आकलित सरकारी देय जो सेवानिवृत्ति की तारीख को बकाया रहती है, उसे सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी की राशि से समायोजित किया जाएगा। सरकारी देयों का आशय लाइसेंस शुल्क की बकाया राशि सहित सेवानिवृत्ति की तिथि के बाद अनुमत अवधि से परे सरकारी आवास के कब्जे व आवास में हुई किसी क्षति, यदि कोई हो, से है और इसके साथ-साथ सरकारी आवास से संबंधित बकाया राशि भी शामिल है।
सरकारी देय राशि में गृह निर्माण अग्रिम, वाहन अग्रिम, या कोई भी अन्य अग्रिम का बकाया एवं वेतन का अधिक भुगतान तथा भत्ता या अवकाश वेतन का और टीडीएस की बकाया राशि आदि का अधिक भुगतान शामिल है।
(7) यदि मृत्यु ग्रेच्युटी के लिए नामांकित व्यक्ति नाबालिग है तो ग्रेच्युटी का भुगतान कैसे किया जाएगा?
यदि मृत्यु ग्रेच्युटी कुटुंब के एक नाबालिग सदस्य को प्रदान किया जाता है, तो नाबालिग की ओर से यह अभिभावक को देय होगा। एक प्राकृतिक अभिभावक के न होने की स्थिति में 20% तक की सीमा का मृत्यु ग्रेच्युटी का भुगतान अभिभावक को संरक्षकता प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए बिना किया जाएगा, लेकिन उसे उपयुक्त प्रतिभूओं के साथ एक क्षतिपूर्ति बांड प्रस्तुत करना होगा। शेष राशि का भुगतान अभिभावक द्वारा एक संरक्षकता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर किया जाएगा ।
(8) सरकार द्वारा सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी कब रोका जाएगा ?
सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी पर निम्न परिस्थितियों में रोक लगाई जा सकती है:
1. सेवानिवृत्ति से पहले सरकारी कर्मचारी के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक / न्यायिक कार्यवाही हो तो सेवानिवृत्ति पर 100% ग्रेच्युटी रोक दिया जाएगा। इस तरह के मामलों में, उपदान, विभागीय / न्यायिक कार्यवाही के समापन और इस मुद्दे के अंतिम आदेश जारी किए जाने तक रोककर रखा जाएगा ।
2. प्रशासनिक विभाग / लेखा अधिकारी सरकारी आवास के संबंध में बकाया लाइसेंस शुल्क क्षति के लिए 10% ग्रेच्युटी रोकने के लिए संपदा निदेशालय से निर्देश प्राप्त करता है।
(9) जारी अनुशासनात्मक कार्यवाही/ न्यायिक कार्यवाही के कारण रोके गए ग्रेच्युटी पर क्या कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है और इन भुगतानों की अदायगी कब की जाएगी?
यदि किसी विभागीय या न्यायिक कार्यवाही में पेंशनभोगी को सेवानिवृत्ति के उपरांत पुनर्नियोजन सहित सेवा के दौरान किसी घोर कदाचार या लापरवाही बरतने का दोषी पाया जाता है तो राष्ट्रपति के पास स्वयं पेंशन या ग्रेच्युटी, अथवा दोनों को पूर्णतः या अंशतः रोकने, या पेंशन या उसके किसी अंश को किसी निश्चित अवधि के लिए या स्थायी तौर पर बंद करने और पेंशन अथवा ग्रेच्युटी से वसूली का आदेश देने का अधिकार सुरक्षित है।
विभागीय न्यायिक कार्यवाही के बाद सरकारी कर्मचारी को पूरी तरह से बरी कर दिए जाने पर ग्रेच्युटी का भुगतान अंतिम आदेश के जारी किए जाने के बाद किया जाएगा। सरकारी कर्मचारी/ पेंशनभोगी के दोषी पाए जाने पर सरकार ग्रेच्युटी के विनियमन के लिए आदेश जारी करेगी।
(10) क्या ग्रेच्युटी की देरी से भुगतान के लिए ब्याज देय है और ग्रेच्युटी के देरी से भुगतान के इन मामलों में लागू ब्याज की दर क्या है?
यदि ग्रेच्युटी के भुगतान में अनुमत अवधि से अधिक देरी की जाती है, तो जीपीएफ में जमा राशि के लिए लागू ब्याज दर पर ब्याज का भुगतान ग्रेच्युटी के साथ देय है। ग्रेच्युटी के विलंब से भुगतान के हर मामले में प्रशासनिक मंत्रालय/ विभाग के सचिव द्वारा विचार किया जाएगा और यदि यह देरी प्रशासनिक कारणों से हुई है तो प्रशासनिक मंत्रालय/ विभाग के सचिव ब्याज के भुगतान की मंजूरी देंगे।
ऐसे सभी मामले में जहां ब्याज प्रशासनिक मंत्रालय / विभाग के सचिव द्वारा स्वीकृत की गई है, ऐसे मंत्रालय/ विभाग जिम्मेदारी तय करेंगे और ग्रेच्युटी के भुगतान में देरी के लिए जिम्मेदार सरकारी कर्मचारी या कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करेंगे।
मेरे पेन कार्ड व आधार कार्ड में बीएम जोशी और बालमुकन्द जोशी अंतर है और पेन कार्ड की सभी पूर्ति कर दिया है फिर भी ग्रेच्युटी रोकी हुई है