रिटायर होने के 11 साल के बाद पेंशन commutation हिस्से की बहाली और Additional Pension भुगतान पर केंद्र सरकार ने जारी किया दिशानिर्देश

कम्यूटेशन रिकवरी बंद करने को लेकर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले के बाद पेंशनभोगियों में इसको लेकर कंफ्यूजन है कि क्या 11 साल के बाद उनकी commutation की रिकवरी बंद हो जाएगी। ऐसे में उसी को लेकर यहां पर कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं इसके साथ ही साथ पेंशनभोगियों की बार-बार शिकायतें मिल रही थी कि 15 वर्ष पूरे होने के बाद भी Bank /PDA पेंशन commutation हिस्से को बहाल नहीं करते है, साथ ही 80 साल बीत जाने के बाद भी पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को Additional Pension का भुगतान नहीं करते है। तो इस लेख में पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है।

रिटायर होने के 15 वर्षों के बाद पेंशन commutation हिस्से की इस प्रकार होगी ऑटोमेटिक बहाली

i ) सेवानिवृत्ति के समय अगर पेन्शनभोगी ने commutation कराया और पेन्शनभोगी को commutation के पैसे का भुगतान पहले महीने के दौरान कर दिया जाता है और उनकी पेन्शन मे से commutation कटौती सेवानिवृत्ति की तारीख से शुरु हो जाती है तो ऐसे केस मे commutation की बहाली सेवानिवृत्ति की तारीख से 15 वर्ष की समाप्ति के बाद किया जाएगा।

(ii) जहां पेंशन शुरू होने की तारीख के कुछ महिनो बाद commutation लागू किया जाता है और कुछ महिनो बाद पेंशन से commutation का पैसा काटा जाता है तो इस केस मे commutation की बहाली के लिए 15 साल की अवधि commutation भुगतान की तारीख से मानी जाएगी यानी किे उस तारीख से जिस दिन commutation के कारण पेंशन में कटौती प्रभावी हुई है।

(iii) इसके अलावा, जहां commutation का भुगतान एक से अधिक बार चरणो में किया जाता है तो ऐसे मामलों में पेंशन की राशि में कटौती, commutation भुगतान की तारीखों से चरणो मे की जाएगी और ऐसे पेंशनभोगियों की commutation  की बहाली भी चरणों में की जाएगी।

Iv) जहां वेतन आयोग आने के बाद पेंशन बढ़ जाती है और उस नई बेसिक पेंशन पर commutation फिर से की जाती है, तो ऐसे केस में में commutation की बहाली की तारीख दो बार होगी। वेतन आयोग के पहले जब commutation पुरानी बेसिक पर कराया गया था तो उसका 15 साल, उसके बाद वेतन आयोग आने के बाद जब नई बेसिक बनी तो जब फिर से commutation कराया गया तो उसका 15 साल यानी की 2 बार commutation की बहाली की तारीख होगी।

v) Commutation की बहाली औटोमेटिक होगी। पेन्शनधारको को कुछ करने की जरूरत नही है, अगर फिर भी Bank/PDA इसकी औटोमेटिक बहाली नही करते है तो पेन्शनभोगी Bank/PDA मे व्यक्तिगत रूप से शिकायत दर्ज कर सकते है। साथ मे CPNEGRMS पोर्टल पे भी शिकायत दर्ज कर सकते है।

कम्यूटेशन की रिकवरी ऑटोमेटिक 11 साल के बाद बंद

पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले के बाद बहुत सारे पेंशनभोगी सोच रहे हैं कि उनकी कम्यूटेशन की रिकवरी ऑटोमेटिक 11 साल के बाद बंद हो जाएगी लेकिन यहां पर आपको बता दूं कि यह कोर्ट का फैसला है, इस फैसले के ऊपर अभी पूरी तरह से निर्णय नहीं आया है अभी पंजाब सरकार से केवल जवाब मांगा गया है, सरकार ने कोई भी सर्कुलर जारी नहीं किया है ऐसे में अगर आप इस मुद्दे को लेकर कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट में आपकी जीत होती है तो ही आपकी आगे की रिकवरी बंद हो सकती है।

पढ़े पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का पुरा फैसला

पेंशनभोगियों की बड़ी जीत, 11 साल के बाद कम्यूटेशन कटौती नहीं होगी। कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय

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80 वर्ष और उससे अधिक आयु के पेंशनभोगियों को अतिरिक्त पेन्शन का भुगतान

पेंशनभोगियों में इसको भी लेकर कन्फ्यूजन रहता है कि आखिरकार उनको Additional Pension का भुगतान किस प्रकार किया जाता है, तो आपको बता दूं कि जैसे ही पेंशनभोगी 80 साल की उम्र पूरी कर लेते हैं तो उनकी बेसिक पेंशन में 20% की बढ़ोतरी की जाती है। इसका फायदा पेंशन भोगियों के साथ-साथ फैमिली पेंशनभोगियों को भी दिया जाता है। पूरी डिटेल आप इस चार्ट में देख सकते हैं।

80 वर्ष और उससे अधिक की आयु प्राप्त करने पर पेंशन/पारिवारिक पेंशन की अतिरिक्त मात्रा निम्नलिखित दरों पर स्वीकार्य होगी:-

पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों की आयुपेंशन/पारिवारिक पेंशन की अतिरिक्त मात्रा
80 वर्ष से लेकर 85 वर्ष से कमBasic Pension /Family Pension का 20%
85 वर्ष से लेकर 90 वर्ष से कमBasic Pension /Family Pension का 30%
90 वर्ष से लेकर 95 वर्ष से कमBasic Pension /Family Pension का 40%
95 वर्ष से लेकर 100 वर्ष से कम तकBasic Pension /Family Pension का 50%
100 वर्ष या उससे अधिकBasic Pension /Family Pension का 100%

ऐसे मामलों में जहां पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी की सटीक जन्मतिथि Pension Pay Order (PPO) में उपलब्ध है तो 80 वर्ष और उससे अधिक की आयु प्राप्त करने पर Additional Pension उस महीने की पहली तारीख से उपर्युक्त दरों पर देय होगी। महीने की किसी भी तारीख को पेन्शनभोगी की जन्म तिथि हो, लेकिन इसका फायदा उस महीने की पहली तारीख से ही दिया जाएगा।

उदाहरण के तौर पे मान लिजिए किसी पेन्शनभोगी की उम्र 23 मई 2024 को 80 वर्ष की होती है तो 20% Additional Pension का फायदा उस महीने के पहली तारीख यानी 1 मई से ही बढी हुई पेन्शन का लाभ दिया जाएगा।

उसी प्रकार किसी पेन्शनभोगी की उम्र इस महीने की 23 तारीख को 85 साल होती है तो 30% Additional Pension का फायदा उस महीने के पहली तारीख यानी 1 मई से ही 30% बढी हुई पेन्शन का लाभ दिया जाएगा।

इस आदेश की कॉपी के तहत कर सकते है कार्यवाई, आदेश की कॉपी डाउनलोड करे

24 thoughts on “रिटायर होने के 11 साल के बाद पेंशन commutation हिस्से की बहाली और Additional Pension भुगतान पर केंद्र सरकार ने जारी किया दिशानिर्देश”

  1. I JC No 266694P Ex Sub (Hony SM) was retired from army on 30 Nov 2008(AN). 15 years completed to my retirement on 30 Nov 2023 but two months commutation amount has been lapse in my pension and I had been informed to pcda prayagraj and sparsh five times but there is no response from sparsh and pcda. A sum of Rs 5230/- is pending as per ppo.

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  2. 80 years bahut zada fark ho gya hai eise 70 years se suru hons chahiye tha..kyu ki admi …poultry khane ke bad umar ghati ja rahu hai,,,so fir se bicjar kar ne ki abyasakata hai

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  3. It is pertinent to mention here that proposal has as already been initiated before Central cabinet that addl.pension to Pensioners will be given to Pensioners at the following rate.
    After completing age 70 yrs 5 percentage of basis pension fixed.
    Complete of 75 yrs 10 percentage of basic pension fixed.
    Complete of 80 years 15 percentage,
    Complete of 85 years 20 percentage
    like wise upto completion of 100 yrs.
    But without approval of same, Central Government giving confusion to Pensioners which is very painful.

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  4. Correction of my above msg.at following.
    After completing age 65 yrs 5 percentage of basic pension fixed.
    After completing 70 yrs 10 percentage,
    After completing 75 yrs. 15 percentage.
    After completing age 80 years 20 percentage likewise upto completion of 100 yrs full of pension.

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    • Bilkul thik kaha aapne 👍🏻
      इस मेसेज को पेन्सनरों द्वारा अधिक से अधिक शेयर करे मोदी सरकार को पुनः विचार करना चाहिए
      Jagdish Chandra Ratnawat
      Retd. St. SSA
      EOFO

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  5. बहुत समय बाद वस्तुस्थिति को सरल भाषा में और वास्तव में सही स्थिति से अवगत करने का समाचार दीख पड़ा है। आप बधाई के पात्र हैं।

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  6. Plz confirm that in cases of commutation, d full pension is restored immediately to Central Civil Family Pensioner on d death of Pensioner without waiting for 15 years’ period.

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  7. Sarkaar kuch nhi sochti. Jab tak pensioners Prime Minister mahoday ko representation nahi karte koi bhi minister ya Secretary kuch nahi karta. Central government pensioners association ko uchit kadam uthane ki jaroorat hai.

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  8. Mere husband ki retirement ko 15 saal se uper ho gye hai 2007 to 2024.lekinabhi tk koi bdi hui pension nhi milli . Koi btaye kya kre?

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  9. Sir,
    My Commuted Money is not being Restored even after 15 Yrs of Retirement.Grievances put up several times to SPARSH but no action so far.
    What to do?

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  10. Please think about PPF pension also for the private sector. Are the not the part of the family. Right now the pension is very low one can not take of his expenses on existing pension from EPFO.

    Thanks,

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  11. Jab sakar koe applicable order court ke parit order ke against nhi Diya Hain to bar bar tum log isko hight kyo karte ho court ka order sarkar jab maney tab kuchh Karo faltu pensioner ko murkh kyo bana rhe ho

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  12. Pl. provide Honble Highcourt, Punjab Haryana court case no. and pension related order with commutation orders.

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  13. पंजाब एवम हरियाणा में जो पिटीशन लगाई है
    उस पिटीशन की कॉपी मिल जाए तो अन्य लोग उसी प्रकार पिटीशन लगा सकते है।
    उससे ये पता चलेगा की किस बेस में पिटीशन लगाई है।
    तथा 10 साल 8 महीने का कैलकुलेशन कैसे किया गया है।
    Whatsapp no 9827256882

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