राजस्थान सरकार के वित्त विभाग की तरफ से एक महत्वपूर्ण आदेश 03.06.2024 को जारी किया गया है, ऐसे कर्मचारियों के लिए जो 30 जून को रिटायर हो चुके हैं या होने वाले हैं। इस आदेश में कहा गया है कि राजस्थान सिविल सर्विस रूल 2008 के नियम के अनुसार राजस्थान सरकार के सभी कर्मचारियों को वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ 1 जुलाई को दिया जाता है।
आदेश में कहा गया है कि वार्षिक वेतन वृद्धि में समरूपता रखने के लिए वार्षिक वेतन वृद्धि की दिनांक 01.07.2006 निश्चित की गई थी। ऐसे में 30 जून को सेवानिवृत होने वाले कर्मचारी 1 जुलाई को सेवा में नहीं होते हैं जिसकी वजह से उनको 1 जुलाई का वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ नहीं दिया जाता है।
सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को बनाया गया आधार
इस आदेश में कहा गया है कि इस संबंध में 30 जून को रिटायर होने वाले कर्मचारी 1 जुलाई का नोशनल इंक्रीमेंट का लाभ लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आधार बनाकर राजस्थान, उच्च न्यायालय में याचिकाएं दायर किए थे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा SLP संख्या 6185/2020 The Director KPTCL & Ors. v/s C.P Mundo naman & Ors. के प्रकरण में दिनांक 11 अप्रैल 2023 को निर्णय पारित किया गया था जिसमे उनको 1 वार्षिक नोशनल इन्क्रिमेंट का लाभ देने का जजमेंट दिया गया था।
राजस्थान उच्च न्यायालय ने दिया बड़ा फैसला
माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश के बाद माननीय उच्च न्यायालय,जयपुर पीठ ने विजय सिंह बनाम स्टेट और अन्य कनेक्टेड याचिकाओ के मामले में 1 जुलाई का इंक्रीमेंट देने का आदेश जारी किया।
केंद्र सरकार से माँगा गया मार्गदर्शन
राजस्थान सरकार ने उच्च न्यायालय के जजमेंट के बाद इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार से राय माँगी, केंद्र सरकार केवल कोर्ट केस जितनेवालो को ही फायदा देती है सभी के लिए कोई भी सर्वसामान्य आदेश जारी नही किया है।
राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला
ऐसे में विचार विमर्श करने के बाद राजस्थान सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और राजस्थान सरकार ने आदेश के माध्यम से बताया है कि 1 जुलाई का इंक्रीमेंट का फायदा केवल ऐसे कर्मियों/पेंशनभोगियों को दिया जाएगा जो कोर्ट केस में जीतकर आए हैं। जिन सेवानिवृत्ति कार्मिकों के पक्ष में कोर्ट ने निर्णय पारित किया है ऐसे 30 जून को रिटायर्ड होने वाले कार्मिकों को एक काल्पनिक वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाएगा उसके अनुसार से उनकी पेंशन को फिक्स किया जाएगा और एरियर का भुगतान किया जाएगा।
केवल पेंशन लाभ के लिए ही मिलेगा फायदा
आदेश में कहा गया है कि एरियर का लाभ 11 अप्रैल 2023 से अथवा उसके बाद जो रिटायर हुए हैं उनके सेवानिवृत्ति दिनांक से देय होगा। केवल पेंशन बेनिफिट के लिए ही इसका लाभ दिया जाएगा इसके अलावा अन्य कोई भी लाभ जैसे की ग्रेच्युटी,कम्यूटेशन, उपार्जित अवकाश के बदले नगद भुगतान देय नहीं होगा।
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सातवे वेतन आयोग के लागू होने से वेतन-वृद्धि में एक जुलाई की गई थी, अतः कोर्ट केस करने वालों को आदेश के दिनांक से स्वीकृत करना अन्य के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार है, ऐसे में इसे आधार मान रिट याचिका होने पर सरकार को अन्यों को भी देना होगा, क्यों नहीं समरूप आदेश जारी कर सभी ,जो 30 जून को सेवानिवृत्त हुए हैं,या होंगे, वेतन-वृद्धि जारी करना चाहिए, सरकार अनावश्यक रूप से लिटिगेशन न करने पर मजबूर करैं।
Notional increament benifit
Sir I retired on 30june2006. Does I eligible for notional increment for the year 2005&2006.
Sir i got retired on 31 may 2021 i served whole year ,11 months i was appointed on 6.12. 1993. Sir I shoull be able if not tell me the reason rule should be ammended when i worked whole year