खुशखबरी, पूरी पेंशन पाने के लिए 15 साल की जरूरत नहीं, 12 साल के बाद ही मिलेगा 100% पेंशन, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का बडा फैसला!

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में पेंशनधारकों को बहुत ही बड़ी राहत दी है। अब रिटायरमेंट के बाद पूरी पेंशन प्राप्त करने के लिए 15 साल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हाईकोर्ट के इस आदेश के अनुसार अब 12 साल के बाद ही पूर्ण पेंशन का भुगतान किया जाएगा। इसके साथ ही जानेगे पेंशन बेचने के फायदे और नुकसान क्या है तो चलिए पहले जान लेते है commutation क्या होता है।

जब कर्मचारी रिटायर होते हैं तो उनके पास ऑप्शन होता है कि वे अपनी पेंशन का एक हिस्सा बेच सकते है। इसको कम्युटेशन भी कहा जाता है। कही-कही पर इसको पेंशन लोन भी कहा जाता है। नाम कोई भी हो लेकिन कहने का मतलब साफ है कि कर्मचारी 40% हिस्सा बेचकर एक साथ अच्छा खासा पैसा ले सकते हैं लेकिन इसके बदले में आपकी पेंशन में से कटौती होगी और ये कटौती पूरे 15 साल तक होगी। 15 साल के बाद आपको फूल पेंशन मिलना शुरू होगी।

हाईकोर्ट में डाली गई थी याचिका

याचिकाकर्ता शीला देवी ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका डाली थी जिसमें उन्होंने दलील दी थी कि जब उन्होंने कम्यूटेशन कराया था तब इंटरेस्ट रेट 11 से 12% था अब इंटरेस्ट रेट कम हो गया है जिसकी वजह से उनकी पूरी रिकवरी 12 साल के अंदर हो चुकी है, ऐसे में 15 साल तक रिकवरी करने का सवाल नहीं उठता है। इस आधार पर याचिकाकर्ता ने आगे की रिकवरी करने के ऊपर स्टे की मांग की थी।

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने दिया बड़ा फैसला

याचिकाकर्ता के वकील की सारी दलील सुनने के बाद पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाया और आगे की रिकवरी ना करने का आदेश दिया। इस प्रकार शिला देवी के अलावा ढेरो मामले ऐसे है जिस पर कोर्ट ने स्टे दिया है। अब हाईकोर्ट के इस फैसले के अनुसार कम्यूटेशन की रिकवरी 12 साल तक ही की जाएगी।

पांचवें वेतन आयोग ने की थी सिफारिश

आपकी जानकारी के लिए बात दूँ कि पांचवे वेतन आयोग में सिफारिश किया गया था कि कम्यूटेशन बहाली 15 साल से घटाकर 12 साल किया जाय। यानी की कम्युटेशन लेने के बाद 12 साल पूर्ण होते ही पेंशनभोगी को 100% पेंशन का भुगतान होना चाहिए। 

आपको बता दूँ कि जब आप कम्युटेशन कराते है तो आपकी पेंशन में से हर महीने कटौती होती है और ये कटौती पूरे 15 साल तक होती है ऐसे में आपको मिलता कम है लेकिन आप ज्यादा पैसा सरकार को ब्याज के तौर पर भर देते हैं, जिससे कि पेंशनधारकों को आर्थिक तौर पर नुकसान सहना पड़ता है इसको देखते हुए 5वे वेतन आयोग ने इसको कम करने की सिफारिश दी थी।

पेंशन बेचने से फायदा है या नुकसान

कर्मचारी जब रिटायर होते हैं तो उनको ऑप्शन मिलता है कि वे अपनी पेंशन को बेच सकते हैं। ऐसे में बहुत सारे पेंशनधारक असमंजस में रहते हैं कि इसको बेचने में फायदा है या नुकसान? तो आपको बता दूं की अगर आपको अर्जेंट पैसे की जरूरत है तो यह आपके लिए फायदेमंद है। अगर आप पेंशन को बेचकर एक साथ पैसा कहीं पर इन्वेस्ट कर देते हैं तो इससे आपको फायदा मिलेगा। नीचे दिए गए केस में भी आपको फायदा मिलेगा।

पारिवारिक पेंशन से नहीं होती है कटौती

पेंशनभोगी ने कम्युटेशन कराया और भगवान ना करे उनकी मृत्यु हो जाती है तो ऐसे में पूरा का पूरा पैसा माफ हो जाता है। फैमिली पेंशन से इसकी वसूली नहीं होती है। फैमिली पेंशनर को पूरी पेंशन का भुगतान किया जाएगा।

महंगाई भत्ते का भुगतान

पेंशनधारकों में इसको भी लेकर असमंजस होता है कि महंगाई भत्ता किस बेसिक के उपर मिलता है तो आपको बता दूँ कि जब आप कम्यूटेशन कराते हैं तो आपकी पेंशन कम हो जाती है लेकिन जो महंगाई भत्ता आपको मिलता है वह आपकी मूल बेसिक के ऊपर दिया जाता है यानी की कम्युटेशन कराने के पहले जो आपकी बेसिक थी उसी के ऊपर महंगाई भत्ते का भुगतान आपकी पेंशन के साथ हर महीने किया जाता है।

इंकम टैक्स में मिलती है राहत

अगर आप पेंशन बेचते हैं तो जो पैसा मिलता है वह पूरी तरह से इंकम टैक्स फ्री रहती है, साथ-साथ आपकी पेंशन हर महीने कम बनती है जिसकी वजह से आपको ज्यादा टैक्स भी नहीं भरना पड़ता है।

पेंशन बेचने के नुकसान

पेंशन बेचने का सबसे बड़ा नुकसान है कि आप सरकार को ज्यादा पैसा ब्याज के तौर पर भर देते हैं। मान लीजिए किसी पेंशनभोगी ने कम्यूटेशन कराया और उनको मिला 15 लाख रुपए लेकिन 15 साल के बाद देखा जाएगा तो आप सरकार को लगभग 25 लाख रुपए पैसा ब्याज के तौर पर भर देंगे। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले के बाद अगर 12 साल के बाद commutation बहाल होता है तो आपको फायदा होगा।

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निष्कर्ष

कुल मिलाकर देखा जाए तो पेंशन बेचने से फायदा भी है और नुकसान भी है। मेरा मानना है की पेंशन बेचना चाहिए और जो पैसा मिलता है उसको किसी हाई इंटरेस्ट रेट पर इन्वेस्ट कर देना चाहिए। जिससे कि आपको हाई रिटर्न मिल सके। दूसरी बात भगवान ना करें अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो ऐसे में पूरा का पूरा पैसा माफ हो जाता है। पेंशन से कटौती बन्द हो जाएगी। परिवार को पूरी पेंशन मिलेगी। इस हिसाब से देखा जाय तो पेंशन बेचने में ही फायदा है। 

12 thoughts on “खुशखबरी, पूरी पेंशन पाने के लिए 15 साल की जरूरत नहीं, 12 साल के बाद ही मिलेगा 100% पेंशन, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का बडा फैसला!”

    • I think it should. But then it needs to be seen what will the final verdict if the decision of the High Court is challenged in the Supreme Court.

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  1. Epfo.kohighcourtka.jujmenent.purinistha.se.lagu.karna.chahiye.shri.manniy.jujsahabhighcuortka.faishala.pensionaro.ko.jine.bahut.achha.hau.mai.highcourtki.sahedilsesarahniy.hau….thanks.

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  2. Punjab our Hariyana ke hight cort ka bahot bahot shukria issi Tarah Supreme Cort central government Employe ka bhi 15 se 12 sal kare.thanku.

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    • ये आदेश राज्य और केन्द्रीय कर्मचारियों सभी के लिए लागू किया जाएगा। सरकार इसे सुप्रीम कोर्ट तक लेकर जायगी क्योंकि कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को फायदा देने में देश ही बिक जाता है। परन्तु सरकार के कर्णधार को फायदा पहुंचाने मे एक घुसा भी विरोध नहीं करता साथ ही देश तरक्की कर जाता है।

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  3. Whether this Verdict will be applicable to all the Pensioners and State Government or the benifit will be given to the said Petitioner only.
    Should everyone have to move to the Honrable P&H High Court.

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  4. A good decision.
    Central and state governments should apply it in the interest of pensioners to provide them the justice.

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  5. Can anyone in this group post a copy of the Writ Petition or CAT P&H in this group to know the grounds taken by the petitioner, Shri Ram Saroop Jindal? What was the government’s response regarding the W.P. of the applicant? Moreover, if anyone has the particulars of Shri Jindal, then we may contact him to learn more details of his case. Please help in the larger interest of the pensioners of the West Bengal government. We are neither getting the enhanced dearness relief equal to our counterparts in other states nor getting any other benefits at par with our colleagues in other states, so we need to file a similar petition in Kolkata State Adm. Tribunal or Calcutta High Court.

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  6. मुझे सेवा निवृत हुए 14साल3माह बीत गए।क्या मुझे 12साल के बाद की गई comitasion की रिकवरी अमाउंट वापिस मिल जायेगी। किरपा करके बताने का कष्ट करे मेरी आयु 72ईयर है।31जेड3जेड2010में रिटायर्ड हुआ था

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