पेंशनभोगी की मृत्यु (Application for Pension after Death Of Husband) के बाद पत्नी द्वारा फार्म 14 प्रस्तुत करने के ऊपर केंद्र सरकार ने दिया निर्देश

केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 को बदलकर पेन्शन नियम 2021 के नियम 81 (2) (ए) (ii) में यथा उल्लिखित फार्म 14 में कुटुंब पेंशन (Application for Pension after Death Of Husband) का आवेदन करने की आवश्यकता की ओर ध्यान आकृष्ट करने का निर्देश हुआ है।

फॉर्म 14 ना देने की हो रही थी माँग

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग को विभिन्न क्षेत्रों से फार्म 14 में कुटुंब पेंशन का आवेदन करने की आवश्यकता हटाए जाने के बारे में अभ्यावेदन मिलते रहे हैं, क्योंकि इससे विधवाओं को असुविधा होती है, जिन्हें फार्म 14 के सत्यापन के लिए दो राजपत्रित अधिकारियों / सम्मानित व्यक्तियों के समक्ष पेश होने में कठिनाई और शर्म महसूस होती है।

फैमिली पेंशन चालू होने में होती है देरी

कुटुंब पेंशन शुरू होने से पहले बैंक द्वारा पति/पत्नी के व्यक्तिगत ब्यौरे, जैसे कि पति/पत्नी का नमूना हस्ताक्षर, व्यक्तिगत पहचान चिन्ह और बाएं अंगूठे की छाप, आयु/जन्मतिथि का प्रमाण और उससे अतिशय भुगतान की वसूली का वचन-पत्र लिया जाना अपेक्षित है। फार्म 14 एक मानक प्रक्रिया पत्रक (शीट) का कार्य करता है, जो पेंशन वितरक बैंक को दी जाने वाली निश्चित सूचना को परिभाषित और चित्रित करता है। ऐसी आशंका व्यक्त की गई थी, कि इस मानक के अभाव में, बैंक द्वारा विधवाओं से प्रासंगिक या अप्रासंगिक सूचना प्रस्तुत करने को कहा जा सकता है। इससे कुटुंब पेंशन चालू होने में देरी भी हो सकती है।

जॉइंट एकाउंट ( सयुंक्त खाता) है तो नही देना होगा फॉर्म 14

DOPPW द्वारा इस मामले की जांच की गई है, और सहमति बनी है कि यदि पेंशनभोगी और उसकी पत्नी / पति का संयुक्त खाता है, तो किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कुटुंब पेंशन का दावा करने की संभावना नहीं है। इसलिए, ऐसे मामलों में फार्म 14 की कोई आवश्यकता नहीं है। पत्नी / पति बैंक को एक साधारण पत्र के द्वारा पेंशनभोगी की मृत्यु की सूचना दे सकते हैं और बैंक से कुटुंब पेंशन शुरू करने का अनुरोध कर सकते हैं।

सयुंक्त खाता नही है तो फॉर्म 14 भरना जरूरी

वह पेंशनभोगी के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति, पी.पी.ओ., अपनी आयु/जन्मतिथि का प्रमाण और अतिशय भुगतान की वसूली का वचन पत्र संलग्न कर सकते हैं। दूसरे मामलों में, अर्थात जहां पेंशन पेंशनभोगी एवं उसकी पत्नी/पत्ति के संयुक्त खाते में नहीं जमा की जा रही है, बैंको द्वारा फार्म 14 लिया जाना जारी रहेगा हालांकि फार्म 14 के सत्यापन की शर्त को हटा दिया गया है, और दो व्यक्तियों की गवाही को ही पर्याप्त माना गया है।

सभी विभाग इस तरह से करेंगे कार्यवाई

DOPPW ने कहा की सभी मामलों में कार्यालयाध्यक्ष, पी.ए.ओ. को पेशभोगी के इन सभी ब्यौरों के साथ पति/पत्नी का नमूना हस्ताक्षर, व्यक्तिगत पहचान चिन्ह और बाएं अंगूठे की छाप, आयु/जन्मतिथि का प्रमाण और उससे अतिशय भुगतान की वसूली संबंधी वचन पत्र अग्रेषित करेंगे। पेंशनभोगी की मृत्यु के पश्चात्, मृतक पेंशनभोगी के पति/पत्नी को अदाकर्ता बैंक के पास केवल मृत्यु प्रमाण (Death Certificate) पत्र प्रस्तुत करना होगा, जो पी पी ओ में दी गई सूचना और अपने ‘ग्राहक को जानिए प्रक्रिया के आधार पर पति/पत्नी की पहचान करेगा। जहां पेंशनभोगी और उसकी पत्नी / पति का संयुक्त खाता नहीं है, वहां उपर्युक्त पैरा 4 के अनुरूप फार्म 14 आवश्यक होगा।

5 thoughts on “पेंशनभोगी की मृत्यु (Application for Pension after Death Of Husband) के बाद पत्नी द्वारा फार्म 14 प्रस्तुत करने के ऊपर केंद्र सरकार ने दिया निर्देश”

  1. Physically disabled daughter married but she depends upon parents is she eligible for family pension.after death of parents if any rule please sent on my mail.

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  2. Sir my sister is physically handicap she is married but depends on parents but father and mother both die is she eligible for family pension

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