केंद्रिय कर्मचारियों की उपस्थिति को लेकर DOPT का सख्त आदेश जारी, हर कर्मचारी हो जाए सतर्क और सावधान

DOPT ने केंद्रिय कर्मचारियों की उपस्थिति को लेकर 23 जून, 2023 को एक दिशा-निर्देश जारी किया था लेकिन बहुत सारे कर्मचारी अभी भी देर से आते हैं और जल्दी जाते हैं इसके साथ ही साथ वे बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली को गंभीरता से नहीं लेते हैं उसी को देखते हुए अब DOPT ने 15 जून 2024 को एक सख्त आदेश जारी किया है और इस आदेश मे दिये गए दिशा-निर्देशो का पालन करने के लिए कर्मचारियो को सख्त चेतावनी दी गई है, अगर कर्मचारी इन दिशा-निर्देशो का पालन नहीं करते है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी है।

आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली (AEBAS) के कार्यान्वयन के संबंध में दिशा-निर्देश

केंद्रिय कर्मचारियों द्वारा समय की पाबंदी के लिए DOPT द्वारा समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। अपने कर्मचारियों के संदर्भ में समय की पाबंदी सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संबंधित मंत्रालय/विभाग/संगठन पर होती है। DOPT द्वारा 23 जून, 2023 को जारी किए गए आदेश में सभी विभागो/मंत्रालयो को AEBAS को सख्ती से लागू करने और समय-समय पर उपस्थिति की निगरानी करने की सलाह दी गई थी पर यह देखा गया है कि स्पष्ट निर्देशों के बावजूद, कई कर्मचारी बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली (BAS) में अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कर रहे हैं और कुछ कर्मचारी नियमित रूप से देर से आ रहे हैं।

कड़ी निगरानी के निर्देश

आपको बता दुं किे अभी हाल ही में एक मीटिंग हुई थी और इस मीटिंग मे यह निर्णय लिया गया किे सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन के वरिष्ठ अधिकारी अपने कर्मचारियों की बायोमेट्रिक उपस्थिति रिपोर्ट को प्रत्येक दिन पोर्टल (attendance.gov.in) से डाउनलोड करेगे और नियमित रूप से कर्मचारियो की बायोमेट्रिक उपस्थिती की निगरानी करेंगे।

AEBAS के कार्यान्वयन में ढिलाई को गंभीरता से लेते हुए, यह निर्णय लिया गया कि सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन को निम्नलिखित सुनिश्चित करना होगा:

  • सभी कर्मचारी आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली (AEBAS) का उपयोग करके अपनी उपस्थिति दर्ज करें। इससे यह सुनिश्चित होगा कि AEBAS पर ‘पंजीकृत’ और ‘सक्रिय’ कर्मचारी के बीच कोई विसंगति नहीं होगी।
  • यदि कोई कर्मचारी AEBAS पर पंजीकृत नहीं है, तो उसकी बायोमेट्रिक जानकारी को BAS पोर्टल पर तुरंत पंजीकृत किया जाए।
  • दिव्यांग कर्मचारियों के संबंध में, संबंधित मंत्रालय/विभाग/संगठन उपयुक्त वैकल्पिक तरीकों के माध्यम से बायोमेट्रिक्स को पकड़ने के लिए सुविधाजनक और आसानी से सुलभ मशीनों की व्यवस्था करेंगे।
  • संबंधित मंत्रालय/विभाग/संगठन के विभागाध्यक्ष अपने कर्मचारियों को कार्यालय मे देर से उपस्थिति आदि से संबंधित निर्देशों का पालन करने के लिए संवेदनशील करेंगे। वे नियमित रूप से पोर्टल से बायोमेट्रिक उपस्थिति रिपोर्ट डाउनलोड करेंगे और दोषियों की पहचान करेंगे।
  • नियमित रूप से देर से आना और कार्यालय से जल्दी निकलना गंभीरता से लिया जाना चाहिए और इसे अनिवार्य रूप से इसक विरोध किया जाना चाहिए। दोषियों के खिलाफ मौजूदा सरकारी नियमों के तहत सख्त कार्रवाई शुरू की जानी चाहिये है।
  • संबंधित मंत्रालय/विभाग/संगठन यह सुनिश्चित करेंगे कि बायोमेट्रिक मशीनें हमेशा काम करती रहें।

चेहरा आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली और मोबाइल ऐप्लिकेशन

इसके अलावा DOPT ने कहा है किे सभी कर्मचारियो को यह ध्यान देना है किे UIDAI ने अब Android/iOS आधारित फोन का उपयोग करके चेहरा आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली को लॉन्च किया गया हैं। चेहरा आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली में तेज प्रमाणीकरण, लाइव लोकेशन डिटेक्शन, जियो-टैगिंग आदि जैसी मजबूत विशेषताएं होती हैं।

संबंधित विभागो/मंत्रालयो के नोडल अधिकारी अपने संगठन के कर्मचारियों के लिए उपस्थिति पोर्टल में व्यक्तिगत मोबाइल नीति को कॉन्फ़िगर करेंगे और कार्यालय के प्रवेश स्थानों में लाइव लोकेशन दर्ज करेंगे। संबंधित विभागो/मंत्रालयो के NIC अधिकारी और अधिकारी अपने विभागीय कर्मचारियों के पंजीकरण में सहायता करेंगे।

समय की पाबंदी के लिए दिशा-निर्देश

DOPT ने सख्त तौर पर सभी संबंधित विभागो/मंत्रालयो से कहा है किे जो कार्यालय में नियमित रूप से देर से आते हैं तो ऐसे कर्मचारियो के प्रत्येक दिन देर से उपस्थिति के लिए आधे दिन की आकस्मिक छुट्टी (CL) काटी जानी चाहिए, लेकिन महीने में दो अवसरों पर, और उचित कारणों के लिए एक घंटे तक की देर से उपस्थिति को सक्षम प्राधिकारी द्वारा माफ किया जा सकता है।

आकस्मिक अवकाश (या जब कोई CL उपलब्ध नहीं है तो अर्जित अवकाश) काटने के अलावा, सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है क्योंकि यह CCS (आचरण) नियम, 1964 के तहत ‘दुर्व्यवहार’ है। जल्दी निकलना भी देर से आने के समान ही माना जाना चाहिए। किसी कर्मचारी की समय की पाबंदी और उपस्थिति से संबंधित डेटा को महत्वपूर्ण असाइनमेंट, प्रशिक्षण, प्रतिनियुक्ति और स्थानांतरण/पोस्टिंग पर विचार करते समय भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

निष्कर्ष

DOPT के अंतर्गत भारत सरकार के अपर सचिव मनोज कुमार द्विवेदी ने कहा है किे सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों आदि के सचिवों से अनुरोध है कि वे कृपया उपर्युक्त इन निर्देशों को अपने कर्मचारियों के ध्यान में लाएं और कर्मचारियों द्वारा पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने और दोषी कर्मचारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई शुरू करने के लिए एक मजबूत निगरानी तंत्र स्थापित करें।


आदेश की कॉपी डाउनलोड करे

3 thoughts on “केंद्रिय कर्मचारियों की उपस्थिति को लेकर DOPT का सख्त आदेश जारी, हर कर्मचारी हो जाए सतर्क और सावधान”

  1. What about restoration of commuted value of pension after 11 years. The Govt. Should be sincere towards pensioners who are living at the fag end of their life. Govt. Should consider the decisions issued by Honble High courts of some states in this regard.

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    • This also another case of inordinate dealay by sanctioning authority.What they want,inspite if ToAgain Govt will take time to settle the i.p Courts orders Govt keptsilence

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