आपको बता दूँ कि सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी के संबंध में दो अलग-अलग स्रोतों से अर्थात सैन्य सेवा और सिविल सेवा के बाबत या स्वायत्त निकाय और सिविल सरकारी विभाग में की गई सेवा के बाबत, Family Pension के लिए परिवार के सदस्य की पात्रता के संबंध में स्पष्टीकरण को लेकर पेंशन विभाग से अभ्यावेदन/संदर्भ प्राप्त हुए थे। इसी को लेकर पेंशन विभाग ने स्पस्टीकरण जारी किए है।
2012 से पहले दो पेंशन नही मिलती थी
आपको बता दूँ कि केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमावली, 1972 के अनुसार 27 दिसंबर 2012 को संशोधन से पहले, यदि किसी सैन्य पेंशनभोगी ने अपने द्वारा की गई सैन्य सेवा के लिए कुटुंब पेंशन के विकल्प का चयन किया था, तो उन नियमों के नियम 54 के उप-नियम 13-क के अनुसार पुनर्नियोजित सैन्य पेंशनभोगी को सिविल पक्ष से कुटुंब पेंशन की संस्वीकृति प्रतिबंधित थी।
इसी प्रकार, उन नियमों के नियम 54 के उप- नियम 13-ख के अनुसार किसी व्यक्ति को दो कुटुंब पैशन देने पर रोक थी यदि वह पहले से ही केंद्र या राज्य सरकार के अधीन केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार और या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्वायत्त निकाय/स्थानीय निधि के किसी अन्य नियम के तहत कुटुंब पेंशन प्राप्त कर रहा था।
दिसंबर 2012 मे हटाया गया प्रतिबंध
उसके बाद केंद्र सरकार ने इस नियम को बदल दिया। दिनांक 27 दिसंबर, 2012 को आदेश जारी करके उपर्युक्त नियम को हटा दिया गया। इस प्रकार एक ही सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी के संबंध में दो अलग- अलग स्रोतों से कुटुंब पेंशन की पात्रता पर प्रतिबंध को हटा दिया गया था।
CCS पेंशन नियम 2021 अधिसूचित किया गया
तत्पश्चात दिनांक 20 दिसम्बर 2021 को केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमावली 1972 को हटाकर केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमावली 2021 लाया गया। केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमावली, 2021 का नियम 50 कुटुंब पेंशन से संबंधित है। इस नियम में एक ही सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी के संबंध में दो अलग-अलग स्रोतों से कुटुंब पैशन की संस्वीकृति पर किसी भी प्रकार के प्रतिबंध का प्रावधान नहीं है।
उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट किया जाता है कि एक ही सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी के संबंध में परिवार के किसी सदस्य को दो अलग-अलग स्रोतों से कुटुंब पेंशन देने पर केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 में कोई प्रतिबंध नहीं है।
दो कुटुंब पेंशन की पात्रता
दो अलग-अलग सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी की मृत्यु के परिणामस्वरूप परिवार के एक सदस्य को दो कुटुंब पेंशन की पात्रता केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 के उप-नियम 12 (क) और उप-नियम 13 के अनुसार मिलेगी।
उपनियम 12 (क) में क्या है
सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी की मृत्यु होने पर किसी व्यक्ति के लिए अनुज्ञेय कुटुंब पेंशन को, अन्य सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी की मृत्यु होने पर, इस नियम के अधीन कुटुंब पेंशन की पात्रता के अवधारण के प्रयोजन के लिए आय के रूप में नहीं माना जाएगा, इस शर्त के अध्यधीन कि दोनों कुटुंब पेंशनों का योग उप-नियम (13) में विनिर्दिष्ट सीमाओं से अधिक नहीं होगा।
उप-नियम 13 में क्या है
यदि, पत्नी और पति दोनों ही सरकारी कर्मचारी हों और इस नियम के उपबंधों द्वारा शासित होते हों और उनमें से एक की मृत्यु सेवा में रहते हुए या सेवानिवृत्ति के पश्चात् हो जाए, तो मृतक की बाबत कुटुंब पेंशन उत्तरजीवी पति या पत्नी को संदेय हो जाएगी तथा उस पति और पत्नी की मृत्यु की दशा में मृतक माता-पिता की बाबत उत्तरजीवी बच्चे या बच्चें को दो कुटुंब पेंशनें, नीचे विनिर्दिष्ट परिसीमाओं के अधीन रहते हुए, मंजूर की जाएंगी
यदि उत्तरजीवी बच्चा अथवा बच्चे दो कुटुंब पेंशनें पाने का पात्र है, तो दोनों कुटुंब पेंशनों की रकम एक लाख पच्चीस हजार रुपए प्रतिमास तक सीमित रहेगी।
Ek desh ek pension should be given to every Indian citizen. Ek desh ek pension
unmarried and single daughter ko family pension gujrat government nahi deti. parents ki death ke baad pension bandh kar dete he. central government me family pension unmarried daughter ko dete he. but Gujarat government family pension nahi dete. vo pension start karvaavo
jo beti parents ki care karne k liye sari umar unmarried rahti he unki age ho jane par usko kahi job bhi nahi milti vo parents ki care karne me uski life nikal jati he usko koi family pension nahi dete. parents ki death k baad vo pension bandh kar dete he guj. government . vo start karvaavo pension