पेंशनभोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण आदेश सरकार की तरफ से जारी किया गया है, आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि पेंशन हर महीना सुचारू रूप से पाने के लिये पेंशनभोगियो को लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होता है। पेंशनभोगियों को साल में एक बार अपने जीवित होने का प्रमाण देना होता है, उसी के लिए उनको हर साल एक बार लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होता है।
ऐसे में जिन पेंशनभोगियों की लाइफ सर्टिफिकेट की वैधता अवधि खत्म होने के पहले ही मृत्यु हो जाती है तथा मृत्यु की सूचना उनके परिवार द्वारा सही समय पर सरकार को नहीं दी जाती है तो ऐसे प्रकरणों में पेंशन का भुगतान होते रहता है और ये तब तक होता है जब तक लाइफ सर्टिफिकेट की वैधता रहती है।
सरकार द्वारा लिया गया निर्णय
इस प्रकार से देखा गया है की परिवार द्वारा पेंशनभोगियों की मृत्यु की सूचना सरकार को न देने के कारण पेंशनभोगी को अधिक भुगतान हो जाता है, इसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश राज्य शासन की तरफ से इस मुद्दे के ऊपर विचारपूर्वक निर्णय लिया गया और एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है।
पेंशनभोगी की मृत्यु की सूचना तुरन्त दे
इस आदेश में कहा गया है कि पेंशनभोगी के परिजन का यह दायित्व बनता है की पेंशनभोगी की मृत्यु की सूचना तत्काल संबंधित कोषागार को दें, यदि मृत्यु की सही समय पर सूचना कोषागार को प्राप्त नहीं होती है तो ऐसे में अगर पेंशन का अधिक भुगतान हो जाता है तो परिजन उस बैंक खाते से इस धनराशि को ना निकाले।
अधिक भुगतान की परिवार से होगी वसूली
इस आदेश में कहा गया है कि यदि धनराशि पेंशनभोगी के परिजन द्वारा निकाल लिया जाता है तो उसे तत्काल कोषागार के संज्ञान में लाये ताकि उसका समायोजन कराया जा सके। यदि ऐसा नहीं हो पाता है तो कोषागार को यह अधिकार होगा कि अधिक भुगतान की गई धनराशि की वसूली संबंधित जनपद के जिलाधिकारी के माध्यम से राजस्व बकाये की भांति कर लिया जाए।
पेंशनधारकों से लिया जाय अंडरटेकिंग
इसके साथ ही इस आदेश में कहा गया है की इन आदेशों के पहले निकाले गए पेंशन प्राधिकार पत्र के धारकों से इसके लिए अंडरटेकिंग प्राप्त कर ली जाए तथा इस अंडरटेकिंग को संबंधित पेंशनर की पत्रावली में सुरक्षित रख लिया जाए।
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