आपको बता दूँ कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमावली, 1972 को हटाते हुए केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमावली, 2021 को अधिसूचित किया है। केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 का नियम 50 किसी सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी की मृत्यु होने पर फैमिली पेंशन से संबंधित है।
25 वर्ष की आयु के बाद भी पेंशन मिलेगी
केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 50(9) के अनुसार अगर किसी मृतक सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी की अविवाहित या विधवा या तलाकशुदा पुत्री, जो अपनी आजीविका के लिए कमा नही रही है तो ऐसे में पच्चीस वर्ष की आयु पूरी होने के बाद भी या उसका विवाह होने तक या पुनर्विवाह होने तक, या जब तक कमाना प्रारम्भ ना कर दे, इसमे से जो भी पहले होगा उसके अधीन लाइफ टाइम कुटुंब पेंशन पाने के लिए पात्र है।
फैमिली पेंशन का नियम
सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी की मृत्यु के बाद सबसे पहले पत्नी को पेंशन मिलती है, अगर पत्नी नही है तो फैमिली पेंशन पच्चीस वर्ष की आयु से कम बच्चे को मिलेगी, अगर सरकारी कर्मचारी का कोई बच्चा दिव्यांग है तो सबसे पहले पेंशन उस बच्चे को देय होगी चाहे उसकी उम्र कितनी भी हो। अगर इसमे से कोई नही है तो 25 साल ऊपर के अविवाहित बेटी, तलाकशुदा बेटी, विधवा बेटी को पेंशन दी जा सकती है लेकिन उनको कुछ शर्तों को पूरा करना पड़ेगा।
आश्रित बेटी को मिलेगी पेंशन
25 वर्ष आयु पूरी होने के बाद भी अविवाहित या विधवा या तलाकशुदा पुत्री को पेंशन तभी मिलेगी जब वे सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी के जीवित रहते माता-पिता दोनों में से किसी एक के ऊपर पूरी तरह से आश्रित रही हो।
पेंशन मिलने का क्रम
जहां कोई मृतक सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी अपने पीछे पच्चीस वर्ष की आयु से अधिक एक से अधिक अविवाहित या विधवा या तलाकशुदा पुत्री को छोड़ जाता है, तो कुटुंब पेंशन उनके जन्म के क्रम में, प्रथमतः ऐसी पुत्री को देय होगी जो कुटुंब पेंशन पाने के लिए सभी शर्तों की पात्रता पूरा करती हो।
पेंशन सबसे पहले ज्येष्ठ पुत्री को मिलेगी, अगर ज्येष्ट पुत्री अपना विवाह या पुनर्विवाह होने तक अथवा अपनी आजीवका कमाने तक, जो भी पहले हो, कुटुंब पैशन के लिए हकदार होगी और ज्येष्ठ के विवाह या पुनर्विवाह होने पर या अपनी आजीविका उपार्जन प्रारम्भ करने पर या उसकी मृत्यु होने पर, अगली कनिष्ठ पुत्री कुटुंब पेंशन के लिए पात्र होगी।
विधवा पुत्री, तलाकशुदा पुत्री को इस प्रकार मिलेगी पेंशन
विधवा पुत्री की दशा में, उसके पति के मृत्यु सरकारी कर्मचारी या पैशनभोगी या कर्मचारी की पत्नी के जीवित रहते हुए होना चाहिये। तलाकशुदा पुत्री की दशा में, तलाक की याचिका कोर्ट में सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी या कर्मचारी की पत्नी के जीवित रहते हुए डाली गई हो, भले ही तलाक सरकारी कर्मचारी या कर्मचारी के पत्नी की म्रत्यु के बाद हुवा हो।
तलाक की याचिका कर्मचारी या उसकी पत्नी के जीवित रहते डाली गई हो
कुटुंब पेन्शन तलाकशुदा पुत्री को उसके तलाक की तारीख से तब देय होगी यदि सरकारी कर्मचारी या पैशनभोगी के जीवित रहते हुए सक्षम न्यायालय में तलाक की कार्यवाही दायर की गई थी किन्तु तलाक उनकी मृत्यु के पश्चात् हुआ।
ऐसे मामलों में, यदि सरकारी कर्मचारी या पैशनभोगी और उसके या उसकी पति या पत्नी की मृत्यु होने पर, कुटुंब के किसी अन्य पात्र सदस्य को, पुत्री के तलाक की तारीख से पूर्व कुटुंब पैशन संदेय हो गई हो, तो ऐसी तलाकशुदा पुत्री को कुटुंब पेशन तब तक शुरु नहीं की जाएगी जब तक कि उपरोक्त सदस्य कुटुंब पेंशन के लिए अपात्र न हो जाए या उसकी मृत्यु न हो जाए।
विभागों को कार्यवाई करने के लिए निर्देश
सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमावली, 2021 के अधीन किसी मृतक सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी की अविवाहित या विधवा या तलाकशुदा पुत्री को कुटुंब पैशन की मंजूरी से संबंधित उपरोक्त नियमो का सख्ती से अनुपालन करने हेतु इन्हें मंत्रालय/विभाग और उसके अधीन अभी कार्यालयों में पेंशन हितलाभी का निपटान इस प्रकार से किया जाय।
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मैं 31 अक्टूबर 2008 को सेवानिवृत्ति हुआ था तथा मेरी पेंशन से कटौती 3370 प्रतिमा करते हुए 15 साल तक करते हैं क्या मुझे भी पैसे वापस मिलते हैं क्या कृपया अवगत कराने का श्रम करें
अच्छी जानकारी दी आपने। साधुवाद।
सर 1 बात पूछना चाहता हूँ मेरे दादा जी की मृत्यु हो चुकी है उनकी जगह मेरे पापा को स्टेट में नौकरी मिल गई ओर जो मेरी भुआ जी है वो तलाकशुदा है 25 वर्ष की आयु से ही तो क्या उन्हें. दादा जी की पेंशन मिल सकती है क्या उनकी उमर अभी 58 साल की है