CGHS लाभार्थियों को शानदार तोहफा, खत्म हो गया बहुत बड़ा झंझट, बजट के पहले मोदी ने दी खुशखबरी की सौगात

केंद्र सरकार ने CGHS लाभार्थियों की परेशानी को देखते हुए रेफरल की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण संशोधन कर दिया है, 28 जून 2024 को केंद्र सरकार स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है, जिसमें रेफरल की प्रक्रिया को आसान बना दिया गया है। CGHS लाभार्थी इसको लेकर काफी परेशान रहते थे ऐसे में अब लाभार्थियों का बहुत बड़ा झंझट खत्म हो चुका है।

सरकारी अस्पताल में इनका समावेश

सरकारी अस्पताल की सूची में अब सभी एम्स (AIIMS), टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल को शामिल किया गया है। इसके अलावा जितने भी सरकार के अधीन चिकित्सा इंस्टिट्यूट हैं सभी को सरकारी अस्पताल में गिना जाएगा। पहले इनको गवर्नमेंट की कैटेगरी में नहीं लिया गया था लेकिन अब बदलाव करते हुए इनको सरकारी अस्पताल के रूप में गिना जाएगा। CGHS लाभार्थीयो का ट्रीटमेंट इन हॉस्पिटलों में CGHS के दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाएगा।

प्राइवेट सूचिबद्ध अस्पताल में ट्रीटमेंट की प्रक्रिया

केंद्र सरकार ने CGHS लाभार्थियों की परेशानी को देखते हुए CGHS से सूचीबद्ध प्राइवेट हॉस्पिटलों में इलाज की प्रक्रिया को आसान बना दिया है, लाभार्थियों की कठिनाई को देखते हुए अब नियम में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं।

विशेषज्ञ से परामर्श के लिए एक ही रेफरल काफी

पहले के नियम के अनुसार लाभार्थी या उनके परिवार को CGHS से सूचिबद्ध प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराने के लिए CGHS Wellness Centre से रेफरल लेना पड़ता था जिसकी वैधता 1 महीने की होती थी, 1 महीने की वैधता खत्म होने के बाद आगे का ट्रीटमेंट कराने के लिए फिर से CGHS Wellness Centre के CMO से रेफरल लेना पड़ता था लेकिन अब इसका झंझट खत्म हो गया है। अब रेफरल की वैधता 3 महीने तक रहेगी।

इस अवधि में कुल 6 परामर्श की अनुमति

इस अवधि के दौरान, लाभार्थी दो और स्पेशलिस्ट से परामर्श ले सकते है, यानी कुल तीन स्पेशलिस्ट से परामर्श लिया जा सकता है। कुल 3 महीने की इस अवधि के दौरान लाभार्थी को अधिकतम 6 परामर्श की अनुमति दी जाएगी।

सूचीबद्ध प्राइवेट अस्पताल में ट्रीटमेंट और जांच

CGHS द्वारा रेफरल के बाद सूचीबद्ध प्राइवेट अस्पताल के स्पेशलिस्ट द्वारा जांच की सलाह और उपचार की प्रक्रिया इस प्रकार से की जाएगी।

रेफरल की जरूरत नही

CGHS द्वारा एक बार रेफरल मिल जाने पर सूचिबद्ध प्राइवेट अस्पताल में इलाज के लिए बार-बार रेफरल की जरूरत नही पड़ेगी। स्पेशलिस्ट द्वारा जारी सलाह के अनुसार, शुरूवाती रेफरल जारी होने की तारीख से 3 महीने की वैधता अवधि के भीतर, CGHS से किसी और रेफरल की आवश्यकता नहीं होगी। 

नियमित सूचीबद्ध जांच और अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं होने वाली छोटी प्रक्रियाओं के लिए भी CGHS से रेफरल की जरूरत नही होगी।

इसके लिए रेफरल जरूरी

CT Scan,  MRI Scan, PET Scan और 3,000/- रुपये से अधिक की लागत वाली किसी भी अन्य जांच के लिए CGHS से रेफरल की आवश्यकता होगी और रेफरल 3 महीने तक वैलिड रहेगा।

इसी प्रकार, अस्पताल में प्रवेश की आवश्यकता वाली किसी भी प्रक्रिया के लिए CGHS के चिकित्सा अधिकारी से ‘रेफरल’ की आवश्यकता होगी, जो 3 महीने के लिए वैध होगा।

इन CGHS लाभार्थियों के लिए विशेष प्रावधान

किसी भी कंसल्टेशन, जांच और उपचार की प्रक्रियाओं का फायदा उठाने के लिए अब आयु सीमा घटाकर 70 वर्ष कर दी गई है पहले यह आयुसीमा 75 वर्ष थी जिसको घटाके 70 साल कर दिया गया है। यानी कि पहले 75 साल के ऊपर के लाभार्थियों को जो भी फायदा मिलता था अब वो 70 साल से ही मिलेगा।

टेली-परामर्श की सुविधा

ऐसे लाभार्थी ई-संजीवनी 2.0 पोर्टल के द्वारा एप्पोइंटमनेट ले सकते है इसके साथ मे इनके लिए (https://esanjeevani.mohfw.gov.in/) के माध्यम से टेली-परामर्श की सुविधा उपलब्ध है।

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11 thoughts on “CGHS लाभार्थियों को शानदार तोहफा, खत्म हो गया बहुत बड़ा झंझट, बजट के पहले मोदी ने दी खुशखबरी की सौगात”

  1. Autonomous Bodies Pensioners (Central Government) should also be considered as equivalent to Central Government Government Pensioners.

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    • रेफरल करवाने की कष्टप्रद कठिनाई से निजात दिलाने के नाम पर आयु सीमा को 75 _से घटाकर 70 करना ना काफी है। इसे 60 वर्ष अथवा अधिकतम 65 वर्ष किया जाना ही वृद्धजनों के लिए सही मायनों में मददगार होगा। यह एक सच्चाई है कि प्रथम तो रेफरल करवाने की सुविधा मात्र कुछ बड़े शहरों में ही सुलभ होने के कारण वृद्ध जनों को दूरस्थ गांवों से उन सेंटर्स शहर पर जाना होता है, जहां कि सीजीएचएस के डॉक्टर्स बैठते है, वहीं दूसरी ओर बिना किसी सहायक के वृद्धजन जा भी नहीं पाते हैं। इलाज हेतु वृद्धजनों के इधर_उधर के चक्कर खाते रहने से परेशानी बढ़ी हुई रहती है।

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  2. Sir / Madam,
    I, Ramesh Chandra is successfully registered with Sanjeevani but when trying to my wife, it says that ‘ this number exists’.
    Pl advice how to register me wife, Mrs Shashi Chandra for referral.
    Regards,

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  3. महोदय जि स्वाथ्य विभाग को जमीनी हकीकत नही पता अभी भी केंद्रीय कर्मचरियी का 50 साल बाद भीcghs कार्ड नही बना है ।आदेश देना और बात है आदेश का पालन हो रहा है या नही फीड बेक कर्मचारियो से लेना अलग बात है जिसमे की स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा हमारे नर्मदापुरम mp के विधयक को करीब चार महीने पहले cghs कार्ड बनाने हेतु डिस्पेंसरी खोलने का आदेश दिया गया था पर आज तक यानी अभी तक इस बारे में कोई रिपोर्ट नही है इसलिए chgs कार्ड नही बना क्या मंत्रालय ने इस बारे फीड बेक लिया ? नही ना लिया होता तो क्या कार्ड नही बना होता । (1) cghs हॉस्पिटल सरकार द्वारा दिया गया बहुत ही कम पैकेज के अनुसार इलाज से मना कर देते है ( 2 ) डॉक्टर पेसेंट से डायरेक्ट बात ही नही करते । ( 3) कई cghs हॉस्पिटल ने इन सुविधाओं को बंद कर दिया है जिसे govt को जानकारी लेने चाहिए । साफ साफ आदेश हो जो भी खर्च आ रहा है उसे cghs उठाएगी ओर तुरंत प्राइवेट हॉस्पिटल को पैसा देगी कई सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल में लेज़र जैसी सुविधा नही है या उनकी रिव्वु खराब है महोदय जी नागपुर रेलवे स्टेशन के बाहर max cghs हॉस्पिटल का बोर्ड है उसमें जो no दिया है वो कई लोगो से नही लगा ” 07127120000″ आप लगा कर देखे की कैसे आप संपर्क कर पाए या नही । हम तो इस no से संपर्क नही कर पाए धन्यवाद।

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  4. सुविधा को सरल बनाने के लिये आवश्यक सूचना प्रविधि के साथ सी जी एच एस सेंटर भी सहयोगी बनकर सहयोग करे ।

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  5. I appreciate the latest modifications in the rules for CGHS pensioners, my advice to them try to understand rules rather just criticize for the sake of criticism.

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  6. At almost every facility points say WC or Empanelled hospital available to cghs patient probably Doctors are not ready to spare time appropriately say very less time and actual procedures are handed over to other staff(unskilled/skilled?)to carry out procedures understood by patient himself in his interest for safety purpose etc. Issue is this.

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  7. Cghs wilness centre नाम मात्र है
    क्या पहले 150km जा के रेफरशिप लेने के बाद इलाज करवाना होगा

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  8. When we go to collect Indented medicine ,we are told to come before 12.00 whereas WCs are open till 1400 hrs

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