सुप्रीम कोर्ट ने कहा किे वन रैंक, वन पेंशन (OROP) योजना, भारतीय सेना के पूर्व सैनिकों की सेवा के प्रति सम्मान और समानता का प्रतीक मानी जाती थी, लेकिन यह अब एक कड़वा मजाक बन चुकी है। पिछले 51 वर्षों से OROP का मुद्दा एक के बाद एक सरकारों द्वारा घसीटा जा रहा है, चाहे वह 1973 में इंदिरा गांधी की सरकार हो या 2024 में नरेंद्र मोदी की सरकार। हर सरकार ने पूर्व सैनिकों के सम्मान और अधिकारों के साथ समझौता किया है।
हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को सेना के रिटायर्ड नियमित कैप्टनों को “वन रैंक, वन पेंशन” (OROP) योजना के अनुसार पेंशन का भुगतान न करने पर कड़ी फटकार लगाई। जज संजीव खन्ना और आर महादेवन की बेंच ने सरकार को 14 नवंबर 2024 तक का अंतिम अवसर दिया है ताकि वह इस योजना के तहत रिटायर्ड अधिकारियों की पेंशन से संबंधित विसंगतियों को सुलझा सके।
सुप्रीम कोर्ट ने याद दिलाया OROP योजना का उद्देश्य
OROP योजना का उद्देश्य सभी रिटायर्ड सैनिकों को उनके सेवाकाल के अनुसार वेतन में समानता लाना है। यह योजना हर 5 साल पर संशोधन के साथ लागू होनी चाहिए। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि कोच्चि बेंच द्वारा छह विसंगतियों की पहचान की गई है, जिन्हें सुलझाने की जरूरत है, लेकिन सरकार ने अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है। सरकार इस मुद्दे पर उदासीन क्यो है?
OROP को लेकर कोर्ट ने सभी सरकारो को लिया आड़े हाथ
सुप्रीम कोर्ट ने कहा किे OROP का मुद्दा पिछले 51 वर्षों से चला आ रहा है। 1973 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार से लेकर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार तक, चाहे जो भी पार्टी सत्ता में रही हो, भारतीय सरकार ने पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों की गरिमा के साथ खिलवाड़ किया है। आधी सदी बीत चुकी है, लेकिन अभी तक कोई भी सरकार OROP को पूरी तरह से लागू नहीं कर पाई है और अभी भी अदालत से समय मांग रही है।
पूर्व सैनिकों की स्पष्ट है मांग
सुप्रीम कोर्ट ने कहा किे पूर्व सैनिकों की मांग स्पष्ट है – रिटायर्ड सैनिकों का वेतन नियमित सेवा में कार्यरत सैनिकों के बराबर लाया जाए। विडंबना यह है कि 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय सेना द्वारा दी गई अभूतपूर्व जीत के बावजूद, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने गरीब सैनिकों की पेंशन को 70% से घटाकर 50% कर दिया, जबकि नौकरशाहों की पेंशन को 30% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया।
सिविल सेवकों और सैनिकों के बीच अंतर
सुप्रीम कोर्ट ने कहा किे सरकारी सेवा में काम करने वाले सिविल कर्मचारियों के लिए, सेवानिवृत्ति की आयु 60 साल तक होती है। लेकिन जनता को शायद यह नहीं पता कि सशस्त्र बलों में 99% से अधिक सैनिक और निचले रैंक के अधिकारी, जिनकी सेवा की सबसे अधिक आवश्यकता होती है, 35 से 40 वर्ष की उम्र में सेवानिवृत्त हो जाते हैं, जबकि अधिकारियों के लिए यह उम्र 54/56 वर्ष होती है।
1986 में रैंक पे का कार्यान्वयन
1986 में, राजीव गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस (I) सरकार ने रैंक पे को लागू किया, जिसने कैप्टन से ब्रिगेडियर और वायुसेना और नौसेना के समकक्षों का बेसिक वेतन घटा दिया, जिससे उनकी तनख्वाह सिविल और पुलिस अधिकारियों के बेसिक वेतन के मुकाबले कम हो गई। 2008 में, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने रैंक पे की अवधारणा को हटाकर ग्रेड पे को लागू किया, जिसने असमानताओं को दूर नहीं किया। मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने NFU को लागू किया, जिससे सभी सिविल सेवकों को उच्चतर पदों पर प्रोन्नति न होने की स्थिति में भी उच्चतर वेतनमान पर जाने की अनुमति मिल गई। लेकिन रक्षा सेवाओं को OROP और NFU दोनों से वंचित रखा गया।
कोश्यारी समिति की सिफारिशें
2011 में यूपीए सरकार ने कोश्यारी समिति की नियुक्ति की, जिसने OROP की वैधता पाई और इसके कार्यान्वयन की सिफारिश की। 2013 के आम चुनाव से पहले, कांग्रेस ने जल्दबाजी में 500 करोड़ रुपये की छोटी राशि आवंटित की, जो कि आवश्यक राशि से बहुत कम थी। 2013 लोकसभा चुनाव से पहले, बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार और वर्तमान प्रधानमंत्री, नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के रेवाड़ी में एक बड़ी चुनावी रैली में OROP को लागू करने का वादा किया था। प्रधानमंत्री बनने के बाद, 2014 में सियाचिन ग्लेशियर पर दिवाली के मौके पर, उन्होंने सैनिकों से कहा, “मेरे भाग्य में था कि OROP को पूरा किया गया।”
OROP की अधूरी कहानी
एक साल के इंतजार के बाद, मोदी ने विवादास्पद रूप से कहा कि OROP की परिभाषा अभी भी तय की जानी है। तब से लेकर अब तक, इस मुद्दे का पूरा समाधान नहीं हो सका है। सही कार्यान्वयन अभी तक अधर में लटका हुआ है और कोई भी राजनीतिक दल इस मुद्दे को सुलझाने के लिए पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के पक्ष में कोई रुचि नहीं दिखा रहा है। हर बार भुगतान से पहले, सरकार की ओर से कुछ न कुछ बाधा उत्पन्न की जाती है। संघर्ष के समय में सैनिकों के मनोबल के साथ खिलवाड़ करना बेहद खतरनाक साबित हो सकता है।
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OROP given partially and NFU not at all given, although I retired on 01 February 1995 from IAF as Group Captain.
As mentioned