NPS से आच्छादित उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के ऐसे सरकारी कर्मचारी जिनके भर्ती के विज्ञापन पुरानी पेंशन बन्द होने के पहले निकले थे और उस विज्ञापन के आधार पर उनकी भर्ती हुई थी, भले ही उनकी जॉइनिंग 1 अप्रैल 2005 के बाद की हो, तो ऐसे कर्मचारियो को पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश राज्य शासन की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है।
अभी तक क्या था नियम
उत्तर प्रदेश राज्य वित्त विभाग के द्वारा दिनांक 28 मार्च 2005 को यह प्रावधान किया गया था कि राज्य सरकार की सेवा में और ऐसे समस्त शासन के नियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं और शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं. जिनमें पेंशन योजना लागू है और उनका वित्त पोषण राज्य सरकार की निधि से किया जाता है, तो दिनांक 1 अप्रैल, 2005 अथवा उसके पश्चात नवनियुक्त कर्मचारी NPS से आच्छादित होंगे।
पुरानी पेंशन का फायदा देने की माँग
ऐसे कर्मचारी जिनकी भर्ती के विज्ञापन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की अधिसूचना की तारीख अर्थात दिनांक 28.03.2005 के पहले निकाला गया था और उस विज्ञापन के अनुसार उनकी नियुक्ति हुई, भले ही 01.04.2005 को अथवा उसके पश्चात सेवा में कार्यभार ग्रहण किया गया था तो ऐसे कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित करने हेतु विभिन्न्न अभ्यावेदन निरन्तर शासन को प्राप्त होते रहे थे।
केंद्र सरकार ने दिया फायदा
केन्द्र सरकार के द्वारा दिनांक 03.03.2023 को एक आदेश जारी किया गया जिसमें कहा गया कि केंद्र सरकार के अंतर्गत ऐसे कर्मचारी जिनकी भर्ती के विज्ञापन 1 जनवरी 2004 के पहले निकले थे और उस विज्ञापन के आधार पर उनकी भर्ती हुई थी, भले ही उन्होंने जॉइनिंग बाद में की तो ऐसे कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का फायदा केंद्र सरकार ने दिया।
न्यायालयों के निर्णय के बाद राज्यसरकार का फैसला
इस संबंध में न्यायालयों के निर्णयों और केन्द्र सरकार के दिनांक 03.03.2023 के आदेशानुसार अब उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा गहन विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि 28 मार्च 2005 के पहले जिनके भर्ती के विज्ञापन निकाले गए थे और उस विज्ञापन के आधार पर उनकी भर्ती हुई थी, चाहे उनकी जोइनिंग 1 अप्रैल 2005 के बाद हुई हो तो ऐसे कर्मियों को पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाएगा।
इनको मिलेगा लाभ
28 मार्च 2005 के पहले विज्ञापन के आधार पर भर्ती सभी कार्मिको को इसका लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार के कार्मिकों एवं परिषदीय विद्यालयों/शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं/राज्य सरकार द्वारा अनुदानित स्वायत्तशासी संस्थाओं, जिनमें पेंशन योजना लागू रही है और जिनका वित्त पोषण राज्य सरकार की निधि से किया जाता है, तो ऐसे सभी कार्मिकों को पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाएगा।
उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनिफिट्स रूल्स, 1961 के अधीन कवर किए जाने के लिए एक बार विकल्प दिया जाएगा।
जरूरी निर्देश
(1) कर्मचारियो द्वारा विकल्प प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31.10.2024 होगी। प्रस्तुत किया गया विकल्प अंतिम तथा अपरिवर्तनीय होगा।
(2) यदि कर्मचारी, उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनिफिट्स रूल्स, 1961 के अधीन कवर किए जाने के लिए शर्तों को पूरा करता है. तो इस संबंध में प्रशासकीय विभाग के अनुमोदन के उपरान्त आवश्यक आदेश नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा दिनांक 31.03.2025 तक निर्गत कर दिये जायेंगे तथा आदेश निर्गत होने के अगले माह के वेतन से अभिदाता अंशदान तथा नियोक्ता अंशदान की कटौती बंद कर दी जायेगी।
(3) जिन कर्मचारियों द्वारा पुरानी पेंशन योजना का वरण किया जाता है, उनके राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली खाते दिनांक 30.06.2025 से बन्द कर दिये जायेंगे।
(4) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अन्तर्गत खातों में जमा कर्मचारियों का अंशदान व्यक्ति के सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) खाते में जमा किया जायेगा।
(5) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के अन्तर्गत खातों में जमा सरकारी अंशदान राजकोष में जमा के अन्तर्गत से किया जायेगा।
(6) ऐसे सभी कर्मचारी जो विकल्प का प्रयोग करने के लिए पात्र है परन्तु निर्धारित तिथि तक इस विकल्प का प्रयोग नहीं करते हैं, वे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) द्वारा कवर किए जाते रहेंगे
आदेश के प्रति डाउनलोड करें
मध्य प्रदेश 1998 शिक्षा कर्मी को भी उनका हक मिलना चाहिए।#OPS
1998 शिक्षा कर्मी बिना पेंशन के रिटायर हो रहे हैं।जय श्री राम
मध्य प्रदेश 1998 शिक्षा कर्मी बिना पेंशन के रिटायर हो रहे हैं।
1998 शिक्षा कर्मी को भी उनका हक मिलना चाहिए।#OPS सीता राम
Include Himachal Pradesh Employee.
2007 me जिनका सर्विस रेगुलर हो गया है क्या उनको भी पुराना पेंशन लागू होगा या नहीं ,,बताने का कष्ट करे
Yes bilkul. Milna chahiye
जिनका 2006में जो विदालय अनुदान में आए थे उनको पुरानी पेंशन मिलेगा की नही
Uttrakhand govt ko bhi jaldi faisla lena chahiye