सरकारी कर्मचारी का परिवार इसको लेकर असमंजस में रहता है कि सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर परिवार को क्या-क्या मिलता है, इसके साथ ही पेन्शन पाने के लिए कार्रवाई कैसे करनी पड़ेगी, तो इस लेख के माध्यम से आपके सारे कन्फ्युजन को दूर किया जाएगा।
सरकारी कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु होने पर कुटुंब को निम्नलिखित हितलाभ प्रदान किए जाते हैं:
सेवा के दौरान मृत्यु होने पर कुटुंब को मिलनेवाले लाभ
(क) केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 (OPS) के अधीन कवर किए गए सरकारी कर्मचारियों के लिए:
जिन सरकारी कर्मचारियो की भर्ती 1 जनवरी 2004 के पहले हुई है, तो उनको पुरानी पेन्शन योजना के तहत फायदे दिये जाते है, अगर ऐसे सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होती है तो उनके परिवार को निम्नलिखित लाभ मिलते हैं।
(i) कुटुंब पेंशन (Family Pension)
(ii) मृत्यु उपदान (Death Gratuity)
(iii) सामान्य भविष्य निधि के तहत संचय
(iv) अवकाश नकदीकरण (EL, HPL Encashment)
(v) केंद्रीय सरकार कर्मचारी समूह बीमा योजना (CGEGIS)
(vi) केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (CGHS) या नियत चिकित्सा भत्ता (FMA)
(ख) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के अंतर्गत कवर किए गए सरकारी कर्मचारियों के लिएः
जिन सरकारी कर्मचारियों की भर्ती 1 जनवरी 2004 के बाद हुई है तो ऐसे कर्मचारियो को NPS लागू है, अगर उनकी मृत्यु होती है तो उनके परिवार को निम्नलिखित लाभ दिए जाते हैं।
(i) विकल्प या डिफॉल्ट विकल्प के अनुसार, एनपीएस के अंतर्गत संचित पेंशन धन या सीसीएस (पेंशन) नियमावली, 1972 के अधीन कुटुंब पेंशन का हितलाभ,
(ii) मृत्यु उपदान,
(iii) अवकाश नकदीकरण,
(iv) केंद्रीय सरकार कर्मचारी समूह बीमा योजना (सीजीईजीआईएस)
(v) केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस)
लाभ प्राप्त करने के लिए परिवार द्वारा भरे जाने वाले आवश्यक दस्तावेज
(i) कुटुंब पेंशन केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली के प्रपत्र 14 में दावा,
(ii) मृत्यु उपदान केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली के प्रपत्र 12 में दावा,
(iii) छुट्टी नकदीकरण, केंद्रीय सरकार कर्मचारी समूह बीमा योजना (सीजीईजीआईएस) और सामान्य भविष्य निधि के लिए किसी प्रपत्र या आवेदन की आवश्यकता नहीं है।
(iv) केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा विहित प्रपत्र,
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए कुटुंब पेंशन और मृत्यु उपदान का प्रक्रमण ‘भविष्य‘ सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाता है। अन्य हितलाभ कार्यालयाध्यक्ष द्वारा स्वीकृति के बाद पात्र सदस्यों को प्रदान किए जाते हैं।
पेंशन और डेथ ग्रेच्युटी पाने के लिए लगनेवाले दस्तावेज
सरकारी कर्मचारी की सेवा में रहते हुए मृत्यु होने पर पेंशन और डेथ ग्रेच्युटी के लिए निम्नलिखित दस्तावेज माँगे जाते हैं:
(क) कुटुंब पेंशन के लिएः
(i) सरकारी कर्मचारी का मृत्यु प्रमाणपत्र
(ii) दावेदार का स्थायी खाता संख्या (पैन) (फोटोकॉपी)
(iii) दावेदार के एकल धारक बैंक खाते के ब्यौरे,
(iv) पते का प्रमाण,
(v) पासपोर्ट आकार का फोटो (दो)
(vi) दावेदार के दो नमूना हस्ताक्षर,
(vii) कद और वैयक्तिक पहचान के ब्यौरे,
(viii) संपर्क के ब्यौरे (मोबाइल नंबर और ईमेल (यदि कोई हो)
(ख) डेथ ग्रेच्युटी के लिए
(i) सरकारी कर्मचारी का मृत्यु प्रमाणपत्र,
(ii) नामिती (यों) के बैंक खाते के ब्यौरे,
(iii) दावेदार का स्थायी खाता संख्या (पैन) (फोटोकॉपी),
(iv) प्रत्येक नामिती के लिए अलग दावा
(ग) अन्य हितलाभों के लिए (छुट्टी नकदीकरण, सीजीईजीआईएस, जीपीएफ)-
(i) मृत्यु प्रमाणपत्र,
(ii) दावेदार के बैंक खातों के ब्यौरे
दावेदार से उपरोक्त दस्तावेजों की अभिप्राप्ति होने पर अवकाश नकदीकरण और जीपीएफ हितलाभ तुरंत संस्वीकृत किए जा सकते हैं।
कुटुंब पेंशन और डेथ ग्रेच्युटी मंजूर करने के लिए दावे की प्रक्रिया
‘भविष्य’ सॉफ्टवेयर के तहत, कार्यालयाध्यक्ष का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह पात्र सदस्य/नामित व्यक्ति को कुटुंब पेंशन और मृत्यु उपदान मंजूर करे। कार्यालयाध्यक्ष, पात्र सदस्य से प्रपत्र 14 और प्रपत्र-12 में या व्यक्तिगत रूप से जानकारी प्राप्त करेगा और अपने लॉग-ईन और पासवर्ड के माध्यम से ‘भविष्य’ पोर्टल में ब्यौरे भरेगा। वह फोटो, हस्ताक्षर, प्रमाणपत्रों आदि सहित सभी आवश्यक दस्तावेज भविष्य सॉफ्टवेयर में अपलोड करेगा।
कार्यालयाध्यक्ष भविष्य सॉफ्टवेयर प्रणाली के माध्यम से सभी दस्तावेजो को online वेतन और लेखा कार्यालय (PAO) को अग्रेषित करेगा। इसके साथ सभी दस्तावेजो को भौतिक रूप से हस्ताक्षरित करके वेतन और लेखा कार्यालय (PAO) को भेजेगा।
वेतन और लेखा कार्यालय (PAO) सभी चीज़ों को चेक करेगा और इसे विशेष मुहर प्राधिकार (एसएसए) जारी करने के लिए केंद्रीय वेतन और लेखा कार्यालय (CPAO) को अग्रेषित करेगा। वेतन और लेखा कार्यालय डेथ ग्रेच्युटी का भुगतान करेगा और पीपीओ की हस्ताक्षरित प्रति CPAO को भेजेगा। इसके बाद CPAO फैमिली पेंशन के भुगतान के लिए बैंक को सूचना भेजेगा।
प्रोविजिनल पेंशन का भुगतान
यह प्रक्रिया जब तक पूरी नही हो जाती तब तक प्रोविजिनल पेंशन का भुगतान किया जाएगा। वेतन एवं लेखा कार्यालय (PAO) कार्यालयाध्यक्ष द्वारा जारी किए गए संस्वीकृति आदेश के आधार पर, सेवा पुस्तिका सहित कोई अन्य दस्तावेज मांगे बिना प्रोविजिनल कुटुंब पेंशन जारी करेगा। प्रोविजिनल कुटुंब पेंशन के रूप में कर्मचारी के बेसिक वेतन का 50% पेंशन + DA हर महीना दिया जाएगा। ये तब तक दिया जाएगा जब तक फाइनल पेंशन नही मिल जाती। फाइनल पेंशन भुगतान होते ही प्रोविजिनल पेंशन बन्द कर दी जाएगी।
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