केन्द्रिय कर्मचारियो के लिए DOPT ने जारी किए दिशा-निर्देश, सभी केन्द्रिय कर्मचारी ध्यान दे!

DOPT द्वारा केन्द्रिय सरकारी कर्मचारियों के छुट्टी व पेंशन को लेकर कुछ दिशानिर्देश जारी किए गए है जो कि हर केन्द्रिय कर्मचारी को जानना बेहद ही जरूरी है। तो चलिए हर खबर को बारीकी से जान लेते है।

केन्द्रिय सरकारी कर्मचारियों को 42 दिन का विशेष अवकाश

अगर कोई केंद्रीय सरकारी कर्मचारी अपना अंग दान करता है तो अब उनको 42 दिन की विशेष छुट्टी प्रदान की जाएगी। यह छुट्टी अस्पताल में भर्ती होने वाले दिन से एक बार में ही ली जाएगी. सरकारी चिकित्सा अधिकारी की सिफारिश पर छुट्टियों के लचीलेपन की अनुमति दी जा सकती है। अंगदान से संबंधित उपचार जहां तक संभव हो किसी अधिकृत अस्पताल से ही किया जाएगा। अधिकृत अस्पताल से मतलब है कि वह अस्पताल केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (CGHS) के अंतर्गत सरकारी अथवा निजी अस्पताल के रूप में परिभाषित किया गया हो।

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महिला सरकारी कर्मचारी को 60 दिन का विशेष मातृत्व अवकाश

जन्म के तुरंत बाद अगर बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो ऐसे में केंद्रीय सरकारी महिला कर्मचारी को 60 दिन का विशेष मातृत्व अवकाश प्रदान किया जाएगा। जन्म के तुरंत बाद बच्चे की मृत्यु होने के कारण माता को मानसिक आघात लगता है जिसके कारण उनके जीवन में दुरगामी प्रभाव पड़ता है, उसको ध्यान में रखते हुए ऐसी महिला सरकारी कर्मचारियों को अब 60 दोनों का विशेष मातृत्व अवकाश प्रदान किया जाएगा।

इसका लाभ एक महिला केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 2 से कम जीवित बच्चों और किसी अधिकृत चिकित्सालय में प्रसव होने पर मिलेगा। महिला केंद्रीय कर्मचारियों द्वारा अगर मातृत्व अवकाश का लाभ नहीं लिया गया है तो जन्म उपरांत शिशु की तुरंत मृत्यु की तारीख से 60 दिनों तक का विशेष मातृत्व अवकाश प्रदान किया जाएगा।

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रक्तदान करने पर 1 दिन की विशेष छुट्टी

केंद्रीय कर्मचारियों को रक्तदान करने पर 1 दिन की विशेष छुट्टी मिलेगी। यह छुट्टी सिर्फ उसी दिन मिलेगी जिस दिन ब्लड डोनेशन किया जाएगा। सभी प्रकार के ब्लड डोनेशन पर यब लाभ मिलेगा। एक कर्मचारी को ब्लड डोनेशन के लिए एक साल में चार बार छुट्टी दी जा सकती है।

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महिला सरकारी कर्मचारी के बच्चो को मिलेगी पेंशन

महिला केंद्रीय सरकार कर्मचारी अब अपने पति के जिंदा रहते हुए भी अपने बच्चों को पेंशन के लिए नॉमिनी बना सकती है केंद्र सरकार ने पारिवारिक कलह आदि को देखते हुए महिला सरकारी कर्मचारियों को शानदार तोहफा दिया है, अब महिला सरकारी कर्मचारी अब अपने बच्चों को पेंशन के लिए नॉमिनी बना सकती है। पति के जिंदा रहते हुए भी महिला सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद उनके बच्चो को पेंशन दी जाएगी।

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15 thoughts on “केन्द्रिय कर्मचारियो के लिए DOPT ने जारी किए दिशा-निर्देश, सभी केन्द्रिय कर्मचारी ध्यान दे!”

  1. Sarkari karamchari naraj, Corona me duty kerne walo se regular karne ka wada khilafee, Supreme Court ke orders ke baad bhi sarkari karamchari ko labh se vanchit rakhna, Supreme Court ke orders ke bavajood contractual staff ko regular na karna, yuwa verg ke sath khilwad, Sarkari naukari me 8-10 hazar per contractor ke through yuwako se kaam kerwana. Contractors se yuwako shoshan kerwana,

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    • Ye koi nahi sochata hai, kya contractual employees ki family nahi hoti. 5-10 sal se kam kar rahe hai. Woh eligible honge tabhi to continue kam kar rahe hai. Koi hai jo contractual employees ke bare sochega

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      • Yeh to tabhi sochna tha na jab aapko contract per job mil raha tha…aap wah na karke permanent job ki tayari karte…ab jab aapko wah mil gaya hai to aapko tension ho rahee hai…

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      • Yes
        22 year Tak education reimbursement divyangjan ko valid hai but divyangjan ko life long rehabilitation centre/ hostel needed
        To 22 years Tak education allowance reimbursement ke bad severe divyangjan ko hostel mei rakhne ke liye life long permissions honi chahiye
        Kyoki Delhi mei koi rehabilitation centre divyangjan ko rakhne ke liye nahi hai ya costly hai
        Isliye 22 years limitation needs to be removed for education reimbursement for divyangjan in severe case
        Kyoki ma baap ke marne ke bad divyangjan ko kon dekhega

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  2. Contractual emloyees jo 5-10 sal se apni seva de rahe hain unhey regarlise karney ke bare mai Sarkar ko dhyan dena chahiye. Unkey bhi parivar hai jo aas lagaye baithe hai.

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  3. What about private college teachers. No leave no increments no promotion only mental harassment. Bt we have family and responsibilities so are doing without any if & bt. Please proper rules for private college owners. We have relevant work experience bt always questions about phd. If we have no salary no security so how can we do & how afford phd fees. Please listen our voice.

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  4. यदि केंद्रीय महिला कर्मचारी की मृत्यु के बाद पेंशन बछो को मिलेगी। इसमें कोई कंडीशन है कट है तो बताइए। जैसे लड़का 25 वर्ष क्रॉस कर चुका है और उसे प्राइवेट मव जॉब है। अभी इस बारे में बताइए।

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  5. कोरोना काल मे मृत सरकारी कर्मचारी के आश्रित को अनुकम्पा नियुक्ति 5 प्रतिशत के बन्धेज के कारण नही दी जा रही है।कोरोना महामारी एक विशेष आपदा थी जिसमे कर्मचारी ड्यूटी करते हुए संक्रमित हुआ और उसकी मृत्यु हो गई।आज उसका परिवार आर्थिक परेशानी में आ गया है।विभाग कहता है कि विभाग में स्वीकृत पद के 5 प्रतिशत पर ही अनुकम्पा की नियुक्ति होगी।इस विशेष परिस्थिति के लिए 5प्रतिशत के बन्धेज को समाप्त करके कोरोना काल मे ड्यूटी पर मृत केंद्रीय कर्मचारी के आश्रित को अनुकम्पा नौकरी नही देना उस परिवार के साथ घोर अन्याय है।इसे शीघ्र किया जाना चाहिए

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  6. महिलाओ को सुविधाएं देने लिए धन्यवाद, CCL की छुटियो को भी पूरा दिया जाना चाहिए,किसी प्रकार का वेतन नही काटना चाहिए, क्योंकि कई माताओ के पास EL उतनी नही है, वह बच्चो के परीक्षा के लिए छुट्टी ले सके एवं अधिकारी भी छुट्टी देने मे आना कानी करते है ,एवं अन्य कई कारण होते है ,महिलाए मानसिक तनाव के साथ बच्चो को पढाती है, क्योकि पिता पाईवेट कर्मचारी होते है, इसलिए यह निवेदन है कि CCL leave पूरी दे.

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  7. 1. Pension given at present is 50 percent of basic salary, it be increased to 100% or 75%.
    2. The private college or university rules should be to that of Central university and salary n promotion , leave , as per UG C norms.

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