सरकारी नियमों के अनुसार फिक्स मेडिकल अलाउंस (FMA) केंद्र सरकार के सिविल पेंशनभोगियों, फैमिली पेंशनभोगियों को मिलता है जो केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (CGHS) के तहत कवर नही किये गए क्षेत्र में रहते हैं साथ ही ऐसे पेंशनभोगी जो CGHS के तहत ओपीडी का लाभ नहीं उठाते तो ऐसे पेंशनभोगियों को मासिक पेंशन के तौर पर फिक्स मेडिकल अलाउंस का फायदा दिया जाता है।
NPS के तहत अभी केवल इनको मिलती है FMA
एनपीएस के तहत ऐसे कर्मचारी जो सेवा के दौरान विकलांग हो गए हैं या जिनकी मृत्यु हो गई है तो ऐसी कर्मचारियों के परिवार को फिक्स मेडिकल अलाउंस ( FMA ) का फायदा दिया जाता है।
अब सभी NPS पेन्शनधारको को मिलेगा
अब केंद्र सरकार ने एक इंपॉर्टेंट सर्कुलर जारी किया है, जिसमें कहा है कि NPS के तहत जो कर्मचारी 10 साल की न्यूनतम सेवा पुरी करके रिटायर होते हैं तो ऐसे पेंशनधारकों को भी फिक्स मेडिकल अलाउंस का फायदा दिया जाएगा। ऐसे NPS के तहत रिटायर्ड कमी जो CGHS Wellness Centre से बाहर निवास करते हैं तो उनको फिक्स मेडिकल (FMA) अलाउंस का फायदा मिलेगा अगर वह CGHS के तहत ओपीडी सुविधा का लाभ लेना चाहते हैं तो उनको CGHS OPD सुविधा का लाभ दिया जाएगा। उनको फिक्स मेडिकल अलाउंस (FMA) का फायदा नहीं मिलेगा।
FMA का लाभ ऐसे मिलेगा
ऐसे NPS कर्मचारी जो फिक्स मेडिकल अलाउंस के लिए दावा करना चाहते है तो तो ऐसे कर्मचारियों को अर्जी देनी होगी ताकि उनको फिक्स मेडिकल अलाउंस का फायदा दिया जा सके। फिक्स मेडिकल अलाउंस के तौर पर प्रति महीना ₹1000 का भुगतान किया जाएगा।
फिक्स मेडिकल अलाउंस का भुगतान इस प्रकार से होगा
हर 3 महीने पर इसका भुगतान होगा। बैंक इसका भुगतान करेंगे।
दिसंबर से फरवरी महीने का | मार्च महीने के पहले सप्ताह में |
मार्च से मई के लिए | जून के प्रथम सप्ताह में भुगतान |
जून से अगस्त के लिए | सितंबर के पहले सप्ताह में भुगतान |
दिसंबर से फरवरी महीने का FMA मार्च महीने के पहले सप्ताह में भुगतान होगा, मार्च से मई के लिए जून के प्रथम सप्ताह में भुगतान होगा। जून से अगस्त के लिए सितंबर के पहले सप्ताह में भुगतान होगा। सितंबर से नवंबर महीने के लिए दिसंबर के प्रथम सप्ताह में इसका भुगतान होगा। सितंबर से नवंबर के लिए FMA का भुगतान दिसंबर के पहले सप्ताह में किया जाएगा। और सभी बाद के भुगतान नवंबर के महीने में लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के बाद ही होंगे। एनपीएस कर्मचारी औऱ उनके परिवारों को FMA की राशि सरकार द्वारा मौजूदा प्रणाली के अनुसार बैंकों के द्वारा वितरित की जाएगी।
NPS के तहत मिलेगी गारांटीड पेन्शन
केंद्र सरकार ने NPS मे संशोधन के लिए कमिटी का गठन किया था, अब कमिटी अपनी रिपोर्ट पेश करनेवाली है। कमिटी मे सिफारीश की गई है की कर्मचारी की अंतिम बेसिक पे का 50% पेन्शन के रूप मे दिया जाएगा। साथ मे महंगाई भत्ते को भी शामिल किया जाएगा।
महाराष्ट्र मे लागू हुवा यह नियम
महाराष्ट्र राज्य के कर्मचारियों को अब अंतिम बेसिक पे का 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा साथ ही महंगाई भत्ते का लाभ दिया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने अपने NPS कर्मचारियों को शानदार तोहफा जारी कर दिया है। करीब 35 लाख कर्मचारियों को इससे फायदा होगा।
NPS के अलावा कुछ भी मंजूर नहीं
केंद्र सरकार के अंतर्गत जो कर्मचारी 1 जनवरी 2004 के बाद भर्ती हुए हैं तो ऐसी कर्मचारियों को OPS के अलावा कुछ भी मंजूर नहीं है। NPSमें कितना भी संशोधन किया जाए उनको मंजूर नहीं है। उनको केवल पुरानी पेंशन चाहिये। पुरानी पेंशन में ही केवल फायदा है , उसमें सभी प्रकार के भत्ते शामिल है। NPS एक डस्टबिन है।
DOWNLOAD CIRCULAR
It’s certainly a good news. The government never pays salary at competitive rates prevailing in market. It’s much lower than international market. Despite that, the government holds back pension amount that she can give to long serving employees.
Fma should be 5000 do for fees medicine extra charges admission in hospital charges govt should think and consider
पुणे मनपा सेवेत २४ वर्षे कार्यर होतो अजून भविष्य निधीची रक्कम अदा करण्यात आनि नाही मी दि ३० . ” 2023 रोजी निवृत्त झालेला आहे मला अजुन कोणतीही थकबाकी मिळाली नाही माझ्यासारख । अजुन कर्मचारी आहेत पेशन भन्ते मिळणार कि नाही किती प्रत्यक्षा करावी लागणार आहे मला न्याय मिळावा राज्य सरकार माझ्यासारख्य ‘ अजून सेवन आहेत न्याय मिळावा नम्र विनंती करतो ध्यन्यवाद