UPS के अंतर्गत 20 साल की सेवा पश्चात ही 50% अंतिम सैलरी (बेसिक प्लस DA) के बराबर पेंशन की गारंटी

NMOPS के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह पटेल ने UPS में सुधार करने को लेकर पीएम मोदी को एक लेटर लिखा है। उन्होंने कहा है कि वित्त सचिव महोदय टीवी सोमनाथन जी के नेतृत्व में NPS रिव्यू कमेटी ‌द्वारा एनपीएस में कुछ बदलाव कर UPS यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम का जो ब्योरा प्रस्तुत किया गया है, वह अतार्किक और असंगत है। जिसके कारण पूरे देश में एक बार फिर से कर्मचारियों के मन में सरकार के प्रति नकारात्मक भाव पैदा हो गया है।

श्री मंजीत सिंह ने कहा कि देश के समस्त कर्मचारी जगत को आप के द्वारा जेसीएम स्टाफ साइड को इस मसले पर बुलाए आने के बाद इस बात का विश्वास हो गया था कि आपके द्वारा जरूर कोई OPS के संबंध में बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया जाएगा। किंतु जो बदलाव वित्त सचिव (वर्तमान कैबिनेट सचिव) जी द्वारा किये गए, वे नाकाफी है। जिससे कर्मचारी जगत हताश और निराश होकर फिर से आंदोलन की राह पर खड़ा हो रहा है।

माननीय महोदय आपसे समस्त 91 लाख NPS कर्मचारी परिवारों की तरफ से कर बद्ध निवेदन है किः

  1. अंतिम वेतन के 50% एश्योर्ड पेंशन की गारंटी के लिए न्यूनतम सेवा 25 वर्ष के स्थान पर 20 वर्ष की जाए ताकि सेंट्रल आर्म फोर्सेज के कर्मचारियों को भी न्याय मिल सकें। 25 वर्ष के कारण उनके साथ भी विसंगति पैदा हो गई है।
  2. सेवानिवृत्ति एवं वीआरएस पर अनिवार्य रूप से कर्मचारी अंशदान की ब्याज सहित वापसी की जाए ताकि बुढ़ापे पर कर्मचारी अपने पैसे से अपनी बिटिया के हाथ पीले कर सके, घर बनवा सके, तीर्थ यात्रा कर सके और स्वाभिमान पूर्वक जीवन जी सके।
  3. वीआरएस के लिए भी 25 वर्ष की अनिवार्य सेवा की जगह 20 वर्ष की जाए, जैसा कि केंद्र सरकार के अन्य OPS वाले कर्मचारियों के लिए पहले से लागू है। जिससे दोनों कर्मचारियों के बीच समानता के अधिकार के कानून का पालन हो सके। ऐसा न करने से यह विसंगति पैदा हो गई है जिससे पुनः कोर्ट केस बढ़ेगे।
  4. वीआरएस लेने वाले कर्मचारी को VRS की तिथि से ही 50% एश्योर्ड पेंशन देने की व्यवस्था की जाए न कि सुपर अनुएशन से।

नोटः सोचने वाली बात है कि UPS में कैबिनेट का निर्णय है कि VRS लेने वाले व्यक्ति को पेंशन, सुपर अन्नुएशन यानी 60 वर्ष की उम्र के बाद ही दी जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि सरकार उस व्यक्ति को VRS के बाद दस साल तक कोई पेंशन नहीं देगी और अगर इस बीच रिटायरमेंट की उम्र 65 वर्ष तक बढ़ा दी गई तो उसको 15 साल तक कोई पेंशन नहीं मिलेगी। आखिर सरकार यह कैसे निर्धारित कर पाएगी कि VRS लेने वाला हर हाल में पेंशन लेने के लिए 60 या 65 वर्ष तक जीवित ही रहेगा?

  1. NPS रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट जल्द से जल्द सार्वजनिक की जाए।

अतः माननीय प्रधानमंत्री जी आपसे करबद्ध निवेदन है कि इस असंगति/विसंगति को दूर करने के तत्काल प्रभाव से आदेश करने की कृपा करें।

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