रेलवे बोर्ड ने 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को मिलने वाले Notional Increment (काल्पनिक वेतनवृद्धि) से जुड़े पेंशन लाभों के संबंध में महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं। ये दिशा-निर्देश उन मामलों पर लागू होते हैं जहां कर्मचारियों ने अदालत में अपनी वेतनवृद्धि के लिए याचिका दायर की है, खासकर तब, जब वे 1 जुलाई या 1 जनवरी को वेतनवृद्धि के पात्र थे।
संदर्भित पत्र:
- PC-VI/2023/Misc./03-(Part) दिनांक 09.02.2024
- PC-VI/2023/Misc./03-Part(2) दिनांक 20.05.2024
रेलवे बोर्ड द्वारा जारी दिशा-निर्देश:
1. अवमानना याचिका के मामलों में दिशा-निर्देश:
- यदि किसी कर्मचारी ने अदालत में अवमानना याचिका (Contempt Petition) दायर की है और उसने अपनी अंतिम वार्षिक वेतनवृद्धि की तिथि से सेवानिवृत्ति की तिथि तक 12 माह की सेवा पूरी की है, तो उसे नोशनल इंक्रिमेंट का लाभ दिया जा सकता है।
- ऐसे मामलों में, बोर्ड कार्यालय को संदर्भित किए बिना ही अदालत के आदेश को लागू किया जा सकता है, बशर्ते याचिकाकर्ता ने अवमानना याचिका दायर की हो।
2. अन्य मामलों के लिए निर्देश:
- जिन मामलों में अवमानना याचिका दायर नहीं की गई है, उन मामलों को बोर्ड के कार्यालय को अनिवार्य रूप से संदर्भित करना आवश्यक है।
- DOP&T (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) से प्राप्त दिशा-निर्देशों के अनुसार ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। बिना अनुमति के इन आदेशों को लागू नहीं किया जा सकता।
3. नोशनल इंक्रिमेंट पर सर्वोच्च न्यायालय में समीक्षा याचिका:
- DOP&T ने सर्वोच्च न्यायालय में समीक्षा याचिका दायर की है, जिसमें 11.04.2023 के आदेश की समीक्षा की मांग की गई है। इस आदेश के तहत सुप्रीम कोर्ट ने एक अतिरिक्त इन्क्रिमेंट देने का निर्देश दिया था।
- DOP&T ने इस आदेश के खिलाफ अपील की है और अभी तक इस याचिका का परिणाम नहीं आया है। यह मामला सिविल अपील संख्या 2471/2023 से संबंधित है।
रेलवे बोर्ड द्वारा सभी जोनल रेलवेज और उत्पादन इकाइयों को निर्देश:
- नए मामलों के लिए आवेदन:
- जिन नए मामलों में अदालत के आदेश दिए गए हैं, वहां अदालती आदेशों को लागू करने के विरुद्ध एक अतिरिक्त आवेदन (Misc. Application/Affidavit) दायर करें।
- माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा DOP&T की समीक्षा याचिका और हस्तक्षेप आवेदन पर अंतिम निर्णय आने तक सभी अदालती आदेशों के क्रियान्वयन पर अंतरिम स्थगन (Interim Stay) की मांग करें।
- अंतिम निर्णय तक लंबित रखें:
- इन मामलों में अंतिम निर्णय तब तक लंबित रखा जाए जब तक कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त मामलों में अंतिम निर्णय नहीं आ जाता।
निष्कर्ष:
रेलवे बोर्ड ने यह दिशा-निर्देश कर्मचारियों के पेंशन लाभों के लिए महत्वपूर्ण हैं, विशेषकर उनके लिए जो 30 जून को सेवानिवृत्त हो रहे हैं और जिन्होंने नोशनल इंक्रिमेंट के लिए याचिका दायर की है। यह निर्देश सभी जोनल रेलवे और उत्पादन इकाइयों के लिए महत्वपूर्ण हैं और इन्हें सावधानीपूर्वक पालन करना अनिवार्य है।