सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के CGHS कार्ड जारी करने को लेकर नये दिशानिर्देश जारी, सभी कर्मचारी और पेन्शनभोगी ध्यान दे

केंद्र सरकार ने कुछ बदलाव के साथ सेवारत कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए CGHS कार्ड जारी करने हेतु विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं जो इस प्रकार से है।

A. सेवारत कर्मचारियो के लिए

a. आवेदन प्रक्रिया

  1. ऑनलाइन आवेदन: सेवारत कर्मचारियों को नए CGHS कार्ड के लिए ऑनलाइन (www.cghs.nic.in) आवेदन करना अनिवार्य होगा. आवेदन करने के बाद एक रेफरन्स नंबर मिलेगा जिसे भविष्य में संदर्भ के लिए उपयोग किया जा सकता है।
  2. प्रिंटआउट और हार्ड कॉपी जमा: ऑनलाइन आवेदन करने के बाद, उसका प्रिंटआउट निकालकर स्वयं हस्ताक्षर करें और फोटो लगाए। इस प्रिंटआउट को कर्मचारी अपने वर्तमान विभाग में जमा करें, जहाँ से इसे CGHS कार्यालय भेजा जाएगा।
  3. प्रति वितरण: आवेदन की एक प्रति संबंधित शहर के अतिरिक्त निदेशक और दूसरी प्रति आपके विभाग के पास रखी जाएगी। यह प्रति भविष्य में CGHS लाभों के लिए आवश्यक होगी।

b. CGHS कार्ड के लिए प्रायोजन

CGHS कार्ड के अनुरोध को कर्मचारी के विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्रेषित किया जाएगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी आवश्यक दस्तावेज़ और जानकारी सही तरीके से प्रस्तुत की गई हो।

c. आवेदन पत्र का नमूना

नए CGHS कार्ड के लिए आवेदन पत्र का नमूना Annexure-1 में संलग्न है। यह नमूना आवेदन पत्र सभी आवश्यक जानकारी और दस्तावेज़ों को समेटे हुए है।

d. दस्तावेज़ों की जांच

CGHS निम्नलिखित दस्तावेज़ों के आधार पर आवेदन की जांच करेगा:

  1. सैलरी स्लिप: जिसमें वेतनमान और CGHS कटौती स्पष्ट रूप से दिखाई दे।
  2. पहचान और पते का प्रमाण: आधार कार्ड, पैन कार्ड या RBI दिशानिर्देशों के अनुसार कोई अन्य वैध दस्तावेज़, जो पहचान और पते का प्रमाण हो।
  3. विकलांगता प्रमाणपत्र: यदि आश्रित विकलांग हो, तो उसका प्रमाणपत्र ।
  4. फोटो: स्वयं और आश्रित परिवार के सदस्यों की व्यक्तिगत तस्वीरें।

B. पेन्शनधारको के लिए

a. पात्रता

पेंशन प्राप्त कर रहे सेवानिवृत्त कर्मचारी और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को CGHS कार्ड तब जारी किया जाएगा, जब तक कि वे फिक्स मेडिकल अलाऊन्स (FMA) नहीं ले रहे हों।

b. विकल्प

सेवानिवृत्त कर्मचारी FMA के साथ पूर्ण सदस्यता का शुल्क भुगतान कर केवल IPD कार्ड का भी विकल्प चुन सकते हैं। यह कार्ड केवल CGHS पैनल पर सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस इनडोर उपचार के लिए मान्य होगा।

c. आवेदन प्रक्रिया

सेवानिवृत्त कर्मचारी नई पेंशनर CGHS कार्ड के लिए आवेदन पत्र (Annexure-1) को संबंधित शहर के अतिरिक्त निदेशक के पास जमा कर सकते हैं। आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज़ और भुगतान की रसीद संलग्न करनी होगी।

d. भुगतान और दस्तावेज़

आवेदन के साथ 12 महीने की वार्षिक सदस्यता या 120 महीने की आजीवन सदस्यता का भुगतान भरत कोश पर करना होगा। भुगतान का चालान भी संलग्न करना होगा।

S. No.वेतन स्तर (7वां CPC वेतन मैट्रिक्स)एक वर्ष के CGHS कार्ड के लिए योगदानआजीवन CGHS कार्ड के लिए योगदान
1लेवल 1 से 5रु. 3,000/-रु. 30,000/-
2लेवल 6 रु. 5,400/-रु. 54,000/-
3लेवल 7 से 11रु. 7,800/-रु. 78,000/-
4लेवल 12 और उससे ऊपररु. 12,000/-रु. 1,20,000/-

e. दस्तावेज़ों की जांच

CGHS निम्नलिखित दस्तावेज़ों के आधार पर आवेदन की जांच करेगा:

  1. PPO: सेल्फ अटेस्टेड PPO/प्रोवोजीनल PPO या अंतिम वेतन प्रमाणपत्र।
  2. पहचान और पते का प्रमाण: आधार कार्ड ID/पैन कार्ड या RBI दिशानिर्देशों के अनुसार कोई अन्य वैध दस्तावेज़।
  3. विकलांगता प्रमाणपत्र: आश्रित का विकलांगता प्रमाणपत्र (यदि लागू हो तो )।
  4. फोटो: स्वयं और आश्रित परिवार के सदस्यों की व्यक्तिगत तस्वीरें।
  5. चालान: CGHS सदस्यता का भरत कोश चालान।
  6. FMA का प्रमाण: FMA का उपयोग/नहीं उपयोग का प्रमाण (यदि लागू हो)।

इलेक्ट्रॉनिक CGHS कार्ड

CGHS कार्ड का सत्यापन होने के बाद, लाभार्थी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म CGHS कार्ड का उपयोग CGHS वेबसाइट, myCGHS ऐप और Digilocker ऐप के माध्यम से कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक CGHS कार्ड CGHS प्लास्टिक कार्ड के समान लाभ प्रदान करेगा। CGHS वेबसाइट (www.cghs.nic.in) पर ‘लाभार्थी लॉगिन’ विकल्प के माध्यम से CGHS कार्ड की प्रामाणिकता की जांच की जा सकती है।

प्लास्टिक CGHS कार्ड

CGHS कार्ड के नष्ट होने, नूतनीकरण या खोने पर नए CGHS कार्ड के लिए आवेदन पत्र AA या BB (Annexure 5 & 6) के साथ Rs. 100/- का भरत कोश चालान संबंधित अतिरिक्त निदेशक के पास जमा करें। डिजिटल CGHS कार्ड का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु, नए कार्ड के नवीनीकरण/पुन: जारी करने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, यदि लाभार्थी ताजे मुद्रित प्लास्टिक कार्ड के बिना इसे चुनते हैं।

विशेष दिशा-निर्देश

सांसदों, पूर्व सांसदों, स्वायत्त संस्थानों, एयर इंडिया और PIB मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए जारी निर्देश मौजूदा नियमों के अनुसार रहेंगे।

आश्रितता मानदंड में परिवर्तन

यदि CGHS कार्ड में शामिल किसी भी परिवार सदस्य की आश्रितता मानदंड में कोई परिवर्तन होता है, तो CGHS को तुरंत सूचित करें। यदि सूचना नहीं दी जाती और CGHS को परिवर्तन की जानकारी मिलती है, तो CGHS सुविधा को वापस लिया जा सकता है और संबंधित प्राधिकरण को सेवा नियमों या पेंशन नियमों के तहत कार्रवाई की सिफारिश की जा सकती है।

ये दिशानिर्देश सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के साथ जारी किए गए हैं और जारी होने की तारीख से एक महीने बाद प्रभावी होंगे। पेंशनरों के लिए CGHS का भविष्य पोर्टल और सेवारत कर्मचारियों के लिए e-HRMS के साथ एकीकरण पर विचार किया जा रहा है और इसके परिणामस्वरूप प्रक्रिया में परिवर्तन की सूचना समय-समय पर दी जाएगी।

आदेश की प्रति डाउनलोड करे

18 thoughts on “सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के CGHS कार्ड जारी करने को लेकर नये दिशानिर्देश जारी, सभी कर्मचारी और पेन्शनभोगी ध्यान दे”

  1. What about Pensioners.
    They can apply a fresh, if category of ward entitlement is changed.due to revision of rates in 7th pay commission. I am entitled to semi ward in private hospital, category of ward as per entitlement. He may retired Before 7 th pay commission. Yes retired pensioner may apply for category, he is entitled. He will pay the full amount as per rates, presently allowed.

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  2. Main autonomous body se retired Hua hun main CGHS beneficial 78000 rupaye Jama ke Hamen retirement ke bad CGHS ki taraf se cashless benefit Nahin mil raha hai kripya Karke autonomous body ko bhi cashless benefit the retirement ke bad mujhe bahut sari samasyaen Hain 5 Sal se prostate ki problem hai donon Aankhon Mein motiyabind Hai ghutnon ki samasya hai chalne Mein Dard Hota Hai cashless na hone ki vajah se main Apna Ilaaj Nahin Karva Pa raha hun dhanyvad

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  3. Kindly attention of Seniors of GOI, Ministry of Health & Family’ Welfare. Deptt of Health &Family Welfare vide their letter No. F No. S 11011/11/2016-CGHS(P)/EHS dated 28 Oct 2022. Please issue the orders for implemention of revised ward entitlement for Pensioners/Family Pensioners beneficiaries who had superannuated prior 01.01.2016.
    The above policy should be made applicable those who completed all policy ie last pay drawn as per revised PPO as on 01.01.2016 and also can ask to deposit the variation of amount on ward entitlement if authorities wishes.
    Hope this will grate help to senior citizens . With regards

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  4. What about Autonomous bodies like AIR INDIA. We are not pensioners as no Pension provided to us.But Govt owned AIR INDIA & sold to TATA.We are not getting cashless treatment. We have to pay & claim through UTIITSL not NHA which is a tedious process.Our cards have to be renewed every year ,no lifelong cards

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  5. JAI HIND SIR
    सरकारने अपने अपने डिपार्टमेंट से पेन्शन प्राप्त पेन्शनर से पूचताच करना चाहिए की किसी पेन्शन प्राप्त पेन्शनर के किसी भी प्रकार के FINANCAL मामले PENDING TO नहीं है l औंर उनको पुर्ण रूपसे निपटान करने की कृपा करना चाहिए l.
    आपका
    (Ex)ASI GD HAVALE TANAJI ANANDA;
    GROUP CENTRE CRPF JAMSHEDPUR JHARKHAND

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  6. Upgradation of private hospitals wards entitlement as per letter dated 28 Oct 22 entitled to post 2016 Pensioners may also be extended/entitled to Pre 2016 Pensioners immediately as in old age they require better hospitals facilities. Please Accord priority.

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  7. Delhi me lage contact karmchaari ko bi sarkari karmchaari bara bar shuvidh mile jise contact karmchaari bi ase mahangai me apne parivaar ka palan poshan kar sake

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