CGHS लाभार्थियो के CGHS कार्ड और उनके वार्ड पात्रता को लेकर लोकसभा में प्रश्न पूछा गया। सांसद श्री तीरथ सिंह रावत की तरफ से प्रश्न पूछे गए और इसका उत्तर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल की तरफ से दिया गया तो सांसद महोदय की तरफ से क्या प्रश्न पूछे गए और उसका उत्तर सरकार की तरफ से क्या दिया गया, चलिए खबर को विस्तार में जान लेते हैं।
पेंशनभोगियों के वार्ड पात्रता में संशोधन
श्री तीरथ सिंह रावत ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री से पूछा कि क्या मंत्रीजी यह बताने की कृपा करेंगी कि क्या सरकार ने सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के कारण पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों के लिए CGHS के अंतर्गत ‘वार्ड पात्रता’ में संशोधन किया है यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है?
इस पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने कहा कि सीजीएचएस लाभार्थियों की वार्ड पात्रता को इस टेबल के अनुसार संशोधित किया गया है।
मूल वेतन | संशोधित मूल वेतन | वार्ड की पात्रता |
47600 रुपये तक | 36500 रुपये तक | सामान्य |
47601 से 63100 तक | 36501 से 50500 रुपये तक | अर्ध निजी |
63101 रुपये से ऊपर | 50500 रुपये से ऊपर | निजी |
2016 के पहले के पेंशनभोगियो के लिए वार्ड पात्रता
उसके बाद श्री तीरथ सिंह रावत ने पूछा कि क्या सरकार का सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश के कार्यान्वयन से पूर्व सेवानिवृत्त हुए पेंशनभोगियों/ पारिवारिक पेंशनभोगियों के लिए CGHS के अंतर्गत ‘वार्ड पात्रता‘ में संशोधन करने के लिए अलग से आदेश जारी करने का विचार है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और संशोधित आदेश किस तारीख तक जारी किए जाने की संभावना है।
इस पर श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने कहा कि 7वीं सीपीसी के कार्यान्वयन से पहले सेवानिवृत्त हुए पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगी लाभार्थियों के लिए संशोधित वार्ड पात्रता के कार्यान्वयन का कोई प्रस्ताव नहीं है।
संशोधित वार्ड पात्रता में बदलाव से पेंशनभोगी वंचित
तत्पश्चात श्री तीरथ सिंह रावत ने पूछा कि क्या केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना के सम्पूर्ण स्वास्थ्य केन्द्रों द्वारा पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को संशोधित पात्रता से बंचित किया जा रहा है और बदलाव करने से सम्बन्धित उनके आवेदन को भी स्वीकार नहीं किया जा रहा है, यदि हां, तो इस संबंध में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और विशेष रूप से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली महित तत्संबंधी राज्यसंघ/ राज्यक्षेत्र वार ब्यौरा क्या है?
इस पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने कहा कि पेंशनभोगियों/ पारिवारिक पेंशनभोगियों द्वारा आवेदन प्राप्त होने पर पात्र लाभार्थियों के संबंध में वार्ड अद्यतन किया जाता है। नए सीजीएचएस कार्डो के लिए आवेदन और कार्डो में संशोधन के लिए आवेदन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर संसाधित किए जाते हैं। सीजीएचएस लाभार्थियों को तुरंत संशोधित बार्ड पात्रता का एक मुद्रित इंडेक्स कार्ड जारी किया जाता है। लाभार्थियों के पास अपने ऑनलाइन CGHS खाते के माध्यम से ई-सीजीएचएस कार्ड डाउनलोड करने का विकल्प भी है।
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Good steps taken government. I. this regard, CGHS facilities may please be provided in Bulandshahr. This district is situated near to Delhi. There are working central employees and retired from various departments i.e Delhi police, CRPF, BSF, SSB and others department. The above employees are suffering problem due to non availability of CGHS service.