PPO में नाम और जन्म तिथि परिवर्तन के लिए सेना का बड़ा फैसला

नई दिल्ली: सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों और उनके आश्रितों के लिए राहत भरी खबर है। तीनों सेनाओ के पेंशनभोगियों के पेंशन भुगतान आदेश (PPO) में नाम और जन्म तिथि में सुधार की प्रक्रिया को सरल और एकरूप बनाने के लिए रक्षा मंत्रालय ने नई नीति जारी की है। यह नीति 7 अक्टूबर 2024 को स्वीकृत की गई, जिसका उद्देश्य सुधार प्रक्रिया में लगने वाले समय को कम करना और पेंशनभोगियों को अनावश्यक परेशानियों से बचाना है।


उद्देश्य

इस नई नीति का उद्देश्य पेंशनभोगियों और उनके आश्रितों के नाम तथा जन्म तिथि में बदलाव के लिए आवश्यक प्रक्रिया को सरल बनाना और एक समान नियम लागू करना है ताकि सभी को आसानी से लाभ मिल सके।


प्रक्रिया

1. PPO में जन्म तिथि में सुधार

(i) सेवानिवृत्त अधिकारियों, जेसीओ और ओआर के लिए जन्म तिथि में सुधार

  • यदि जन्म तिथि में कोई वास्तविक गलती हो, तो उसे आयुक्त पत्र या नामांकन फॉर्म के आधार पर ही सुधारा जाएगा।
  • नए प्रमाण पत्रों के आधार पर सुधार की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ii) आश्रितों की जन्म तिथि में सुधार
आश्रितों की जन्म तिथि में सुधार के लिए निम्नलिखित दस्तावेज अनिवार्य होंगे:

  1. PAN कार्ड, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, ECHS कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र या आधार कार्ड की स्व-प्रमाणित प्रति।
  2. सही जन्म तिथि के लिए गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर घोषणा पत्र
  3. बच्चों के मामले में जन्म प्रमाणपत्र या पंजीकृत स्कूल/बोर्ड द्वारा जारी प्रमाणपत्र

2. PPO में नाम परिवर्तन

(i) सेवानिवृत्त अधिकारी/जेसीओ/ओआर के नाम में सुधार
नाम में सुधार के लिए निम्नलिखित दस्तावेज अनिवार्य होंगे:

  1. व्यक्तिगत आवेदन
  2. राजपत्र अधिसूचना (केवल अधिकारी, सम्मानित कमीशंड अधिकारी और जेसीओ के लिए)।
  3. अन्य रैंकों (OR) के लिए प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से शपथ पत्र और अंग्रेजी समाचार पत्र में विज्ञापन
  4. दो राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों की कटिंग
  5. PAN कार्ड और आधार कार्ड की स्व-प्रमाणित प्रतियाँ।
  6. नवीनतम पेंशन खाता विवरण
  7. यदि नाम में कोई वास्तविक गलती है, तो उसे आयुक्त पत्र या नामांकन फॉर्म के अनुसार सुधारा जाएगा।

(ii) आश्रितों के नाम में सुधार
आश्रितों के नाम में सुधार के लिए निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक होंगे:

  1. व्यक्तिगत आवेदन
  2. PAN कार्ड और आधार कार्ड की स्व-प्रमाणित प्रतियाँ।
  3. प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा शपथ पत्र

संपर्क विवरण

यदि सेवानिवृत्त कर्मी या उनके आश्रित अपने नाम या जन्म तिथि में सुधार कराना चाहते हैं, तो वे निम्नलिखित कार्यालयों से संपर्क कर सकते हैं:

  1. अधिकारी वेटरन्स/आश्रित (थल सेना)
    पता:
    Officers Record Office (ORO)
    Adjutant General’s Branch
    IHQ of MoD (Army), वेस्ट ब्लॉक-III, आरके पुरम, नई दिल्ली-110066
    लैंडलाइन नंबर: 011-26757700
    मोबाइल नंबर: 8800352938, 8130591689
  2. जेसीओ/ओआर वेटरन्स/आश्रित (थल सेना)
    संबंधित रिकॉर्ड कार्यालय से संपर्क करें।

निष्कर्ष

इस नई नीति के लागू होने से पेंशनभोगियों और उनके आश्रितों को नाम तथा जन्म तिथि में सुधार के लिए सरल और पारदर्शी प्रक्रिया मिलेगी। इससे वे अनावश्यक देरी और परेशानियों से बच सकेंगे। अब पेंशनभोगी अपने दस्तावेजों में सुधार कराने के लिए आसानी से आवेदन कर सकते हैं और प्रक्रिया को जल्दी पूरा करवा सकते हैं।

यह कदम पेंशनभोगियों के हित में एक महत्वपूर्ण सुधार साबित होगा।

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