भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारजनों के लिए रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने किया ऐलान, सभी भूतपूर्व सैनिक और परिवारजन ध्यान दें

केंद्र सरकार द्वारा भूतपूर्व सैनिको और उनके परिवारों के लिए चलाई जा रही योजनाओं के बारे में बहुत सारे भूतपूर्व सैनिक और उनके परिवार नहीं जानते हैं जिसकी वजह से वह इन योजनाओं का फायदा नहीं उठा पाते हैं और लाखों का नुकसान कर बैठते हैं इसलिए इस लेख में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है की भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को क्या-क्या वित्तीय सहायता केंद्र सरकार के रक्षा मंत्रालय के द्वारा दी जाती है।

भूतपूर्व सैनिकों/ उनकी विधवाओं और उनके आश्रितों को केंद्र सरकार के अंतर्गत रक्षा मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली कल्याणकारी योजनाओ एवं वित्तीय सहायता का विवरण इस प्रकार है:

रक्षा मंत्री भूतपूर्व सैनिक कल्याण निधि (RMEWF) के अंतर्गत सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष (AFFDF) से दी गई वित्तीय सहायता/लाभ:

 NoGrantsAmount(in Rs.)
(i)Penury Grant (65 Yrs and above)
(Non-Pensioners up to Hav Rank)
Rs. 4,000/-pm         (Life time)
(ii)Education Grant (up to two children)
1) Boys/Girls up to Graduation
2)Widows for PG
(Pensioner/Non Pensioner up to Hav Rank) and up to two children
 Rs. 1,000/-pm
(iii)Disabled Children Grant
(Pensioner/Non-pen up to JCO Rank)
Rs. 3,000/-pm 
(iv)Daughter’s Marriage Grant (up to 2 Daughters)
(Pensioner/Non-Pen up to Hav Rank)
  Rs. 50,000/- *
Widow Re-Marriage Grant
(Pensioner/Non-Pen up to Hav Rank)
*If married solemnly on or after 21 April 2016
(v)Medical Treatment Grant
(Non-pensioner up to Hav Rank)
 Rs. 50,000/- (Max)
(vi)Orphan Grant
(Pensioner/Non-pen All Ranks)
1)Daughters of ex-servicemen till she is married.
2)One Son of ex-servicemen up to 21 years of age.
 Rs. 3,000/-PM
(vii)Vocational Trg Grant for Widows
(Pensioner/Non-Pen up to Hav Rank)
Rs. 50,000/-(One Time)

गंभीर बीमारियों के लिए अनुदान

सभी रैंकों के गैर-पेंशनभोगी पूर्व सैनिकों को सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष से गंभीर बीमारियों के लिए अनुदान:

(i)नीचे सूचीबद्ध गंभीर रोग: – एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी, सीएबीजी, ओपन हार्ट सर्जरी, वाल्व रिप्लेसमेंट, पेसमेकर इम्प्लांट, रीनल इम्प्लांट, प्रोस्टेट सर्जरी, जॉइंट रिप्लेसमेंट और सेरेब्रल स्ट्रोक।अधिकारी और अधिकारी रैंक से नीचे के कार्मिक (PBOR) को कुल व्यय का क्रमशः 75% और 90%, एक बार में अधिकतम 1.50 लाख रुपये तक।
(ii)अन्य रोग: जहां उपचार पर 1.00 लाख रुपये से अधिक खर्च किया गया हो डायलिसिस और कैंसर उपचारकुल व्यय का 75% और 90% अधिकारी और पीबीओआर क्रमशः अधिकतम रु. 75,000/- प्रति वित्तीय वर्ष तक।

संशोधित स्कूटर अनुदान

एक लाख रुपये उन पूर्व सैन्य कर्मियों को प्रदान किए जाते हैं, जो सेवा के बाद 50% या उससे अधिक दिव्यांगता के साथ दिव्यांग हो जाते हैं और जो एकीकृत रक्षा मुख्यालय (सेना, नौसेना और वायु सेना) की एडजुटेंट जनरल शाखा की योजना के अंतर्गत शामिल नहीं होते हैं।

HOME LOAN पर सब्सिडी

केन्द्रीय सैनिक बोर्ड युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए सैनिकों, युद्ध में दिव्यांग हुए सैन्य कर्मियों तथा शांति काल में हताहत हुए सैनिकों को घर बनाने के लिए बैंक/सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों से गृह ऋण पर सब्सिडी के रूप में अधिकतम 1.00 लाख रुपये यानी ब्याज की 50% प्रतिपूर्ति करता है।

प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना (PM SCHOLARSHIP)

पाठ्यक्रम की पूरी अवधि के लिए योग्यता के आधार पर पात्र बच्चों को कुल 5500 छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। इसमें छात्रवृत्ति की दरें इस प्रकार हैं:

(अ) बालकों के लिए 2500/- रुपये प्रति माह।

(ब) बालिकाओं के लिए 3000/- रुपये प्रति माह।

रक्षा कर्मियों के बच्चों के लिए महाविद्यालयों में सीटों का आरक्षण

भारत सरकार के नामित व्यक्ति के रूप में रक्षा कर्मियों के बच्चों के लिए चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में सीटों का आरक्षण दिया जाता है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा भारत सरकार के नामित व्यक्ति के रूप में रक्षा कर्मियों के बच्चों के लिए केन्द्रीय सैनिक बोर्ड को कुल 42 एमबीबीएस सीटें और बीडीएस पाठ्यक्रमों में 3 सीटें आवंटित की गई हैं। इसमें पहली प्राथमिकता युद्ध में प्राण न्योछावर करने वाले रक्षा कर्मियों के बच्चों/विधवाओं को दी जाती है।

रेल यात्रा रियायत पहचान पत्र

केन्द्रीय सैनिक बोर्ड सचिवालय युद्ध में प्राणों की आहुति देने वाले सैनिकों की विधवाओं को रेल यात्रा रियायत पहचान पत्र जारी करता है।

भूतपूर्व सैनिको के लिए ऑनलाइन शिकायत निवारण तंत्र

प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग द्वारा एकल खिड़की ऑनलाइन शिकायत निवारण तंत्र (CPGRAMS) शुरू किया गया, जिसमें कोई भी व्यक्ति पोर्टल पर एक क्लिक करके ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकता है और संबंधित विभाग से सहायता प्राप्त कर सकता है। भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग ने इस ऑनलाइन शिकायत निवारण तंत्र (CPGRAMS/CPENGRAMS) को पूर्व सैनिकों के लिए भी विस्तारित किया है ताकि पूर्व सैनिकों की शिकायतों का कुशलतापूर्वक एवं समयबद्ध तरीके से निवारण किया जा सके।

भूतपूर्व सैनिको के लिए टोल-फ्री नंबर

भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग, रक्षा लेखा महानियंत्रक तथा सभी पेंशन स्वीकृति प्राधिकरणों की वेबसाइट पर भी सीपीजीआरएएमएस/सीपीईएनजीआरएएमएस वेबसाइट का लिंक दिया गया है, ताकि भूतपूर्व सैनिक pgportal.gov.in पर क्लिक करके घर बैठे ही किसी भी वेबसाइट पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकें। इसके अलावा, पूर्व सैनिकों (ईएसएम) की पेंशन शिकायतों के निवारण के लिए एक विशेष पोर्टल (रक्षा पेंशन शिकायत निवारण पोर्टल) 14 जनवरी, 2022 को शुरू किया गया है। भूतपूर्व सैनिकों पेंशनभोगियों की शिकायतों के सुचारू निवारण के लिए एक टोल-फ्री नंबर 1800111971 भी प्रारंभ किया गया है।

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4 thoughts on “भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारजनों के लिए रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने किया ऐलान, सभी भूतपूर्व सैनिक और परिवारजन ध्यान दें”

  1. जय हिन्द सर
    पैरामिलेटरि के बारेमे भी कुछ सोचा करो उनोने भी तो देश हित मे अपना कीमती यौवन दिया है l

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  2. It’s not true i think everything is not true here if there are some things then why are not replying writer of coment to anyone.

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