रिटायर कर्मचारियों को सम्मानजनक जीवन जीने के लिए समय पर सेवानिवृत्ति लाभ (Retirement Benefit) मिलना जरूरी

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को सम्मानजनक जीवन जीने के लिए समय पर रिटायरमेंट लाभ जारी करना बहुत ही जरूरी है। पेंशन, Retirement Benefit को रोका नही जा सकता। क्या है पूरा मामला चलिए विस्तार में देख लेते है।

Retirement Benefit रोका नही जा सकता

आपको बता दु की पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने चतुर्थ श्रेणी से रिटायर कर्मचारी को Retirement Benefit के साथ पूरा बकाया राशि देने का आदेश दिया है। साथ ही देरी के लिए सरकार पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
35 वर्ष सेवा देने के बाद भी नही मिला सेवानिवृत्ति लाभ (Retirement Benefit)
सफाई सेवक शकुंतला देवी ने हाईकोर्ट को बताया था कि वह 35 वर्षों से अधिक समय तक विभाग की सेवा करने के बाद नगरपालिका कार्यालय से 2020 में रिटायर हुई, लेकिन उसे Retirement Benefit नही मिला।

कोर्ट में सरकार ने स्वीकार किया कि भुगतान लंबित

उसके बाद कोर्ट में सरकार ने स्वीकार किया गया कि याचिकाकर्ता को ग्रेच्युटी और छुट्टी का नकदीकरण के रूप में 13,56,993 रुपये का भुगतान किया जाना बाकी है। सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया कि नगरपालिका की खराब वित्तीय स्थिति के कारण पेंशन बकाया जारी करने में देरी हुई है। इसलिए ब्याज का भुगतान करने की याचिका को अस्वीकार करे।

कोर्ट ने खारिज किया सरकार की दलील

कोर्ट ने नगरपालिका की इस दलील को खारिज कर दिया और कहा कि खराब वित्तीय स्थिति की वजह से कर्मचारी का पेंशन, Retirement Benefit रोका नही जा सकता।

9% ब्याज के साथ भुगतान करना पड़ेगा

जज नमित कुमार ने कहा कि यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता को पेंशन लाभ जारी करने में कोई बाधा नहीं है। याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई कार्रवाई लंबित नहीं है, जो उसके पेंशन लाभ रोकने का अधिकार देती है। कोर्ट ने माना कि याचिकाकर्ता प्रति वर्ष 9% की दर से ब्याज की हकदार है।

रिटायमेंट बेनिफिट भुगतान करने का आदेश जारी

याचिका के केस का निपटारा करते हुए कोर्ट के जज ने कहा कि याचिकाकर्ता कोर्ट केस के खर्च की भी हकदार होगी, क्योंकि चतुर्थ श्रेणी की कर्मचारी होने की वजह से उसे अपने वैध बकाया का दावा करने के लिए कोर्ट में मामला दायर करना पड़ा।
कोर्ट ने नगर परिषद को आदेश की काॅपी मिलने के छह सप्ताह के भीतर ब्याज सहित Retirement Benefit भुगतान करने का आदेश जारी किया।

रिटायर कर्मचारियो को सम्मानपूर्वक जीने के लिए पेंशन जरूरी

जज नमित कुमार ने कहा रिटायर कर्मचारी पूरी तरह से पेंशन और Retirement Benefit पर अपना जीवन चलाते है। ऐसे में सेवानिवृत्ति लाभ जारी नहीं होने की स्थिति में कोई भी रिटायर कर्मचारी सम्मानजनक जीवन नहीं जी पाएगा।

14 thoughts on “रिटायर कर्मचारियों को सम्मानजनक जीवन जीने के लिए समय पर सेवानिवृत्ति लाभ (Retirement Benefit) मिलना जरूरी”

  1. Government karmchario ko sanman se jine ka hakk hai to Private company me apna pasina ek kar rast nirman me bhuke. Rahkar yogdan diya hai un logo ko Eps95 pension me monthaly 900 se1000 rs pention milta hai ua want tankha bhi jyada nhi thi to ek hajar me kaise gujara kare un logo keliye bhi kuchsocho

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  2. It is not understood that when supreme court ordered on 11.4.2023 that one notional increment should be granted to central government retirees of 30 th June for pensionary benefits only,the same has been implemented in favour of only petitioners/Applicants and other retirees of 30 th June have been deprived the be same benefits.
    Kindly look into the matter and do needful in the interest of other retirees of 30 th June .

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    • I am retired from Ltd co in Dec23 and claim for pension vide 10D and approved on 5.5.24 but till date payment not received in my bank account.
      Pl let us know that who is responsible for delay as well as interest of the same.
      Regards

      BL Gaur

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  3. EPS 95 pensioner kyau andekhi BJP sarkar kar raha hai 2001 me BJP Atalji aaye to unhone EPS 95 niyam hi sab khatam kardiye 2014 me fir BJP sarkar aayi to EPS 95 pensioner ki koi baat sunne raji nahi jab ki Modi ji 2bar mulakaat hone per bharosa diya ab tak Modi ji ki yehi Garenty hai?

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  4. महोदय 30 जून रिटायर्ड केन्द्रीय कर्मचारी 2021 म रिटायर्ड हो रखा हूँ माननीय सुप्रीम कोर्ट ने नोशनल इनक्रिमेनट देने का आदेश जारी किया गया है लेकिन केन्द्र की सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश नही मानती है

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  5. JC 155581X SUNDERLAL 9410270265 VLAGE kndersuy basar post office khairbel DESTT Tehri Garhval Uttarakhand 249155

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  6. Agar pension Hike Nahin de sakte to Kisi Aur Roop Mein senior citizen Samajh Kar Hi vittiya sahayata Milani chahie Taki hum log kisi ke Sahare par Na Rahe Apna Gujara Khud Karen.

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  7. आदरणीय जी,
    ओम,
    सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार पेंसोनर्स के सभी बकाया एरियर्स अबिलम्ब केंद्रीय वित्त मंत्री को उन्हें भुगतान के लिए अब कोई चालबाज़ी न तुरंत आदेश दे देना चाहिए ताकि पेंसोनर्स होली आदि तियोहारो को प्रसन्नतापूर्वक मना सके।जय श्री राम।🚩🙏🧘🇮🇳🚩🙏🙏

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  8. मला 2020 आगरी 1,ळसपटेंबरला निवृत्त झाले अजुनही मला जनरल अकाऊंट नागपूर यांनी मला निवृत्त पेंशन सुरू केली नाही व जीलहापरीषद अमरावती यांनी कोणतेच लाभ दिले नाही ना ग्रेजुटि पेंशन विकली सातवा सहाव्या वेतन आयोगाच्या फरक दिलेला नाही या बाबतीत कोठे तक्रार दाखल करु

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  9. Epf95 ke pension dharko Ko lagabhag do sal ho gaye Abhi tak sarkar ne nirnya nahi liya.yadi yahi sansad aur vidhayko ka hota to turant ho jata.

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  10. सरकारी कर्मचारियो के केस की सुनवाई प्राथमिकता के आधार पर होनी चाहिए ।क्योकि एक तो वह जव सेवानिवृत होते है तो उम्र भागदौड की नही रहतीहै और आर्थिक स्थित भी ठीक-ठीक नही रहती आराम करने के समय मे भागदौड करनी पडती है अन्त मे हरियाणा के सिरिनिवास का हाल होता है 26 वर्ष बाद पेन्शन मिली पति पत्नी दोनो की मौत हो गई । अगर समय से न्याय मिल जाता तो बुढापा का सहारा होता। भगवान सबका भला करे।
    योगेन्द्रसिह पुत्र महेंद्र सिंह 9910838436

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