खुशखबर! मार्च की पेंशन कब आयेगी खाते मे? केंद्र सरकार ने दूर कर दिया सारा भ्रम, बैंकों को दिए स्पष्ट निर्देश।

मार्च की पेंशन कब आयेगी खाते मे? इसको लेकर पेंशनभोगियों में असमंजस की स्थिति है। आखिरकार आज 31 तारीख हो गई
लेकिन उनकी पेंशन उनके खाते में नहीं आयी। ऐसे में पेंशनभोगी घबरा रहे हैं कि आखिरकार इसका क्या
कारण है, पर पेंशनभोगियों को अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, वे बिल्कुल निश्चिन्त हो जाए। क्योंकि
केंद्र सरकार ने पेंशनभोगियों के भ्रम को दूर कर दिया है। मार्च की पेंशन के साथ-साथ केंद्र सरकार ने बैंको को महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए है, जो हर पेंशनभोगी को जानना बेहद ही जरूरी है।

केंद्र सरकार ने मार्च की पेंशन के साथ-साथ बहुत ही महत्त्वपूर्ण दिशा निर्देश पेंशनभोगियों और बैंकों के
लिए जारी किए हैं जो की हर पेन्शनभोगी को जानना चाहिये। तो वे कौन-कौन से दिशा निर्देश है। चलिए पूरी जानकारी आपको बता देता हूं।

पेन्शन शुरु करवाने के लिए नही जाना होगा बैंक

केंद्र सरकार ने पेंशनभोगियों और बैंकों के लिए निर्देश जारी किया है जिसमें बताया है कि पहली पेंशन
पाने के लिए या शुरू करवाने के लिए पेंशनभोगियों को बैंक में जाने की जरूरत नहीं है। पेंशन अकाउंट
एक्टिवेट करना है या कहकर बैंक पेंशनभोगियों को बैंक में बुलाते हैं पर केंद्र सरकार ने आदेश जारी
करके कहा है कि कोई भी बैंक पेंशनभोगियों को बैंक में ना बुलाए उनके साथ जोर जबरदस्ती ना करें कि
आप बैंक में आएंगे तभी आपकी पेंशन शुरू होगी।

अलग से बैंक अकाऊंट खोलने की जरूरत नही

वहीं पर केंद्र सरकार ने दूसरी बात बताई है कि पेंशनभोगी और उनकी पत्नी की जॉइंट अकाउंट में पेंशन
निकल रही है तो ऐसे में अगर पेंशनभोगी की मृत्यु हो जाती है तो इसी अकाउंट में फैमिली पेंशन
आएगी। नया अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं है। अगर PPO में पत्नी का नाम है और जॉइंट अकाउंट में
पेंशन निकल रही थी तो ऐसे में फॉर्म 14 भरने की जरूरत नहीं होगी। फैमिली पेंशन शुरू करने के लिए
पेंशनभोगी का केवल डेथ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अगर जॉइंट अकाउंट में पेंशन नहीं निकल रही थी तो
फॉर्म नंबर 14 भरना पड़ेगा।

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नॉन अर्निंग सर्टिफिकेट, नॉन मैरिज डिक्लेरेशन जमा करना होगा

केंद्र सरकार ने यहां स्पष्ट किया है कि पत्नी के अलावा अगर किसी दूसरे को फैमिली पेंशन मिलती है,
जैसे कि बच्चों को तो ऐसे में नवंबर महीने में उनको नॉन अर्निंग सर्टिफिकेट जमा करना पड़ेगा। इसके
साथ-साथ केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि हर 6 महीने पर नॉन मैरिज का डिक्लेरेशन भी देना पड़ता
है।

पेन्शन पाने के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जरूरी

केंद्र सरकार ने यहां पर स्पष्ट किया है कि नवंबर महीने में लाइफ सर्टिफिकेट देना पड़ता है ताकि
आपकी पेंशन सुचारू रूप से मिलती रहे। साथ ही साथ जो 80 साल के ऊपर के पेंशनभोगी है या फैमिली
पेंशनभोगी है तो उनके लिए हर साल 1 अक्टूबर से ही लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है।

डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जमा करना होगा

यहां पर केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि अगर फैमिली पेंशनर्स डिसएबल यानी कि दिव्यांग है अगर
दिव्यांगता अस्थाई है यानी कि टेंपरोरी है, तो हर 5 साल पर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी जमा करना
होता है। तभी जाकर आपकी पेंशन सुचारू रूप से आपको मिलती रहेगी।

काॅम्यूटेशन की बहाली होगी ऑटोमेटिक

काॅम्यूटेशन की बहाली को लेकर केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि काॅम्यूटेशन की बहाली ऑटोमेटिक
होगी। काॅम्यूटेशन जिस तारीख से कराई गई है उस तारीख से 15 साल पूरी होने के बाद बैंक खुद ब
खुद इसकी बहाली करेंगे।

इसको भी पढे: पेंशन बेचना क्या है, जानिये इसके फायदे और नुकसान। पेन्शन बेचने के बाद पुरी पेन्शन कब तक मिलेगी?

ऑटोमेटिक मिलेगी 20% अतिरिक्त पेन्शन

80 साल या इसको ऊपर के जो पेंशनभोगी हो जाते हैं तो उनकी पेंशन में 20% की बढ़ोतरी की जाती
है। ये जो बढ़ोतरी होगी वह ऑटोमेटिक होगी। पेंशनभोगियों को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। महीने
के किसी भी तारीख को पेंशनभोगी का जन्म दिन है लेकिन इसका फायदा उस महीने की पहली तारीख
से ही दिया जाएगा।

पेन्शनधारको के घर पे मिलेगी बँकिंग की सुविधा

केंद्र सरकार ने यहां पर स्पष्ट किया है कि पेंशनभोगी अगर लाइफ सर्टिफिकेट भर नहीं पाते हैं तो उनके
लिए डोरस्टेप की सुविधा प्रोवाइड की गई है। डोरस्टेप के माध्यम से बैंक के कर्मी, डाकिए आपके घर पर
आकर लाइफ सर्टिफिकेट भरेंगे। साथ ही साथ फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से लाइफ सर्टिफिकेट घर से ही भरा जा सकता है। पेंशनभोगी को कहीं पर भी आने-जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

मार्च की पेंशन को लेकर केंद्र सरकार ने दूर किया भ्रम

केंद्र सरकार ने यहां पर स्पष्ट तौर पर कहां है कि मार्च महीना फाइनेंशियल ईयर का अंतिम महीना होता
है। इसलिए मार्च की पेंशन 1 अप्रैल के बाद ही आपके खाते में आएगी। ऐसे में आपको घबराने की
जरूरत नहीं है। पेन्शनभोगी एकदम निश्चिंत रहे। 1 अप्रैल से 5 अप्रैल के बीच मार्च महीने की पेंशन आपके खाते में जमा हो जाएगी।

3 thoughts on “खुशखबर! मार्च की पेंशन कब आयेगी खाते मे? केंद्र सरकार ने दूर कर दिया सारा भ्रम, बैंकों को दिए स्पष्ट निर्देश।”

  1. Financial year started from 1st April
    and ended at 31st March and therefore,
    pension also is paid starting from April
    and thus ended on 31st March totalling
    for 12th months.
    But why do the pension for the March
    is not paid in the same month ???

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