ऐसा देखा गया है कि कर्मचारी के रिटायर हो जाने के बाद उनको पेन्शन, ग्रेचुइटी का भुगतान होने में विलंब होता है। कभी-कभी तो एक से दो साल का समय लग जाता है। भुगतान में विलंब ना हो उसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण सर्कुलर जारी किया है।
क्या कहा गया है इस आदेश में
उत्तर प्रदेश राज्य शासन के मुख्यसचिव, श्री दुर्गाशंकर मिश्र की तरफ से आदेश जारी किया गया है जो कि सभी मुख्य सचिव/विभागाध्यक्षों/ कार्यालयाध्यक्षों/ जिलाधिकारियों को भेज दिया गया है। इस आदेश में कहा गया है कि सरकारी कर्मचारी नियत आयु पूरी करने के बाद जब रिटायर होते हैं तो सेवानिवृत्ति के दिन अर्थात प्रत्येक महीने के अंतिम कार्य दिवस पर उनके लिए एक विदाई समारोह का आयोजन किया जाए।
सभी श्रेणी के अधिकारी/कर्मचारियों के लिए लागू
यह विदाई सम्मान समारोह सभी विभागाध्यक्ष/कार्यालयो/ निगमो/ बोर्ड/आयोगो/ संस्थाओं एवं उपक्रमों के कार्यालयो तथा मंडल व जिला स्तरीय कार्यालय में तैनात सभी श्रेणी के अधिकारी/कर्मचारियों के लिए लागू होगी।
रिटायरमेंट बेनिफिट का मिलेगा तुरंत लाभ
इस आदेश में कहा गया है कि सभी विभागाध्यक्ष/मंडलायुक्त एवं जिलाधिकारी सुनिश्चित करें कि इस विदाई सम्मान समारोह के दौरान ही कर्मचारी के सभी रिटायरमेंट बेनिफिट उनको उसी दिन हस्तगत किया जाए।
इस विदाई सम्मान समारोह के दौरान PPO की कॉपी, पेंशन, ग्रेच्युटी, कम्यूटेशन, अवकाश नगदीकरण, सामूहिक बीमा की राशि का भुगतान कर दिया जाय। इसके साथ GPF में जमा 90% धनराशि का भुगतान नियमानुसार कर्मचारी को हस्तगत किया जाय।
शील्ड व अंगवस्त्र से करे सम्मानित
इसके साथ-साथ इस आदेश में कहां गया है कि सेवानिवृत होने वाले कर्मचारी की लंबी सेवा को देखते हुए उन्हें एक शील्ड व एक अंगवस्त्र से सम्मानित किया जाए साथ ही उनके सेवा के दौरान आये उनके अनुभव को साझा करने का मौका दिया जाए। इसके साथ अन्य कार्मिकों को सरकारी सेवा के प्रति प्रेरित भी किया जाए।
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वही पे दूसरा आदेश सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायती पत्रों के निस्तारण के संबंध में जारी किया गया है।
ऐसा देखा गया है कि कर्मचारियों/अधिकारियों के खिलाफ शिकायतें आती है तो उन शिकायतों का निवारण किस प्रकार से किया जाएगा, उसी को लेकर उत्तर प्रदेश राज्य शासन की तरफ से बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है।
उत्तर प्रदेश शासन के अंतर्गत अपर मुख्य सचिव श्री डॉक्टर दिवेश चतुर्वेदी की तरफ से यह आदेश जारी किया गया है और सभी अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव और सचिव को भेज दिया गया है।
क्या कहा गया है इस आदेश में
इस आदेश में कहा गया है कि विशिष्ट व्यक्तियों से प्राप्त शिकायती पत्रों के संबंध में कार्यवाही आरंभ करने से पहले संबंधित विशिष्ट व्यक्ति को पत्र भेजकर यह पुष्टि कर लेना है कि पत्र उन्ही के द्वारा हस्ताक्षरित है और शिकायतों के संबंध में उनको संतोष हो गया है की शिकायतें तथ्यों पर आधारित है।
वहीं पर अन्य स्रोतों/ व्यक्तियों से प्राप्त शिकायतों के संबंध में शिकायतकर्ता से इस बारे में एक शपथ पत्र उपलब्ध कराने तथा शिकायतों की पुष्टि हेतु समुचित साक्ष्य उपलब्ध कराने को कहा जाए और उनके प्राप्त होने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाए।
इस आदेश में कहा गया है कि विशिष्ट व्यक्ति का मतलब सांसद/ विधायकों से संबंधित है। इसके अलावा विभिन्न संवैधानिक निकायों के वर्तमान अध्यक्षों को भी विशिष्ट व्यक्तियों में गिना जाएगा।
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