पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी द्वारा FMA से CGHS और CGHS से FMA सुविधा में परिवर्तन करने की प्रक्रिया के संबंध में स्पस्टीकरण

केंद्रीय कर्मचारी जब रिटायर होते हैं तो रिटायरमेंट के समय अगर वे CGHS बेनिफिट लेने का विकल्प चुनते हैं और बाद में उन्हें लगता है कि उनको FMA में में शिफ्ट हो जाना चाहिए या कभी-कभी ऐसा होता है कि रिटायरमेंट के समय पेंशनभोगी FMA का विकल्प चुनते हैं और बाद में उन्हें लगता है कि CGHS  का फायदा लेना चाहिए तो यह कैसे आप कर सकते हैं क्योंकि इस विकल्प में केवल एक ही बार परिवर्तन कराने की छूट आपको मिलती है। तो आप FMA से CGHS और CGHS से FMA मे कैसे इंटरचेंज करा सकते है, उसी को लेकर यहां पर एक स्पष्टीकरण केंद्र सरकार की तरफ से जारी किया गया है।

FMA का भुगतान

केंद्र सरकार अपने सेवानिवृत्त ऐसे कर्मचारियों के लिए जो CGHS के दायरे में नहीं रहते उन्हें दिन-प्रतिदिन के चिकित्सा खर्चे जिनमें अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं होती, उसको पूरा करने के लिए मासिक नियत चिकित्सा भत्ता (FMA) प्रदान करती है।FMA की राशि को समय-समय पर संशोधित किया गया था और दिनांक 19.07.2017 को नियत चिकित्सा भत्ता की राशि को अंतिम बार संशोधित करके दिनांक 01.07.2017 से 1000/- रु. प्रतिमास किया गया था।

इनको मिलता है FMA

केवल ऐसे पेंशनभोगी जो गैर-सीजीएचएस क्षेत्र में निवास कर रहे हैं और विशेष रूप से निकटतम CGHS डिस्पेंसरी में OPD सुविधाओं का लाभ नहीं उठाने का विकल्प चुनते हैं तो वे चिकित्सा भता (FMA) प्राप्त करने के हकदार हैं। 

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विकल्प मे एक ही बार होगा परिवर्तन

सेवानिवृत्ति के समय सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिक द्वारा ओपीडी चिकित्सा सुविधा या FMA का लाभ उठाने के लिए एक विकल्प देना अपेक्षित होता है। पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी के जीवनकाल में विकल्प में केवल एक बार परिवर्तन करने की अनुमति है।

पेन्शनधारको की शिकायत

आपको बता दूँ कि पेंशनभोगियों की शिकायत के बाद संसदीय स्थायी समिति की 110वी रिपोर्ट में निम्नलिखित सिफारिश की गई थी।

समिति पेंशनभोगियों द्वारा अपने नियत चिकित्सा भते (FMA) को लौटाने और सीजीएचएस की अंतरंग (IPD) और बहिरंग (OPD) सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए FMA Surrender प्रमाणपत्र प्राप्त करने में आने वाली कठिनाइ‌यों को नोट करती है और तदनुसार, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग और सीजीए को सिफारिश करती है कि इसमें आने वाली प्रक्रियात्मक खामियों को दूर किया जाना चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ऐसे सभी पेंशनभोगियों को संबंधित बैंक को सूचना देकर ऑनलाइन माध्यम से FMA समर्पण प्रमाणपत्र बिना किसी परेशानी के प्राप्त होना चाहिए और इस संबंध में एक समय सीमा तय की जानी चाहिए।

यदि ऐसा पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी जो गैर-सीजीएचएस क्षेत्रों में निवास करता है और FMA प्राप्त कर रहा है, सीजीएचएस आदि के तहत ओपीडी की सुविधा का लाभ उठाना चाहता है. तो उसे सीजीएचएस के तहत ओपीडी सुविधा के लिए पात्र होने के लिए FMA को छोड़ना होता है ऐसे मे बैंक द्वारा FMA को बंद करने और ओपीडी सुविधा के लिए सीजीएचएस कार्ड जारी करने के लिए किन्हीं दिशानिर्देशों के अभाव में, पेंशनभोगियों/कुटुंब पेंशनभोगियों को अक्सर इस संबंध में विकल्प में परिवर्तन करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। 

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय के परामर्श से इस मामले की जांच की गई है और इस संबंध में निम्नलिखित प्रक्रिया निर्धारित की गई है:-

ऐसे पेन्शनभोगी FMA के लिए नही होगे पात्र

यदि गैर-सीजीएचएस क्षेत्र में निवास करने वाला पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी CGHS के दायरे में आने वाले क्षेत्र में निवासस्थान परिवर्तित करता है, तो वह FMA के लिए पात्र नहीं रहता, भले ही वह CGHS सुविधा का लाभ उठाता हो या नहीं। अतः यह पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी का दायित्व होगा कि गैर-सीजीएचएस क्षेत्र से CGHS के दायरे में आने वाले क्षेत्र में निवास स्थान परिवर्तित करने पर और गैर- सीजीएचएस क्षेत्र से CGHS के दायरे में आने वाले क्षेत्र में पते में परिवर्तन करने के लिए अनुरोध करते समय, वे अपने FMA को बंद करने के लिए बैंक को प्ररूप 2 में आवेदन भेजें। 

पेंशन संवितरण बैंक भी अपनी प्रणाली में एक ऐसा प्रावधान करेंगे ताकि जब भी कोई पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी गैर-सीजीएचएस क्षेत्र से CGHS के दायरे में आने वाले क्षेत्र में निवास स्थान परिवर्तित करने के बारे में सूचना दे, तो पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी को संदत किया जाने वाला FMA ऑटोमेटिक से बंद हो जाए, भले ही पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी ने अपने FMA को बंद करने के लिए प्ररुप-2 में अनुरोध किया हो या नहीं। 

गैर-सीजीएचएस क्षेत्र से सीजीएचएस के दायरे में आने वाले क्षेत्र में निवास स्थान परिवर्तित करने वाले पेंशनभोगी, कुटुंब पेंशनभोगी से प्ररूप-2 में आवेदन प्राप्त होने पर, बैंक पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी को FMA बंद करने के संबंध में उक्त प्रमाणपत्र के लिए आवेदन प्राप्त होने की तारीख से तीन कार्यदिवसों के भीतर प्ररूप-3 में एक प्रमाणपत्र जारी करेगा। तत्पश्चात, पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी CGHS अंशदानों के अपेक्षित भुगतान द्वारा ओपीडी और आईपीडी सुविधा दोनों के लिए CGHS कार्ड जारी करने के लिए CGHS प्राधिकारियों के पास आवेदन करने के लिए स्वतंत्र होगा।

पात्रता शर्तों को पूरा करनेवाले पेन्शनभोगी के लिए CGHS कार्ड होगा जारी

यदि पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी CGHS कार्ड जारी करने के लिए आवेदन करता है और पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी सीजीएचएस जारी करने के लिए पात्रता शर्तों को पूरा करता है, तो उसे सीजीएचएस प्राधिकारियों द्वारा उनकी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सीजीएचएस कार्ड जारी किया जाएगा। तथापि, सीजीएचएस प्राधिकारी सभी औपचारिकताओं को पूरा करने और पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी द्वारा अंशदान जमा करने की तारीख से चार कार्यदिवसों के भीतर पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी को एक अनंतिम कार्ड जारी करेंगे और यह अनंतिम कार्ड अंतिम सीजीएचएस कार्ड जारी होने तक वैध रहेगा।

यदि गैर-सीजीएचएस क्षेत्र में निवास करने वाला और ओपीडी सुविधा के बदले FMA का लाभ उठाने वाला पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी, ओपीडी और आईपीडी दोनों के लिए सीजीएचएस सुविधा का लाभ उठाना चाहता है, तो वह FMA को बंद करने के लिए, प्ररूप-2 में पेंशन संवितरण बैंक की संबंधित शाखा में आवेदन कर सकता है. ताकि वह सीजीएचएस सुविधा के लिए सीजीएचएस प्राधिकारियों को आवेदन कर सके।

पेन्शनभोगी को देना होगा वचनबंध

पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी, बैंक को प्ररूप-2 में एक वचनबंध भी देगा कि सीजीएचएस या उनके संबंधित मंत्रालय/विभाग की अन्य समान स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत चिकित्सा सुविधा का लाभ उठाने के लिए उनके द्वारा उपयोग किया जा रहा विकल्प, एक बार का विकल्प है और उसने पूर्व में सीजीएचएस से FMA में विकल्प परिवर्तन करने की सुविधा का लाभ नहीं उठाया है। तत्पश्चात, पेंशन संवितरण बैंक ऐसे पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी की बाबत एफएमए का संदाय बंद करेगा और आवेदन प्राप्त होने की तारीख से तीन कार्यदिवसों के भीतर उसे FMA बंद करने के संबंध में प्ररूप- 3 में एक प्रमाणपत्र जारी करेगा।

तत्पश्चात्, पेंशनभोगी अपेक्षित सीजीएचएस अंशदान का यदि पहले से भुगतान नहीं किया गया है, तो उसका भुगतान करने के पश्चात्, ओपीडी और आईपीडी दोनों सुविधाओं के लिए सीजीएचएस कार्ड जारी करने के लिए संबंधित सीजीएचएस प्राधिकारियों को आवेदन कर सकता है।

अंशदान जमा करने के बाद जारी होगा Provisional कार्ड

यदि पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी सीजीएचएस कार्ड जारी करने के लिए पात्रता शर्तों को पूरा करता है, तो सीजीएचएस प्राधिकारी अपनी प्रक्रिया के अनुसार उसे सीजीएचएस कार्ड (ओपीडी सुविधा सहित) जारी करेंगे। तथापि, सीजीएचएस प्राधिकारी सभी औपचारिकताओं को पूरा करने और पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी द्वारा अंशदान जमा करने की तारीख से चार कार्यदिवसों के भीतर पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी को एक अनंतिम (Provisional) कार्ड जारी करेंगे और ऐसा अनंतिम कार्ड मूल सीजीएचएस कार्ड के जारी होने तक वैध रहेगा।

PPO के दोनो भागो मे होगा परिवर्तन

FMA को बंद करने के पश्चात्, बैंक FMA को बंद करने के संबंध में पीपीओ के दोनों हिस्सों में आवश्यक परिवर्तन करेगा। संबंधित बैंक का सीपीपीसी, रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए प्ररूप-4 के प्रोफार्मा में केंद्रीय पैशन लेखा कार्यालय (सीपीएओ) को सूचित करेगा। तत्पश्चात सीपीएओ PARAS (अर्थात सीपीएओ का डेटाबेस) में डेटा अपडेट करने के पश्चात् संबंधित वेतन एवं लेखा कार्यालय (पीएओ) को सूचित करेगा। सीपीएओ से सूचना प्राप्त होने पर, पीएओ रिकॉर्ड के लिए संबंधित कार्यालय प्रमुख को स्थिति में परिवर्तन की सूचना देगा।

FMA का लाभ लेने के लिए CGHS का करना होगा सरेंडर

यदि ऐसा पेशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी, जो आईपीडी और ओपीडी दोनों के लिए सीजीएचएस/चिकित्सा सुविधा का लाभ उठा रहा है, गैर-सीजीएचएस क्षेत्र में रहते हुए या सीजीएचएस क्षेत्र से गैर-सीजीएचएस क्षेत्र में निवास स्थान परिवर्तित करने पर FMA का लाभ उठाने का इरादा रखता है. तो यह सीजीएचएस के अंतर्गत ओपीडी सुविधा को सरेंडर करने के लिए सीजीएचएस प्राधिकारियों को आवेदन कर सकता है। 

इस आशय का आवेदन प्राप्त होने पर, सीजीएचएस प्राधिकारी सीजीएचएस कार्ड पर समुचित पृष्ठांकन करेंगे और आवेदन प्राप्त होने की तारीख से चार कार्यदिवसों के भीतर प्रमाणपत्र जारी करेंगे, कि पेंशनभोगी/कुटुंब पेशनभोगी ओपीडी सुविधा का लाभ नहीं उठा रहा है और सीजीएचएस के अंतर्गत केवल आईपीडी सुविधा ले रहा है। तत्पश्चात, पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी FMA के संदाय के लिए संशोधित पैशन संदाय प्राधिकार जारी करने के लिए अपना आवेदन सरेंडर प्रमाणपत्र की प्रतिलिपि सहित कार्यालय अध्यक्ष को प्रस्तुत करेगा। 

संशोधित पेंशन संदाय प्राधिकार जारी करने के मामले को पीएओ और सीपीएओ के माध्यम से सामान्य तरीके से प्रोसेस किया जाएगा और मासिक पेंशन के साथ FMA के संदाय के लिए पेंशन संवितरण बैंक को भेजा जाएगा। इस संबंध में पैशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी द्वारा आवेदन जमा करने की तारीख से दो मास के भीतर संशोधित पैशन संदाय प्राधिकार जारी किया जाएगा। तथापि, ऐसे मामलों में FMA का संदाय सीजीएचएस प्राधिकारियों द्वारा सरेंडर प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख से किया जाएगा।

आदेश की प्रती डाउनलोड करे

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10 thoughts on “पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी द्वारा FMA से CGHS और CGHS से FMA सुविधा में परिवर्तन करने की प्रक्रिया के संबंध में स्पस्टीकरण”

  1. 18 months ka da dr?????in crease of
    medical allowamce due??After completion of 10 yrs full pension is broken?8 th pay commission not declared?present govt,,,,so 2024 vote,

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  2. भारत सरकार ने शायद कोई सुविधा उचित और सही ढंग से नहीं दी है इस समयावधि पेंशन मैसेज भी समय पर नहीं आया। सरकार ने एक प्रचार तंत्र बनाया है रोज़ रोज़ झूठी खबरें फैलाता है। जैसे पेंशनर्स के खाते में अट्ठारह महीने का रुका भत्ते की राशि पहुंच गयी। टेविल देखें आदि आदि।पर आजतक कुछ नहीं आया है। कृपया कुप्रचार और कुप्रचारकों से बचें।

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  3. CGHS.has all information like adhar card no.and cghs card no etc why ABHA crds are not being prepared it self by cghs

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  4. I have retired on superannuation after completion of 16 yrs of service from India Post cover under NPS. Shall I entitle for FMA where residing non CGHS area?

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