आपको बता दूं कि 2006 के पहले जो पेंशनभोगी रिटायर हुए थे तो उनको पूरी पेंशन प्राप्त करने के लिए 33 साल की सेवा अनिर्वाय थी। जो कर्मचारी 33 साल की सेवा पूरी नहीं कर पाते थे तो उनको पूरी पेंशन का फायदा नहीं मिल पाता था वहीं पर जो 2006 के बाद रिटायर हुए तो ऐसे पेंशनभोगियो के लिए 33 साल की सेवा अनिवार्यता को खत्म कर दिया। ऐसे मे अब आपकी पेंशन में संशोधन किया जाएगा।
2006 के पहले सेवाकाल के अनुपात में दिया गया Pension
आपको बता दूँ कि 2006 के बाद जो रिटायर हुए और चाहे उन्होंने कितनी भी साल की सेवा की हो तो उनको उनकी अंतिम बेसिक वेतन का 50% Pension के रूप में मिलना शुरू हुआ, लेकिन 2006 के पहले रिटायर के साथ अन्याय किया गया उन्होंने जितने साल की सेवा की तो सेवाकाल के अनुपात के अनुसार पेंशन का भुगतान किया गया।
जैसे मान लीजिए किसी कर्मचारी ने 20 साल की सेवा पूरी की तो उनको 20 साल सेवा के अनुपात के अनुसार Pension मिली वहीं पर अगर किसी अन्य कर्मचारी ने 25 साल की सेवा पूरी की तो उनको 25 साल सर्विस के अनुपात में पेंशन का लाभ दिया गया।
2006 के बाद बदल दिया गया Pension नियम
आपको बता दूँ कि 2006 के बाद इस नियम को बदल दिया गया और सभी पेंशनभोगी जो 2006 के बाद रिटायर हुए तो उनको उनकी अंतिम बेसिक वेतन का 50% Pension के रूप में भुगतान करके दिया गया। सेवाकाल की शर्त को खत्म का दिया गया।
ऐसे में इस प्रकार का जो नियम सरकार की तरफ से 2006 के बाद लाया गया तो इसका फायदा 2006 के पहलेवाले रिटायर पेंशनभोगियों को भी देना चाहिए था लेकिन केवल इसका फायदा 2006 के बादवालों को ही दिया गया।
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भेदभाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुँचे पेंशनभोगी
ऐसे में इसी को लेकर कुछ पेंशनभोगियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए फैसला दिया कि यह पेंशन का भेदभाव है। 2006 के बाद रिटायर हुए हो या 2006 के पहले रिटायर हुए हो सभी की पेंशन समान होनी चाहिए। जो नियम 2006 के बाद वाले पेंशनभोगियो के ऊपर लागू होगा वही नियम 2006 के पहले वाले पेंशनभोगियो के लिए भी लागू होना चाहिए। पेंशन को लेकर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए।
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Pension, अंतिम बेसिक वेतन के 50% से कम ना हो
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो 2006 के पहले रिटायर हुए हैं तो किसी भी पेंशनभोगी की पेंशन उनकी अंतिम बेसिक वेतन के 50% से कम नहीं होनी चाहिए चाहे उन्होंने कितने भी साल की सर्विस की हो। तो अब ऐसे में में जिनको 50% से कम पेंशन मिला था तो उनको एरियर देने का आदेश जारी किया गया।
तत्पश्चात केंद्र सरकार को एक सर्वसामान्य सर्कुलर जारी करना पड़ा जिसमें 2006 के पहलेवाले पेंशनभोगियों के लिए भी बढ़ी पेंशन का फायदा देने की बात कही गई।
भारत पेंशनभोगी समाज ने की बड़ी माँग
सेवाकाल के अनुपात के अनुसार पेंशन का नियम खत्म करके अंतिम बेसिक का 50% के अनुसार पेंशन बढ़ाने का आदेश जारी किया गया लेकिन बहुत सारे पेंशनभोगियों को अभी तक इसका फायदा नहीं मिल पाया है उसी को लेकर भारत पेंशनभोगी समाज ने माँग कि है कि इसका फायदा जल्द से जल्द 2006 के पहलेवाले पेंशनधारकों को दिया जाय। इसके बावजूद अगर आपको अभी तक इसका फायदा नहीं मिल पाया है तो आप CPENGRAMS Portal में इसकी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
Koi sunwai nahi hoti. M 2003 Apr se retirement hua hu abhi tak nahi mila
इसमें ये नही बताया की पेंशन भोगी प्राइवेट कंपनी में काम करनेवाला या ,सरकारी ,किसके लिए ये पेंशन का लाभ ,और कितना लाभ होगा।में तो प्राइवेट कंपनी में कार्य करता हूं।व्यापक लेख लिखें,जिससे भ्रम न हो।
My pension started from 2005. Since then I am getting only 904 till date. My pension salary as on retirement was 4000 +. So I am entitled for 2000 + pm since then. So, I am entitled to get the arrears since 2005. Who will give me this amount.
Sir,
Is this order is applicable to the SBI retiree also. Are the also eligible to get 50% of their basic pay irrespective of the number of years they served.
सब को पागल बना रखा है सरकार ने कुछ नहीं बढ़ने वाला कोई कम्पलेट करो कोई सुनवाई नहीं होती ना कोई हेल्प करते है एक बीमार बूढी महिला कहा कहा जाएगी कही उनकी पेंशन की सुनवाई नहीं हो रही
1999 me mere papa ki deth ho gayi thi 2006 ke baad ritayer hona tha unki pention aj 9000 besic hai medical ka bhi koi rupya nahi milta kya unki pension badhegi
Central excise me the
I opted VRS from U.P.State Sugar Mills Corporation Unit Ghatampur, Kanpur in January 2010, Since then I am receiving pension less than Rs1500/-per month.
Mere ko abhitak 897 Rs hi pansion mil rahi hai kya meri pansion Bhaskar milegi 58years Ki pansion band wo kab se मिलेगा