पेन्शनधारको को बैंको की तरफ से Life Time Arrear नॉमिनेशन के लिए मेसेज भेजे जा रहे है ऐसे मे आपको इस लेख द्वारा बताया जाएगा कि Life Time Arrear नॉमिनेशन क्या है, इसके लिए नॉमिनी क्यों बनाना है जरूरी, इसके कारण आपकी पेंशन पर्ची में क्या बडा बदलाव होने जा रहा है।
Life Time Arrear नॉमिनेशन क्या है
वेतन आयोग आयोग आने के कारण या पेंशन में संशोधन होने के कारण अगर पेंशन रिवाइज होती है तो उस बकाया का भुगतान एरियर के रूप में होता है लेकिन इस बीच यदि पेंशनभोगी की मृत्यु हो जाती है तो ऐसे में एरियर उस व्यक्ति को प्रदान किया जाएगा, जिसके पक्ष में Life Time Arrear के लिए नामनिर्देशन बनाया गया है।
सेवानिवृत्ति के समय ये फॉर्म भरना है जरूरी
सेवानिवृत्त होने वाले सभी कर्मचारियों को पेंशन कागजात भरते समय प्रपत्र ‘क’ में Life Time Arrear के लिए नामनिर्देशन प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यह नामनिर्देशन इसके पश्चात PPO सहित पेंशन संवितरण प्राधिकारी (PDA) को प्रेषित किया जाता है।
कब लाया गया था यह नियम
दिनांक 10.09.1983 (अनुबंध-1) को इसको अधिसूचित किया गया था। Life Time Arrear नामनिर्देशन नियमावली, 1983 के अनुसार ऐसे पेंशनभोगी जो इस नियमावली के अधिसूचित होने से पूर्व सेवानिवृत हुए है तो उन्हें संबंधित पेंशन वितरण प्राधिकारी (PDA) को नामनिर्देशन जमा करना था।
वही पे ऐसे कर्मचारी जो इस नियमावली के अधिसूचित होने के पश्चात् सेवानिवृत हुये है तो उनको कार्यालयाध्यक्ष या विभागाध्यक्ष को, जहां से वे सेवानिवृत हुए है वहाँ पे जमा करना था।
प्रपत्र ‘क’ की तीन प्रति जमा करना अनिवार्य
2014 के पहले प्रपत्र ‘ख’ में नामनिर्देशन जमा करना होता था लेकिन 2014 के बाद प्रपत्र ‘क’ की तीन प्रति में नामनिर्देशन जमा करना अपेक्षित है। कार्यालयाध्यक्ष प्रपत्र ‘क’ में नामनिर्देशन की सत्यापित प्रतिलिपि पैशनभोगी को वापस करेगा। PPO के साथ नामनिर्देशन की तीसरी प्रति CPAO के माध्यम से पेंशन वितरण प्राधिकारी (PDA) को प्रेषित की जाएगी।
नामनिर्देशन को लेकर होती है समस्या
अधिकांश मामलों में, बैंकों द्वारा नामनिर्देशनों का भलीभांति रखरखाव नहीं करने के कारण नामनिर्देशन की अनुपलब्धता की समस्या होती है, क्योंकि बैंक द्वारा नामनिर्देशनों का उचित रिकॉर्ड नहीं रखा गया होता।
समस्या तब भी उत्पन्न हो सकती है जब नॉमिनी की पेंशनभोगी से पूर्व मृत्यु होने के कारण या किसी अन्य कारण से सेवानिवृत्ति के समय जमा किया गया नामनिर्देशन अमान्य हो जाता है और पेंशनभोगी प्रपत्र ‘क’ में बैंक को नया नामनिर्देशन जमा नहीं कर पाता या बैंक शाखा में बैंक कर्मी अज्ञानतावश नामनिर्देशन स्वीकार नहीं करते।
सभी पेंशन देनेवाले एजेंसी को निर्देश
1) सभी पेंशन भुगतान करनेवाले बैंको को निर्देश दिया गया है कि वे 1983 के अधीन नामनिर्देशन की उपलब्धता की समीक्षा करें। यदि किसी पेंशनभोगी की बाबत पीडीए/ बैंक के रिकॉर्ड में नामनिर्देशन उपलब्ध नहीं है, तो संबंधित पेशनभोगी को पीडीए/बैंक द्वारा उसे तुरंत प्रपत्र ‘क’ में जमा करने की सलाह दी जाए।
2) Life Time Arrear (नामनिर्देशन) नियमावली, 1983 के प्रपत्र ‘क’ (तीन प्रतियों में) में पेंशनभोगी से मौजूदा नामनिर्देशन में किए किसी भी संशोधन /नए नामनिर्देशन की स्वीकार करें और पैशनभोगी को नामनिर्देशन की विधिवत सत्यापित प्रति नामनिर्देशन की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर वापस करें।
पेंशन पर्ची में होगा इसका विवरण
सभी पेंशन देने वाली ऑथोरिटी से निवेदन किया गया है कि पेंशन स्लिप में Life Time Arrear (नामनिर्देशन) का मेंशन अवश्य करे साथ ही पेंशन सेवा पोर्टल/ स्पर्श में नामनिर्देशन की उपलब्धता की स्थिति दर्शाएं।
Uma Devi
सर
Bank में इस प्रकार कि कोई जानकारी नहीं दी जाती है तो कहा पत्ता करनी चाहिए