Family Pension: सरकारी कर्मचारी की मृत्यू के बाद उनकी निःसंतान विधवा पत्नी अगर पुनर्विवाह करती है तो पेंशन मिलेगी या बंद होगी?

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 का अंत करते हुए केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 को अधिसूचित किया है। अब आगे से (पेंशन) नियमावली, 2021 के अनुसार पेन्शन और Family Pension का भुगतान किया जाएगा। केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली 2021 का नियम 50 किसी सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी की मृत्यु होने पर कुटुंब पेंशन के संदाय से संबंधित है।

अन्य स्त्रोतों से कुल आय 9000 +DA से कम, तो पेन्शन मिलेगी

केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 50(8) के अनुसार, किसी सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी की मृत्यु होने पर, कुटुंब पेंशन विधवा या विधुर को मृत्यु की तारीख तक या पुनर्विवाह होने तक, जो भी पहले होगी उसके अनुसार देय होगी। कुटुंब पेंशन के लिए विधवा या विधुर की पात्रता उसकी अन्य स्त्रोतों से होने वाली आय की रकम से प्रभावित नहीं होती है।

हालांकि निःसंतान विधवा द्वारा पुनर्विवाह करने पर, उसको कुटुंब पेंशन का संदाय जारी रहेगा, यदि अन्य सभी स्त्रोतों से उसकी आय न्यूनतम कुटुंब पेंशन (अर्थात 9000/- रूपए प्रति माह) की रकम और उस पर अनुज्ञेय महंगाई राहत से कम है।

अन्य स्त्रोतों से कुल आय 9000 +DA से अधिक, तो पेन्शन बंद

यदि निःसंतान विधवा के पुनर्विवाह करने के बाद सभी अन्य स्रोतों से होनेवाली उसकी आय न्यूनतम कुटुंब पेंशन की रकम (9000 रुपये ) और उस पर अनुज्ञेय महंगाई राहत के समतुल्य या अधिक हो जाती है, तो उसको देय कुटुंब पेंशन बंद कर दी जाएगी और मृतक सरकारी कर्मचारी के कुटुंब के अन्य पात्र सदस्य, यदि कोई हो, तो उनको देय हो जाएगी।

वर्ष में एक बार आय प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा

यह निःसंतान विधवा का कर्तव्य होगा कि वह अपने पुनर्विवाह के पश्चात् पेंशन संवितरण प्राधिकारी को वर्ष में एक बार यह प्रमाणपत्र प्रस्तुत करे कि उसने अन्य स्रोतों से अपनी आजीविका का उपार्जन प्रारम्भ नहीं किया है, जो न्यूनतम कुटुंब पेंशन और उस पर अनुज्ञेय महंगाई राहत के बराबर या उससे अधिक है।

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सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन किसी निःसंतान विधवा का पुनर्विवाह होने पर कुटुंब पेंशन जारी रखने से संबंधित उपरोक्त उपबंधों का सख्ती से अनुपालन करने हेतु इन्हें मंत्रालय/विभाग और उसके अधीन संबद्ध / अधीनस्थ कार्यालयों में पेंशन हितलाभों का निपटान करने वाले कार्मिकों के संज्ञान में लाएं।

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1 thought on “Family Pension: सरकारी कर्मचारी की मृत्यू के बाद उनकी निःसंतान विधवा पत्नी अगर पुनर्विवाह करती है तो पेंशन मिलेगी या बंद होगी?”

  1. में निःसंतान हिडबा हु मुझे पैंशन क्या पुनर्निबाह के बाद मिलेगी क्या sart h usme मिलने k लिए

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