कर्मचारी या पेन्शनभगी की मृत्यू होने के बाद उनके परिवार को किसी भी कठीनाई से ना गुजरना पडे, इसलिए फॅमिली पेन्शन की व्यवस्था की गई है। तो इस लेख में हम जानेंगे कि परिवार पेंशन (Family Pension) क्या है और क्या है इसके नियम। ( Family Pension Rule) और कैसे की जाती है इसकी गणना ( Family Pension Calculation)
कुटुंब पेंशन (Family Pension) क्या है, क्या है इसके नियम
आपको बता दूँ की यह एक सामाजिक सुरक्षा लाभ है, जिसे कर्मचारी की मृत्यु होने के मामले में, इस बात पर ध्यान दिए बिना कि मृत्यु सेवा के दौरान हुई है या सेवानिवृत्ति के बाद हुई है, कर्मचारी की जीवित विधवा या नाबालिग बच्चे या पूर्णतः कर्मचारी के ऊपर आश्रित माता पिता को मासिक तौर पर पेंशन दिया जाता है। यह सेवा से हटाये गये या बरखास्त किए गए कर्मचारियों के परिवारों को भी दिया जाता है, यदि वे मृत्यु के समय अनुकंपा भत्त्ता प्राप्त कर रहे हों तो भी उनकी पत्नी परिवार पेंशन के लिए पात्र होंगे।
पारिवारीक पेंशन ( Family Pension Calculation ) की गणना
परिवार पेंशन (Family Pension) की गणना मूल वेतन का 30% की दर पर किया जाता है, जो न्यूनतम 9000/- रु. है। समय-समय पर बढ़ा महंगाई राहत (Dearness Relief) भी दी जाती है ।
अगर सरकारी कर्मचारी की मृत्यु सेवाकाल के दौरान हो जाती है तो मृत्यु की तारीख से अगले 10 साल तक बढ़ी पेन्शन दी जाती है। कर्मचारी की अंतिम बेसिक पे का 50%+ DR पेन्शन के रूप में दिया जाता है।
अगर पेंशनधारक की मृत्यु होती है तो 7 साल या 67 साल होने तक बढ़ी पेन्शन दी जाती है। इसमें से जो भी पहले आएगा तब तक बढ़ी पेंशन दी जाएगी उसके बाद 30% के हिसाब से पेंशन मिलेगी।
कुटुंब पेंशन (Family Pension Rule) प्राप्त करने के लिए परिवार के सदस्यों की हकदारी
1) कर्मचारी/ पेंशनभोगी की विधवा, न्यायिक रूप से अलग हुए पत्नी को उनकी मृत्यु तक या पुनः विवाह होने तक, जो भी पहले हो तब तक पेंशन दी जाएगी।
2) यदि, न्यायिक रूप से, एक से अधिक पत्नी हों, तो सभी पत्नियों के लिए समान राशि दी जाएगी और एक विधवा की मृत्यु होने पर उनका हिस्सा, उनके पात्र बच्चे को दिया जाएगा, अन्यथा दूसरी विधवा पत्नी को पूर्णतः दिया जाएगा।
3) पुत्र/अविवाहित पुत्री (जुड़वे बच्चों के मामले में समान हिस्सा) उनके जन्मतिथि के क्रम में 25 वर्षों की आयु प्राप्त करने तक पुत्र या पुत्री को प्रदस्त परिवार पेंशन, तभी बंद होगा, जब वह 9000/- रु.+ DA से अधिक मासिक आय का अर्जन कर रहा/ रही हो।
अविवाहित पुत्री/ विधवा पुत्री/ तलाकशुदा पुत्री के केस में पेंशन 25 साल के ऊपर भी दी जाती है लेकिन शर्त है कि वो पूरी तरह माता पिता पर आश्रित होनी चाहिए।
4) माता पिता को उनकी मृत्यु होने तक, यदि कोई जिवित परिवार सदस्य न हो अर्थात् कर्मचारी की पत्नी या उनके बच्चे न हो तो माता पिता को पेंशन दी जाएगी।
लापता कर्मचारी के मामले में परिवार पेंशन कैसे मिलेगी
ऐसे कर्मचारियों के मामले में, जिनका ठौर-ठिकाना नहीं मालूम हो और उनके क्षेत्राधिकार/या स्थान, जहां कर्मचारी लापता हो गया है, तो स्थित पुलिस स्टेशन में प्रथम सूचना रपट (एफ आई आर) दर्ज करने के बाद भी पता नहीं लग पाता है, तो पात्र परिवार सदस्यों को परिवार पेंशन दी जा सकती है।
ऐसे मामले में, यदि कर्मचारी सेवांत भुगतान किए जाने और पेंशन की अदायगी शुरू होने के बाद पाया जाता है और वापस आ जाता है, तो उनको चाहिए कि वे वर्तमान नियमों के अनुसार तथा यथानिर्दिष्ट औपचारिकताओं को पूरा करते हुए परिवार सदस्यों द्वारा प्राप्त राशि को लौटा दें और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ड्यूटी पर पुनः रिपोर्ट करें।
लापता कर्मचारी के परिवार को उनके दावे के समर्थन में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे
1) दर्ज की गई प्रथम सूचना रपट (FIR) की प्रति.
2) पुलिस विभाग द्वारा जारी यह प्रमाणपत्र कि सभी प्रयासों के बावजूद लापता कर्मचारी का पता नहीं लगाया जा सका।
3) निर्धारित प्रोफार्मा में दो सेवारत कर्मचारियों द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित पत्र
4)यह शपथ पत्र कि यदि कर्मचारी का पता लगता है, तो परिवार के सदस्यों द्वारा प्राप्त राशि, प्रशासन को वापस की जाएगी और यह भी घोषित की जाए कि प्रस्तुत विवरण सही है।
अगर केंद्रीय कर्मचारी स्त्री है तो उसकी मृत्यु के पश्चात क्या उसके पति को पेंशन मिलेगी मेरा यह प्रश्न है कृपया इसका जवाब दें।
ससुर जी केंद्रीय कर्मचारी थे और पेंशनधारक थे उसकी मृत्यु के पश्चात पेंशन सास को मिलती थी,सास की मृत्यु के बाद किसी ने पेंशन का नहीं सोचा क्योंकि बेटा अपने और अपने परिवार का गुजारा कर रहा था। परंतु अब जवान बेटे की भी असमय मृत्यु हो गई और उसकी 2 नाबालिक बेटियाँ हो तो क्या विधवा बहु को ससुर जी की पारिवारिक पेंशन मिल सकती है क्या please बताइए 🙏