दिनांक 01.01.2016 से लागू संशोधित वेतन संरचना के अनुसार पेंशन बेचने (Commutation) पर फिर से होगी 15 साल तक वसूली

आपको बता दुं की राशीकरण को पेन्शन बेचना (Commutation Of Pension) भी कहा जाता है। इसी को लेकर उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की तरफ़ से महत्त्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है जिसमे कहा गया है कि राज्य सेवा से सेवानिवृत्त होनेवाले कार्मिक जिन्हें पेंशन मान्य है, तो उनको मूल पेंशन के अधिकतम 40% भाग को राशिकृत (Commutation) कराये जाने का प्रावधान है। न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारियों के लिए यह सीमा 50% है।

केंद्र सरकार के आधार पर पेंशन संशोधन

केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर गठित केन्द्रीय वेतन आयोगों की सिफारिशों के आधार पर राज्य सरकार द्वारा भी वेतन/पेंशन संशोधन के संबंध में आदेश निर्गत किए गये हैं।

पेंशन रिवीजन के फलस्वरूप राशिकृत पेंशन की धनराशि में संशोधन

वेतन/पेंशन रिवीजन संबंधी आदेश प्रायः उनके प्रभावी होने की तिथि के कुछ महीने के उपरान्त ही निर्गत हो पाते हैं। ऐसी स्थिति में, इस अन्तराल में सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों की पूर्व में स्वीकृत पेंशन के संशोधन संबंधी आदेश कुछ अन्तराल के बाद ही निर्गत हो पाते हैं। राज्य सरकार ने कहा है कि पेंशन में रिवीजन के फलस्वरूप राशिकृत पेंशन की धनराशि में भी संशोधन हो जाता है।

इस संबंध में पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग भारत सरकार द्वारा दी गई व्यवस्था के अनुसार यह स्पष्ट किया जाता है कि:-
ऐसा सेवानिवृत्त कर्मचारी जिसने अपनी अंतिम पेंशन का कोई भाग राशिकृत कराया है और राशिकरण के पश्चात उसकी पेंशन पूर्वगामी प्रभाव से रिवीजन के फलस्वरूप बढ़ गई है, उनको बढ़ी हुई पेंशन के प्रति राशिकृत मूल्य और पूर्व में अधिकृत राशिकृत मूल्य के बीच के अन्तर का भुगतान किया जाएगा। इस हेतु पेंशनर से नए सिरे से आवेदन करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी परन्तु यदि कोई पेंशनर बढ़ी हुई पेंशन के सापेक्ष अतिरिक्त रूप से राशिकृत पेंशन का राशिकण नही कराना चाहता है तो इस संबंध में लिखित रूप से आवेदन करना होगा।

दिनांक 01 जनवरी, 2016 को अथवा उसके उपरान्त सेवानिवृत्ति के मामलों में रिवीजन के फलस्वरूप पेंशन में अन्तर की धनराशि के एक भाग का राशिकरण अनुमन्य होगा जो पूर्व स्वीकृत पेंशन तथा उसके राशिकृत भाग के अनुपात में ही अनुमन्य होगा और यह अनुपात परिवर्तित नहीं किया जा सकता।

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राशिकरण (Commutation) हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी

1) संशोधित पेंशन के आधार पर राशिकरण के भुगतान हेतु पेंशनर से नये सिरे से आवेदन की अपेक्षा नहीं की जाएगी तथा पेंशन स्वीकर्ता अधिकारी मूल आवेदन के आधार पर पुनरीक्षण करके पेंशन राशिकरण के भुगतान का प्राधिकार पत्र निर्गत करेंगे सिवाय उन मामलों के जिनमें पेंशनर द्वारा संशोधित पेंशन के आधार पर राशिकरण न किये जाने हेतु आवेदन किया गया हो।

2) संशोधित पेंशन के आधार पर राशिकरण का मूल्य वही रहेगा जैसा कि मूल राशिकरण स्वीकृत करते समय उसकी आयु के आधार पर अनुमन्य था।

3) इस प्रकार के राशिकरण के मामलों में पेंशन की धनराशि से कटौती भुगतान की तिथि से की जाएगी तथा राशिकृत धनराशि के पुनर्स्थापन हेतु ऐसे भुगतान की तिथि से 15 वर्ष की गणना की जाएगी अर्थात इस प्रकार के मामलों में राशिकरण के पुनर्स्थापन की दो तिथियां होंगी अर्थात पहली तिथि मूल पेंशन के राशिकरण की तिथि के 15 वर्ष बाद होगी तथा दूसरी तिथि वर्तमान राशिकरण की भुगतान की तिथि के 15 वर्ष बाद होगी।

नीचे डाउनलोड बटन दबाकर आदेश की प्रति डाउनलोड करें

3 thoughts on “दिनांक 01.01.2016 से लागू संशोधित वेतन संरचना के अनुसार पेंशन बेचने (Commutation) पर फिर से होगी 15 साल तक वसूली”

  1. 🏆 VASULI real meaning where 2 💔 rules to SPECIAL emergency mis use 🏠 😊 😊 & 🎉 POLITICAL way to

    Communicate HONEST VIDHYA all Indians 🌹 so pension – govt 💓 to CLOCKLY sense inside 🙏 job

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  2. यदि कोई कर्मचारी १ जनवरी २०१६ के बाद २९ फ़रवरी २०१६ को सेवानिवृत हुआ हो और अपुनृक्षित वेतनमान में मार्च २०१६ में उसके पेंशन का आदेश पारित पारित हुआ जिसमे मूल पेंशन २०००० के ४०% भाग ८०००/ का राशीकरण हुआ। ८०००/के राशिकरण का कैलकुलेड भुगतान जून २०१६ में ७८६०००/ का एकमुस्त भुगतान हुआ ओर जून २०१६ से उसका मूल पेंशन ८००० से कम करके शेष १२०००/ pm का भुगतान किया जा रहा था। वेतन पुनरीक्षण के बाद सत्यम वेतनमान मे उसका पेंशन मार्च२०१६ से ४५००० हो गया तथा पुनरीक्षित वेतनमान के अनुसार राशीकरण की धनराशि ८००० के स्थान पर १८०००/ हो गया। जिसके अनुसार पुनरीक्षित पेंशन आदेश लगभग १८ माह बाद सितंबर २०१७ में निर्गत हुआ।पुनरीक्षित राशिकृत १८००० के आधार पर राशिकरण की धनराशि १७७००००/हुआ जिसमे से मार्च २०१६ में किए गए पूर्व भूगतान कि धनराशि ७८६०००/ को काट कर शेष धनराशि Rs ९८४०००/(१७७००००-७८६०००) का भूगतान अक्टूबर २०१७ में किया गया।इस संबंध मे कृपया स्पष्ट करें कि पुनरीक्षित राशीकरण की धनराशि जो १८०००/ हैं से पेंशन अक्टूबर २०१७(पुनरीक्षित राशीकरण के भुगतान की डेट) से कम की जाएगी और जून २०१६ से सितंबर २०१७ तक पूर्व स्वीकृत और भूगतान राशीकरण की धनराशि से मात्र ८०००/ की कटौती की जाएगी अथवा नए राशीकरण १८००० pm कि कटौती जून २०१६ से की जाएगी/

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  3. An official retired on 31/03/2019 at the age of 60yrs.What will be his commutation factor 8.1 or 9.1 or ? if his age 61 yrs on next birth day.

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