खुशखबरी, केन्द्रिय कर्मचारियो के लिए DOPT का महत्वपूर्ण आदेश जारी

केंद्र सरकार के अंतर्गत आनेवाले केन्द्रिय पेंशन लेखा कार्यालय (CPAO), DOPT ने एक महत्वपूर्ण सर्कुलर जारी किया है। इस सर्कुलर में कहा गया है कि अक्सर पेंशनभोगी का PPO जारी करते समय विभाग/मंत्रालय इस तरह की कॉमन गलती करते है जिसकी वजह से बाद में पेंशनधारकों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

विभाग करते है बड़ी गलती

CPAO ने कहा है कि विभाग जब पेंशनधारकों का PPO जारी करते है तो उस PPO में पेंशनभोगी का नाम शार्टकट में लिख देते है, जैसे किसी पेंशनभोगी का नाम रामप्रवेश सिंह है तो PPO में R.P Singh लिख दिया जाता है। जिसकी वजह से पेंशनधारकों को बाद में परेशानी का सामना करना पड़ता है।

CPAO ने दिया आदेश

इसी परेशानी को देखते हुए CPAO ने कहा है कि PPO में शॉर्टकट नाम का उपयोग ना किया जाय। पेंशनभोगी के सर्विस रिकॉर्ड में जो पूरा नाम है वही पूरा नाम PPO में भी होना चाहिए। PPO में शॉर्ट कट नाम का उपयोग नही करना है। जितने भी डिपार्टमेंट/मंत्रालय है वे ध्यान दे कि उपर्युक्त गलती ना करे, सर्विस रिकॉर्ड से नाम को मिलान कर ले और PPO जारी करते समय इन बातों का ध्यान रखे।

क्या होता है PPO

PPO का मतलब Pension Payment Order होता है। PPO एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। रिटायरमेंट के बाद इसी के बेस पर पेंशन और फैमिली पेंशन का भुगतान किया जाता है। PPO जारी होने के बाद पेंशनभोगी को अच्छी तरीके से उसको चेक कर लेना चाहिए कि उनका पूरा नाम, जन्म दिनांक, नॉमिनी का नाम, जन्म दिनांक बराबर लिखा हुआ है या नही। अगर कुछ भी गलती होती है तो उसको सुधरवा लेना चाहिए नही तो बाद में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

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पेंशनभोगी हमेशा इस बात का रखे ध्यान

पेंशनभोगी हमेशा इस बात को ध्यान में रखे कि PPO में अपने नॉमिनी का नाम और जन्मदिनांक उनके आधार कार्ड और पैन कार्ड से एक बार जरूर मिलान कर ले। PPO के साथ दोनों डॉक्यूमेंट में नाम और जन्मदिनांक सही होना चाहिए, अगर कुछ भी त्रुटि होती है तो पेंशनभोगी की मृत्यु के बाद फैमिली पेंशन मिलने में काफी कठिनाइयो का सामना करना पड़ सकता है इसलिए ये बाते ध्यान में रखे।

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पेंशनधारकों को मिलेगा फॉर्म-16

वही पे CPAO ने कहा है कि पेंशनधारकों को FORM -16 मुहैया कराने का काम पेंशन भुगतान करनेवाली बैंको का है। जिस बैंक से पेंशनभोगी की पेंशन निकलती है तो वही बैंक पेंशनभोगी को FORM-16 मुहैया कराएंगे। जुलाई महीने की शुरूवाती हफ्ते में पेंशनभोगियों को FORM-16 मिल जाना चाहिए।

20 thoughts on “खुशखबरी, केन्द्रिय कर्मचारियो के लिए DOPT का महत्वपूर्ण आदेश जारी”

  1. सब जानते हैं चुनाव के बीच कोई सरकार किसी किसम का लाभ वाला आदेश जारी नहीं कर सकती। फिर आप क्यों ऐसे लोगों को बरगला रहे हो।

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    • क्यो बढ़चढ़कर बताते है. पेन्शनर जो CGHS मे नही आते है उनको केवल एक हजार महीना FMA मिलता है कैसे dr fees,tests and medicines मैनेज करे.

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  2. सर, जितनी मुझे जानकारी है उसके अनुसार कोई भी सेवानिवृत्त केंद्रीय कर्मचारी अपने निकटस्थ सीजीएचएस केंद्र से सेवा ले सकता है , किंतु कर्मचारी को फिक्स्ड मेडिकल एलाउंस छोड़ना होगा। और यह भी बताना चाहता हु की FMA अब 3000/- प्रति माह हो गया है।

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    • F M A केवल 1000/- प्रति महीना ही मिलता है किर्पया अपनी जानकारी अपडेट करें भ्रम ना फैलाएं

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    • FMA 3000 कब से हुआ है अगर कोई आर्डर का कॉपी है तो भेजने का कष्ट करें।

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    • अभी 1000 ही है, तीन हजार देने का फैसला सरकार के पास दो साल से विचाराधीन ही है जबकि सरकार द्वारा गठित कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सोंप दी थी। इतना विलंब क्यों?

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  3. सेवा से निर्वती बाद भी पेंशन धारको की विभागीय प्रकरण जो सेवा परिलाभ देय हो लेकिन अधिकारी लंबित मामलो कोनियम अनुसार निपटना नहीं चाहते बल्कि कैट या कोर्ट मे जाने को मजबूर करते है जो बिलकुल विधि संगत नहीं हैकोर्ट निर्णय के अनुसार बिभागीय कार्यबाही के साथ कोर्ट खर्च भी देय होना चाहिए

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    • विषय में बहुत ही ज्यादा गम्भीरता से विचार करना चाहिए क्योंकि रिटायरमेंट के बाद केवल और केवल एक पेंशन ही सहारा होता है

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  4. Why you people are making us fool with all fake and manipulated braking news.You should apologise to Central government employees for spreading these nonsense news.

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  5. Family pension के अंतर्गत मेरी धर्मपत्नी की जन्म तिथि PPOमें गलत लिखी गई है इसे सही करवाने का तरीका बताएं मेहरबानी होगी ।

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    • पत्नी के आधार कार्ड की कॉपी जिसमें डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई हो हेड ऑफ ऑफिस को e-mail से भेजे वह PAO को भेजेंगे और PAO इसे CPAO को भेजेंगे इस पर वह रिवाइज्ड PPO जारी करेंगे।

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  6. We don’t have a contact facility for CPAO,as other than the bank no other source to tell our problems regarding pension ,PPO or any other related issues.
    For example on contacting INDIAN BANK,Baroda House for form 16, I was told to come after 15th June only.

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  7. Sir,
    Ek aadmi SECL se 1998 me Retirement hua hai inki abhitak Rs 0836/-pm mil raha hai aur age 86 yrs ho gaya kya koi PPO me change hoga

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