Gratuity Nomination: सरकारी कर्मचारी Gratuity के लिए नॉमिनी किसको बना सकता है, जानिये क्या है नियम और शर्त

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 का अंत करते हुए केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली 2021 को अधिसूचित किया है। केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 का नियम 45 और नियम 46 के अधीन Gratuity Nomination से संबंधित है। तो इस लेख मे हम लोग इसी नियम के बारे मे जानेगे।

Gratuity Nomination के उद्देश्य से परिवार का अर्थ

पेन्शन नियम 45 के अनुसार, Gratuity के भुगतान के लिए नॉमिनी इनको बनाया जा सकता है।

(i) पुरुष सरकारी कर्मचारी की दशा में, पत्नी या पत्नियां; जिसमें न्यायिकतः पृथक्कृत पति या पत्नियां भी शामिल हैं;

(ii) स्त्री सरकारी कर्मचारी की दशा में, पति जिसमें न्यायिकतः पृथक्कृत पति भी शामिल हैं;

(iii) पुत्र, जिनके अंतर्गत सौतेले पुत्र और दत्तक गृहित पुत्र भी है;

(iv) अविवाहित पुत्रियां, जिनके अंतर्गत सौतेली पुत्रियां और दत्तक गृहित पुत्रियां भी हैं;

(v) विधवा या तलाक़शुदा पुत्रियां, जिनके अंतर्गत सौतेली पुत्रियां और दत्तक गृहित पुत्रियां भी हैं;

(vi) पिता जिनके अंतर्गत ऐसे व्यक्तियों की दशा में, जिनकी स्वीय विधि दत्तक ग्रहण की अनुज्ञा देती है, दत्तक पिता-माता भी है;

(vii) माता जिनके अंतर्गत ऐसे व्यक्तियों की दशा में, जिनकी स्वीय विधि दत्तक ग्रहण की अनुज्ञा देती है, दत्तक पिता-माता भी है;

(viii) बिना किसी आयु सीमा के ऐसे भाई, जिसमें सौतेले भाई भी सम्मिलित हैं, जो मानसिक मंदता सहित किसी मानसिक विकार या निःशक्तता से ग्रस्त हैं अथवा शारीरिक रूप से अपंग या निःशक्त हैं और अन्य मामलों में, अठारह वर्ष से कम आयु के भाई, जिसमें सौतेले भाई भी सम्मिलित हैं;

(ix) अविवाहित बहनें, विधवा बहनें और तलाक़शुदा बहनें जिसके अंतर्गत सौतेली बहनें भी हैं;

x) विवाहित पुत्रियां

(xi) पूर्व- मृत पुत्र के बच्चे।

कुटुंब मे एक से अधिक सदस्य है तो नॉमिनी इस प्रकार से बनाया जाएगा

पेन्शन नियम 46 अन्य बातों के साथ-साथ यह भी प्रावधान करता है कि यदि उपरोक्तानुसार सरकारी कर्मचारी के कुटुंब में एक या एक से अधिक सदस्य है तो नामनिर्देशन उसके कुटुंब के किसी भी सदस्य या सदस्यों के पक्ष में होगा।

यदि सरकारी कर्मचारी का कोई कुटुंब नहीं है तो, नामनिर्देशन किसी व्यक्ति या व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के निकाय, चाहे वह निगमित हो या न हो, के पक्ष में किया जा सकता है।

Gratuity Nomination के हिस्से का विवरण

सरकारी कर्मचारी नामनिर्देशन में नामनिर्देशितियों में से प्रत्येक के अंश की रकम को विनिर्दिष्ट करेगा। अन्य व्यक्ति (वैकल्पिक नामिती ) का नाम और विवरण जिसे नामनिर्देशन पर अधिकार प्राप्त हो जाएगा यदि नामनिर्देशिती की मृत्यु, सरकारी कर्मचारी की मृत्यु से पहले ही हो जाए अथवा सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने के पश्चात् किन्तु Gratuity की रकम प्राप्त करने से पूर्व हो जाए।

सरकारी कर्मचारी का कोई कुटुंब ना हो तो

जहां नामनिर्देशन करते समय किसी सरकारी कर्मचारी का कोई कुटुंब न हो, सरकारी कर्मचारी द्वारा किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय के पक्ष में किया गया नामनिर्देशन उस दशा में अविधिमान्य हो जाएगा यदि उस सरकारी कर्मचारी का बाद में कोई कुटुंब हो जाये। अविवाहित सरकारी कर्मचारी द्वारा अपने कुटुंब के किसी भी सदस्य के पक्ष में किया गया नामनिर्देशन, उसके विवाह होने पर अविधिमान्य नहीं होगा जब तक कि सरकारी कर्मचारी पूर्व नामनिर्देशन को रद्द नहीं करता और नया नामनिर्देशन दर्ज नहीं करता।

सत्यापित करना कार्यालय अध्यक्ष की जिम्मेदारी

यह सत्यापित करना कार्यालय अध्यक्ष की जिम्मेदारी है कि सरकारी कर्मचारी द्वारा किया गया नामनिर्देशन इस नियम के उपबंधों के अनुसार है और यदि, सरकारी कर्मचारी का कुटुंब है, तो नामनिर्देशन कुटुंब के एक या एक से अधिक सदस्य के पक्ष में किया गया है।

कार्यालय अध्यक्ष, अराजपत्रित सरकारी कर्मचारियों के नामनिर्देशन के प्ररूपों पर प्रतिहस्ताक्षर करने के लिए अपने अधीनस्थ राजपत्रित अधिकारियों को प्राधिकृत कर सकता है। उसके बाद, कार्यालयाध्यक्ष प्राधिकृत अधिकारी प्राप्ति की तारीख उपदर्शित करते हुए नामनिर्देशन पर प्रतिहस्ताक्षर करेगा और उसे अपनी अभिरक्षा में रखेगा। वह नामनिर्देशन की प्राप्ति के बारे में उपयुक्त प्रविष्टि सम्बद्ध सरकारी कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में भी करेगा। नामनिर्देशन प्ररूप की एक विधिवत हस्ताक्षरित प्रति सरकारी कर्मचारी को अपनी सुरक्षित अभिरक्षा में रखने के लिए वापस की जाएगी।

इसको भी पढे: Gratuity Meaning in Hindi, कैसे की जाती है Gratuity की गणना, क्या है Formula, Leave Encashment Calculation Formula

इसको भी पढे: सरकारी कर्मचारी की मृत्यू (Pension to wife after Death of husband) होने पर क्या-क्या मिलेगा, कैसे करे आवेदन, कौन से डॉक्युमेंट देने पड़ेंगे!

सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन उपदान के संदाय हेतु नामनिर्देशन के संबंध में उपरोक्त उपबंधों का सख्ती से अनुपालन करने हेतु, इन्हें मंत्रालय/विभाग और उसके अधीन संबद्ध / अधीनस्थ कार्यालयों में पेंशन हितलाभों का निपटान करने वाले कार्मिकों के संज्ञान में लाएं।

1 thought on “Gratuity Nomination: सरकारी कर्मचारी Gratuity के लिए नॉमिनी किसको बना सकता है, जानिये क्या है नियम और शर्त”

Leave a Comment