CCS Penion Rule, 2021 के नियम 50 के उप-नियम (8) और उप-नियम (9) के प्रावधानों के अनुसार, यदि किसी मृत सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी के पति या पत्नी परिवार में है, तो पहले पति या पत्नी को पारिवारिक पेंशन दी जाती है। इसके बाद ही बच्चे एवं परिवार के अन्य सदस्य पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र होते हैं, जब मृतक सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी के पति या पत्नी पारिवारिक पेंशन के लिए अपात्र होते हैं या उनकी मृत्यु हो जाती है।
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पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग से मांगी गई थी सलाह
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग को मंत्रालयों/विभागों से बड़ी संख्या में ऐसे संदर्भ प्राप्त हुए, जिनमें सलाह मांगी गई थी कि क्या वैवाहिक कलह की वजह से न्यायालय में तलाक की कार्यवाही दायर किए जाने की स्थिति में या घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, दहेज निषेध अधिनियम या भारतीय दंड संहिता के तहत मामला दर्ज करने की स्थिति में किसी सरकारी महिला कर्मचारी/महिला पेंशनभोगी को उसके पति या पति के स्थान पर अपने पात्र बच्चे/बच्चों को पारिवारिक पेंशन के लिए नामित करने की अनुमति दी जा सकती है।
केंद्र सरकार ने लिया महत्वपूर्ण निर्णय
अंतर-मंत्रालयी परामर्श के बाद, यह निर्णय लिया गया है कि यदि किसी सरकारी महिला कर्मचारी/महिला पेंशनभोगी के संबंध में तलाक की कार्यवाही न्यायालय में लंबित है, या सरकारी महिला कर्मचारी/महिला पेंशनभोगी ने अपने पति के खिलाफ घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम या दहेज प्रतिषेध अधिनियम या भारतीय दंड संहिता के तहत मामला दर्ज किया है। ऐसी सरकारी महिला कर्मचारी/महिला पेंशनभोगी अपनी मृत्यु के बाद अपने पात्र बच्चे/बच्चों को पारिवारिक पेंशन दिए जाने के लिए अपने पति के अलावा अपने बच्चे/बच्चों के लिए अनुरोध कर सकती है।
ऐसे अनुरोध पर निम्नलिखित तरीके से विचार किया जाएगा
जहां सरकारी महिला कर्मचारी/महिला पेंशनभोगी के संबंध में तलाक की कार्यवाही सक्षम न्यायालय में लंबित है या सरकारी महिला कर्मचारी/महिला पेंशनभोगी ने अपने पति के खिलाफ घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम या दहेज प्रतिषेध अधिनियम या भारतीय दंड संहिता के तहत मामला दर्ज कराया है, उक्त सरकारी महिला कर्मचारी/महिला पेंशनभोगी, संबंधित कार्यालय प्रमुख को इस आशय का लिखित अनुरोध कर सकती है कि, उपर्युक्त किसी भी कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान उसकी मृत्यु होने की स्थिति में, उसके पति या पत्नी की वरीयता में उसके पात्र बच्चे/बच्चों को पारिवारिक पेंशन प्रदान की जाए।
पारिवारिक पेंशन इस तरीके से संवितरित की जाएगी
उपर्युक्त किसी कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान खंड (ए) के अधीन अनुरोध करने वाली सरकारी महिला कर्मचारी/महिला पेंशनभोगी की मृत्यु होने की स्थिति में पारिवारिक पेंशन निम्नलिखित तरीके से संवितरित की जाएगी।
1) जहां मृत सरकारी महिला कर्मचारी/महिला पेंशनभोगी के परिवार में विधुर है और सरकारी महिला कर्मचारी/महिला पेंशनभोगी की मृत्यु की तारीख को कोई भी बच्चा/बच्चे पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र नहीं है, वहां विधुर को पारिवारिक पेंशन देय होगी।
2) जहां मृत सरकारी महिला कर्मचारी/महिला पेंशनभोगी के परिवार में अवयस्क बच्चे/बच्चों के साथ विधुर या मानसिक विकार या दिव्यांगता से पीड़ित बच्चा/बच्चे हैं, मृतक के संबंध में पारिवारिक पेंशन विधुर को देय होगी, बशर्ते कि वह ऐसे बच्चे/बच्चों का अभिभावक हो और यदि विधुर ऐसे बच्चे/बच्चों का अभिभावक नहीं रह जाता है, ऐसी स्थिति में पारिवारिक पेंशन उस व्यक्ति के माध्यम से बच्चे को देय होगी जो ऐसे बच्चे/बच्चों का वास्तविक अभिभावक है। जहां नाबालिग बच्चा, वयस्क होने के बाद, पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र होगा, ऐसे बच्चे को पारिवारिक पेंशन उस तारीख से देय होगी जिस दिन वह वयस्क हो जाएगा।
3) जहां मृत महिला सरकारी कर्मचारी/महिला पेंशनभोगी के परिवार में विधुर है, जिसके बच्चा/बच्चे वयस्क हो चुके हैं/हैं, लेकिन पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र हैं या हैं, ऐसे बच्चे/बच्चों को पारिवारिक पेंशन देय होगी।
4) सीसीएस (पेंशन) नियम, 2021 के नियम 50 के तहत उपरोक्त खंड (ii) और (iii) में निर्दिष्ट बच्चा/बच्चे पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र नहीं होने की स्थिति में, पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र अन्य बच्चा/बच्चे, यदि कोई हों, को पारिवारिक पेंशन देय होगी।
5) सीसीएस (पेंशन) नियम, 2021 के नियम 50 के तहत सभी बच्चों के पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र होने के बाद, विधुर को उसकी मृत्यु या पुनर्विवाह तक, जो भी पहले हो, पारिवारिक पेंशन देय होगी।
यह संशोधन प्रगतिशील प्रकृति का है और इससे महिला कर्मचारियों/पेंशनभोगियों को सशक्त बनाया जा सकेगा।
आदेश की कॉपी डाउनलोड करे
उत्तर प्रदेश सहकारिता विभाग मे जी ओ सं0 1381/49+16 4(54)16 दिनांक 26 अगस्त 2016 से सगह अनुभाग के कर्मचारियो (लिपिक डाइवर एव सहयोगियो ) को पेन्शन की व्यवस्था की है जो आज तक नही मिली । इसे भी सम्बन्धित तक पहुचाने का कष्ट करे। अति कृपा होगी।
योगेन्द्रसिह पुत्र महेंद्र सिंह फोन 9910838436
yogendrasirohi49@gmail.com
Upkrishi vipanan avam krishi videsh vyapar vibhag me 30 June retired karmchari ko pension me ek vetan vriddhi nahin mil Rahi hai kripaya iske sambandh me notification jari karvaiye
Sir/Madam
Being a RSS/BJP Supporter only for the Safety and Security of our Mfaa Bharati, and nothing beneficial for Hindus from BJP government?
As of Congress, this BJP government is also after all behinds the Muslims and Christians,.
The downtrodden Hindus are having an aspirations from BJP Government at Central but their trust upon the Government has been gone to hell. Similarly the same fate of CG Pensioners and employers?
Last 10 years what all financial benefits were given to the Pensioners and Employees by the BJP Government except DA/DR that is not the mercy of BJP Government,
any Government at Central has to give based on pricing rise?
The Government had been freezed 18 month’s DR of poor CG pensioners during the pandemic Corona, but even after sufficient funds available by the Government as well as Orders from Honourable SC, the ARROGANT BJP government didn’t released the arrears of 18 Months DR?
Even after suffering a lesson from Minorities and few CG pensioners and Employees, the eyes of BJP doesn’t open?
If the Government didn’t changed their EGOISM, the consequences will be very very dangerous coming LS poll 2029?
Google not accept my words