खुशखबरी का आदेश जारी, सेवानिवृत्ति लाभों से किसी भी प्रकार की वसूली नही की जा सकती, पेंशनधारकों ने किया स्वागत

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बार फिर दोहराया है कि सेवानिवृत्ति लाभो से किसी भी प्रकार की वसूली नही की जा सकती। दरअसल, विभागों/बैंको की तरफ से बिना वसूली के नोटिस दिए और पेंशनभोगी को बिना समय दिए ही सेवानिवृत्ति लाभो से वसूली कर ली जाती है। 

क्या था पूरा मामला

अक्सर ऐसा देखा गया है कि कर्मचारी की कोई गलती नही रहती इसके बावजूद विभगो की तरफ से बिना कारण ही वसूली के नोटिस आ जाते है, कभी-कभी तो बिना नोटिस के ही और पेंशनभोगी को बिना समय दिए ही वसूली भी कर ली जाती है। जिससे पेंशनधारकों के ऊपर क्या बीतती है ये पेंशनभोगी भली-भांति जानते है।

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रिटायरमेंट लाभो से नही की जा सकती वसूली

ऐसे ही एक मामले के ऊपर इलाहाबाद हाइकोर्ट ने पुलिस आयुक्त,आगरा द्वारा दिये गए 06.01.2024 के वसूली के आदेश को रद्द कर दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि रिटायरमेंट के लाभों से वसूली करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है। साथ ही रफीक मसीह के मामले में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। यह आदेश जज प्रकाश पाडिया की कोर्ट ने दिया।

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वसूली रोकने की लगाई गई गुहार

आपको बता दूँ कि ऐसा ही एक मामला देखा गया जिसमें याची सुंदर सिंह सब-इंसपेक्टर के पद से रिटायर हुए थे। रिटायर होने के तुरंत बाद ही उनकी ग्रेच्युटी के साथ-साथ पेंशन से लगभग 13 लाख रुपये वसूली के आदेश पुलिस आयुक्त, आगरा की तरफ से जारी किया गया। इसी के विरोध में इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर इसको रोकने की गुहार लगाई गई।

याचीककर्ता के वकील सुयश पांडेय व नंदलाल पांडेय ने याचिकाकर्ता का पक्ष कोर्ट में रखा। याची के वकील ने कहा कि पुलिस आयुक्त, आगरा के द्वारा बिना कोई नोटिस या सुनवाई का अवसर दिए ही वसूली का आदेश दे दिया गया। ऐसे में ये संविधान के धारा 104 का उल्लंघन है।

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कोर्ट में रफीक मसीह मामले का दिया गया उदाहरण

इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के रफीक मसीह मामले में दिए गए फैसले का भी जिक्र किया गया। रफीक मसीह के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि रिटायमेंट लाभो से किसी भी प्रकार की वसूली नही की जा सकती। ग्रुप 3 और 4 के कर्मचारी की पेंशन पहले से ही काफी कम होती है उसके ऊपर वसूली करना न्यायसंगत नही है। 

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कोर्ट ने वसूली के आदेश को किया रद्द

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिका को स्वीकार करते हुए पुलिस आयुक्त द्वारा दिये गए वसूली के आदेश को रद्द कर दिया। साथ ही कहा कि पुलिस आयुक्त, आगरा नए सिरे से विचार करे, लेकिन याची के विरुद्ध वसूली के आदेश देते समय पेंशनधारक को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया जाए।

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25 thoughts on “खुशखबरी का आदेश जारी, सेवानिवृत्ति लाभों से किसी भी प्रकार की वसूली नही की जा सकती, पेंशनधारकों ने किया स्वागत”

  1. Sir main Shri manohar Prasad ex postal staff group 3 . mera retirement 31.12.2021 ko ho gya hai magar postal department mera pension nahi de Raha hai .Karan hai ki . jalpaiguri ke under ak sub office hai jiska naam hai Chamurchi SO Usme 2014 se Gagan Rai our Roshan chhetri fraud karta tha .main chamurchi so mein join Kiya 20.06.2017 me mujhko malum nahi tha ki yaha par Fraud ho Raha hai .hamare period me fraud kar liya hai . magar mujhe malum nahi hua kuchh din bitne ke baad Maine unlogo ko pakra . department ko janaya magar department mujhko Usme enforcement kar Diya hai. Sir main postal department mein 40 years Kam kiya.last me mujhko fraud case mein dal Diya. Abhi CAT court mein case chal Raha hai

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    • Aap Pension Grievances Redressal ko likhe.
      Usme likhe ki mujhe mere benifits with intrest dilwaya jaaye.
      Deri ke liye responsible officials se recovery ki jaaye.
      Is letter ki ek copy human rights Commission ko bheji jaaye.
      Ek letter apni wife ki teref se Women ryt commission ko likha jaaye ke mere Art 21 ka violation ho reha h.

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    • Shri Manohar Prasad ji, aapka is sambandh me court case chal rha hai to court ka decision aane de. Apne lawyer se kahe ki wo jaldi decided karwaye.

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    • Manohar Prasad ji yeh judgment aapke case mein lagu nahi hai, aapke case mein disciplinary angle hai.

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    • मेरी माता जी को 2004 से फॅमिली पेंशन मिलती है 2024 अप्रैल महीने से बैंक ने पेंसन भी कम कर दी और उसमे भी कटिंग कर रहे है ना बैंक ने कोई नोटिस दिया ना ही डिपार्टमेंट ने कोई नोटिस दिया बताने का कस्ट करें किया करना चाहिए इसके लिए

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  2. माननीय उच्च न्यायालय प्रयागराज द्वारा दिया गया आदेश सराहनीय है ।सुन्दर कुमार आर्य ,सामाजिक चिंतक, विश्लेषक और अन्वेषक ,हापुड (उत्तर प्रदेश)

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  3. I Arvind Kumar Prasad Retd Executive Engineer I D J8406 Retired from Water resources dept Bihar.Without any notice or allegation department recover my Pension and Banned for Payment of gratuity and encashment of unused earned leave.

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  4. सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कापी कहा से मिलेगी?

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  5. Supreme Court ki copy ke liye aap play store ya google per jakar Railway Board Letter No. RBE NO. 72/2016 Down load Kar Lena isme supreme court, DOPT ka letter mil jayega.

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  6. मेरी माता जी की पेंशन भी काट दीं बैंक ने बिना कोई नोटिस दिए जब हमने पूछा तो बैंक बोलता है आप को जय्दा पे किया गया इसके लिए किया करना चाहिए हेल्प मी

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  7. Mujhe bhi 2004 se kewal Rs.425/- per month se pention milni shuru hui thi,10 sal 8 mahine baad mere account se Bina koi notice diye (SBI ki CPPC) ne Rs.221000/- two Lac twenty one thousand ki Recovery kar Li thi,koi Santosh janak Jawab nahi Diya sirf Aaj Tak Gumrah hi karte Rahe hai,

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  8. सेवानिवृत पति की मृत्यु के बाद से पत्नी फैमिली पेंशन ले रही है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के प्रकाश में कर्मचारियों को 30जूनको सेवानिवृति पर एक इंक्रीमेंट दिए जा रहे हैं। पत्नी को भी यह लाभ फैमिली पेंशन रिवाइज करने मिलना चाइये जो मृतक पति की सेवानिवृति पर इंक्रीमेंट स्वीकृत होने पर ही हो सकती है। क्या उसकी फैमिली पेंशन रिवाइज हो सकेगी यदि हां तो कैसे ?

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  9. सेवानिवृत्त पेंशनर समाज के लिए विधिक जानकारी के लिए धन्यवाद

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  10. ठोकर और झटका इस संसार के हर प्राणी के लिए बहुत ज़रूरी है वरना आंखों पर चर्बी और तानाशाही बहुत जल्दी चढ़ जाती है जिसका एकमात्र उपचार केवल संसार के रचियता के पास ही उपलब्ध है।

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  11. Rs10…only for Rti on line application charges get details…any GOVT OF INDIA…RTI.NIC.IN
    GOVT HELP ALL ON RTI WHEN GET DATA INFORMATION ON LINE IN JYST RS10…
    ANY PENSION GRAYUITY OR RETIREMENT DUES FROM GOI DEPTT..GET JUSTICE IN 30 DAYS…USE YOUR MOB NO…EMAIL ID ..AADHAR CARD …YOU GET INFORMATION OF SBI , POST OFFICES , ANY NATIONALIZED BANK DATA…

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  12. माननीय में आपसे एक सलाह का अनुरोध करता हूं कृपया मार्गदर्शन करै।
    मेरे उपर एक जनवरी २०१८ से एक क्रिमिनल केस चल रहा था जिसमे मुझे माननीय न्यायलय द्वारा २९ जुलाई २०२२ को दोष मुक्त कर दिया है जिसकी जानकारी अगले दिवस ही विभाग को मेरे द्वारा दे दी गई थी। विभाग के द्वारा अप्रैल २०२१ में निलंबन अवधि में ही मुझे सेवानिरवर्त कर दिया था मगर बहाल होने के ३ साल बाद मेरा पी पी ओ बनाया गया तब पूरी पेंशन और अन्य लाभ दिए गए । में अपने विभाग से अप्रैल २०२१ से ग्रेच्युटी एवम अवकाश नगदीकरण राशि का बयाज लेना चाह रहा हूं क्योंकि मेरे बहाल होने उपरांत भी मेरी पूरी पेंशन एवम अन्य देयको का भुगतान समय पर नहीं किया गया।

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    • बहाली की तारीख से आप ग्रेच्युटी एवम अवकाश नगदीकरण राशि के ब्याज के लिए पात्र है अत:आपको ये मिलना चाहिये

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