खुशखबरी, तीसरे कार्यकाल में मोदी सरकार ने 70 साल या उसके ऊपर के CGHS लाभार्थियो को दिया तोहफा

केंद्र सरकार ने 70 साल या उसके ऊपर के पेंशनधारकों के लिए शानदार तोहफा जारी कर दिया है। तीसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी ने CGHS सुविधा का लाभ लेने की उम्र सीमा 75 साल से घटाकर 70 साल कर दिया है, इसके पहले 75 साल के लाभार्थियों को जो भी बेनिफिट दिया जाता था अब वो 70 साल की उम्र से दिया जाएगा।

बिना किसी रेफरल के विशेषज्ञों से परामर्श

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सर्कुलर के अनुसार इस विषय में यह सूचना दी जाती है कि अब से, 70 साल या इसके ऊपर के सीजीएचएस लाभार्थी बिना किसी रेफरल के सीधे सूचिबद्ध निजी अस्पतालों में विशेषज्ञों से परामर्श ले सकते हैं।

जाँच करवाने के लिए किसी की अनुमति की जरूरत नही

इस आदेश में कहा गया है कि अगर कोई जांच या प्रक्रिया इमरजेंसी में करवानी है, तो उसके लिए किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि, गैर-इमेरजेंसी केस में, अगर कोई गैर-सूचिबद्ध जांच या प्रक्रिया करवानी है, तो उसके लिए मंजूरी की आवश्यकता होगी। सभी दवाइयाँ CGHS Wellness Centre से ही खरीदी जाएंगी।

कैशलेस उपचार की सुविधा

सीजीएचएस से सूचिबद्ध निजी अस्पतालों में पेंशनर, पूर्व सांसदों और अन्य सीजीएचएस लाभार्थी जो क्रेडिट आधार पर उपचार या जांच के लिए पात्र है तो उन्हें CGHS की दर पर कैशलेस आधार पर उपचार प्रदान करना होगा।

मेडिकल प्रतिपूर्ति का दावा

इस आदेश में कहा गया है कि 70 वर्ष से अधिक आयु वाले जो सेवानिवृत्त पेंशनभोगी कैशलेस उपचार के लिए पात्र नही है तो वे मंत्रालय/विभाग से प्रतिपूर्ति का दावा कर सकते हैं। इसके साथ ही स्वायत्त निकायों के लाभार्थियों को संबंधित संगठन से प्रतिपूर्ति का दावा करना होगा।

लाभार्थियो को टेली-कंसल्टेशन की सुविधा

इसके साथ ही इस आदेश में कहा गया है कि 70 साल या उसके ऊपर के लाभार्थियो को टेली-कंसल्टेशन की भी सुविधा दी जाती है। पहले इस सुविधा का लाभ 75 साल या उसके ऊपर के लाभार्थियों को दी जाती थी, लेकिन अब 70 साल की उम्र से ही इसका फायदा दिया जाएगा। इस सुविधा का लाभ लेने के लिए लाभार्थी e-sanjeevani 2.0 (https://esanjeevani.mohfw.gov.in/) का उपयोग कर सकते है।

AIIMS में कैशलेस उपचार

इसके साथ इस आदेश में कहा गया है कि CGHS लाभार्थी अब किसी भी AIIMS में अपना उपचार करा सकते है उनका जो भी बिल होगा उसका भुगतान संबंधित CGHS की तरफ से किया जाएगा। सरकारी अस्पतालो की लिस्ट में AIIMS, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल का भी समावेश किया जाएगा।

यह आदेश 27 जून 2024 से लागू माना जायेगा

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