खुशखबरी, पेंशनधारकों को शानदार तोहफा, वित्त विभाग ने पेन्शन से कम्यूटेशन की कटौती पे लगाई रोक, आदेश जारी

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा 10 साल पुरी होने पर कम्यूटेशन रिकवरी रोकने के आदेश के बाद अब हरियाणा सरकार ने कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश का पालन करते हुए, संबंधित वित्त विभाग को निर्देश दिया है कि वे 10 वर्ष या उससे अधिक की सेवानिवृत्ति पूर्ण करने वाले याचिकाकर्ताओं से पेंशन के कम्यूटेशन मूल्य की वसूली को रोक दे, जब तक इसके ऊपर कोई अंतिम फैसला नही आ जाता। अंतत: हरियाणा सरकार ने पेन्शन से कम्यूटेशन वसूली पे रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया है।

वित्त विभाग का आदेश

हरियाणा सरकार के वित्त विभाग द्वारा जारी यह आदेश विशेष रूप से उन पेंशनभोगियों के लिए लागू होगा जिनकी सेवानिवृत्ति के 10 साल या अधिक साल पूर्ण हो चुके है। इस आदेश का मुख्य उद्देश्य पेंशन के कम्यूटेशन मूल्य की वसूली को रोकना है, जो पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा दिये गए फैसले का पालन है।

कम्यूटेशन मूल्य की वसूली पर रोक

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले के बाद, हरियाणा सरकार ने याचिकाकर्ताओं से पेंशन के कम्यूटेशन मूल्य की वसूली पर रोक लगाने का निर्णय लिया है, हरियाणा सरकार ने कहा है किे जब तक इसके ऊपर कोई अंतिम फैसला नहीं आ जाता, तब तक पेंशन से कम्यूटेशन की कटौती नही की जाएगी। यह आदेश यह सुनिश्चित करता है कि इन पेंशनभोगियों को न्यायालय का अंतिम निर्णय आने तक कोई वित्तीय कठिनाई का सामना न करना पड़े।

यह भी पढे: 10 साल बाद पेन्शनभोगियो की पेंशन से ना करे Commutation की कटौती, हर महीने दे पुरी पेन्शन

याचिकाकर्ताओं की विस्तृत जानकारी

हरियाणा सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा जारी इस आदेश में उन सभी याचिकाकर्ताओं की केस संख्या, सीडब्ल्यूपी (CWP) का उल्लेख किया गया है जिनके वसूली पर रोक लगाई गई है। प्रत्येक मामले की विस्तृत जानकारी और आदेश की तारीख भी प्रदान की गई है ताकि संबंधित अधिकारी आवश्यक कार्रवाई कर सकें।

क्रम संख्यासीडब्ल्यूपी संख्याविवरणआदेश की तारीख
18893/2024 (सीडब्ल्यूपी 35904/2019)नरवीर सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य24.05.2024
211085/2024सुरिंदर कुमार गोयल और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य14.05.2024
312022/2024हंसराज जानी और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य22.05.2024
412067/2024बलराज सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य22.05.2024
512105/2024मो. सिंह हूडा और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य22.05.2024
612135/2024महेश कुमार हंस और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य22.05.2024
712153/2024दरिया सिंह परमार और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य23.05.2024
812438/2024बल किशन गुप्ता और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य24.05.2024
912889/2024राज कुमार मालिक और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य28.05.2024
1013161/2024इंदेश्वर नाथ और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य29.05.2024
1113181/2024बाबू राम और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य29.05.2024
1213400/2024देव कुमार गुप्ता और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य30.05.2024
1313524/2024मनी राम पोसवाल और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य30.05.2024
1413642/2024जय प्रकाश और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य30.05.2024
1513750/2024राम धारी और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य31.05.2024
1614003/2024श्याम सुन्दर उर्फ श्याम सुन्दर खुराना और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य31.05.2024
1714178/2024विजय कुमार वत्स्य और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य31.05.2024

अधिकारियों को निर्देश

यह आदेश मुख्य रूप से प्रमुख महालेखाकार (A & E), हरियाणा, और निदेशक, कोष और लेखा विभाग, हरियाणा को संबोधित है। इन अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश का पालन सुनिश्चित करें और संबंधित पेंशनभोगियों की पेन्शन से कम्यूटेशन की वसूली रोके।

यह भी पढे: पूरी पेंशन पाने के लिए 15 साल की जरूरत नहीं, 12 साल के बाद ही मिलेगा 100% पेंशन, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का बडा फैसला!

आदेश की कॉपी डाउनलोड करें

10 thoughts on “खुशखबरी, पेंशनधारकों को शानदार तोहफा, वित्त विभाग ने पेन्शन से कम्यूटेशन की कटौती पे लगाई रोक, आदेश जारी”

  1. कोर्ट का आदेश के अनुसार याचिकाओं पर ही लागू करने के अलावा समान रूप से ऐसे सभी मामलों पर लागू माना जाने सम्बन्धी निर्देश भी दिया जाता है,तो ही न्याय होगा।

    Reply
  2. What about those unfortunate retirees of early & late 1990 like me, retired in 1992, with commutation & which was recovered till 15 years..
    Can we expect refund of the excess money recovered from us.
    Pls elaborate.

    Thanks & Regards

    Reply
    • I think you people have not read properly the case. The case was that before 2006 the commutation given to personnel on high PV and interest was also good i.e. 10 to 12%. Before 2006 who received commutation was benefitted and on that basis this case was filed. Hence, who have received commutation as per 6th pay commission or pre 6th CPC, this order null and void to them.

      Reply
  3. मघ्यप्रदेश सरकार को भी कम्युनिकेशन पेंशन की वसूली रोक देना चाहिए । हरियाणा सरकार का निर्णय स्वागत योग्य है ।

    Reply
  4. Rajasthan sarkaar ko bhi All pensioner ki commutation Dedection per H&P high ke order ke Anusaar vasuli Last Decide Tak postpone karni chahiye.

    Reply
  5. All the pensioners who availed the commutation should be given this opportunity of 12years tennur for deduction of commutation amount. India is one nation, one rule should be applied on all govt. Pensioners.

    Reply

Leave a Comment