कर्मचारियो और पेंशनधारकों के लिए DOPT का महत्वपूर्ण आदेश जारी, हायर पेंशन से लेकर इन्क्रिमेंट तक मिलेगी इस सुविधा का लाभ

कर्मचारियो और पेंशनधारकों की पेंशन, एरियर, कम्यूटेशन को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण खबर आ चुकी है जो कि हर कर्मचारी और पेंशनभोगी को जानना बेहद ही जरूरी है तो चलिए एक-एक करके सभी खबरों को जान लेते हैं।

पेंशन लाभ के लिए मिलेगा 1 अतिरिक्त इन्क्रिमेंट

रेलवे 30 जून 31 दिसंबर को रिटायर्ड कर्मचारियों को एक अतिरिक्त इंक्रीमेंट का फायदा देगा. रेलवे बोर्ड की तरफ से आदेश जारी किया गया है जिसमें ऐसे पेंशनभोगियों को पेंशन लाभ के लिए नोशनल इंक्रीमेंट का फायदा देने की बात कही गई है, लेकिन इसका फायदा केवल उनको मिलेगा जिन्होंने कोर्ट में केस किया था और कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया था फिर भी किसी कारणवश उनको भुगतान नहीं किया गया तो बाद में याचिकाकर्ता द्वारा फिर से कोर्ट की अवहेलना की याचिका दायर की गयी तो ऐसे पेंशनभोगियों को अब एक एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट का फायदा दिया जाएगा। इसका भुगतान याचिका दाखिल करने की तारीख से पहले के 3 साल का पैसा एरियर के रूप में मिलनेवाला है।

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सुप्रीम कोर्ट करेगा लोक अदालत का आयोजन

यदि आप माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपने किसी लंबित मामले को समझौते के माध्यम से निपटाना चाहते हैं तो आप लोक अदालत में भाग ले सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट द्वारा 28 जुलाई 2024 से लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस लोक अदालत में भाग लेकर आप अपनी समस्याओं का निपटारा पा सकते हैं अगर आपको इसमें भाग लेना है तो आप 28 जुलाई 2024 से पहले अपने किसी भी निकटतम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।

ऐसे कर्मचारियो को दी जाएगी अनिवार्य सेवानिवृत्ति

15 साल की सेवा और 50 साल की उम्र पूरी कर चुके राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों की स्क्रीनिंग की जाएगी अगर वह स्क्रीनिंग में फिट नहीं बैठते हैं तो उनको जबरन रिटायर कर दिया जाएगा इसको लेकर राजस्थान सरकार ने आदेश जारी कर दिया है और इस प्रकार से कार्रवाई करने के निर्देश जारी कर दिए हैं।

पढ़े पूरी खबर: 15 वर्ष की सेवा अथवा 50 साल पुरी कर चुके कर्मचारियो को मिलेगी अनिवार्य सेवानिवृत्ति, आदेश जारी

पेंशन निधि अब आएगा दरवाजे पे

पेंशनधारकों की हायर पेंशन को लेकर, उनकी समस्या, शिकायत का समाधान करने के लिए पेंशन विभाग आपके घर आनेवाला है। 27 July 2024 को ‘निधि आपके निकट 2.0’ कार्यक्रम का आयोजन किया गया है. सुबह 9:00 बजे से शाम 5:45 बजे तक इस कार्यक्रम में पेंशनभोगी और उनके परिवारजन भाग ले सकते हैं और पेंशन से संबंधित सारी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। इस कार्यक्रम में हायर पेंशन को लेकर, पेंशनभोगी की मृत्यु के मामले में परिवार को क्या करना है, पेंशन लाभ और डीएलसी के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। यह कार्यक्रम कहां-कहां होनेवाला हैं इसका वेन्यू आप इस लिस्ट में चेक आउट कर सकते हैं।

DOPT का महत्वपूर्ण आदेश जारी

नई शिक्षा नीति के तहत बाल शिक्षा भत्ता और हॉस्टल सब्सिडी का भुगतान कैसे किया जाएगा उसको लेकर DOPT ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है. DOPT का कहना है की नई शिक्षा नीति 2020 में लागू की गई थी ऐसे में बाल शिक्षा भत्ता और हॉस्टल सब्सिडी प्रतिपूर्ति को लेकर कुछ बदलाव किए गए हैं।

DOPT ने कहा है की नर्सरी से 12वीं कक्षा तक के बच्चो को इसका फायदा मिलेगा। यदि बच्चा दसवीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद पॉलिटेक्निक/डिप्लोमा/आईटीआई करता है तो भी इसका फायदा दिया जाएगा वही पे अगर उसके बाद वह 11वीं 12वीं करता है तो भी फायदा मिलेगा इसके साथ ही जिन बच्चों ने नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद एक कक्षा को दो बार पढ़ा है यानी की अतिरिक्त कक्षा पढ़ी है तो भी उसका फायदा उनको दिया जाएगा।

वहीं पर दूसरा महत्वपूर्ण सर्कुलर DOPT ने जारी किया है जिसमें कहा है कि जन्म लेने के तुरंत बाद अगर बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो ऐसे मामलों में महिला सरकारी कर्मचारियों को 60 दिन की मैटरनिटी लीव का फायदा दिया जाएगा।

न्यायालय में जाने पर पेंशनभोगियों की हुई बड़ी जीत

अभी के नियम के अनुसार कम्यूटेशन बहाली 15 साल के बाद होती है लेकिन इस नियम में परिवर्तन करने की माँग लम्बे समय से की जा रही थी, ऐसे में आपको बता दूँ कि कम्यूटेशन करने के बाद आपकी पेंशन में से हर महीना रिकवरी होती है और ये रिकवरी पूरे 15 साल तक चलती है, 15 साल के बाद आपको फुल पेंशन मिलना स्टार्ट होती है ऐसे में कुछ पेंशनभोगियों ने गुणा-गणित किया और पाया कि कम्यूटेशन की रिकवरी 11 साल के अंदर ही हो जाती है तो उन्होंने कोर्ट में याचिका डाली और कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला दिया और आगे की काॅम्यूटेशन रिकवरी पर रोक लगा दी।

पढ़े पूरी खबर: 11 साल के बाद कम्यूटेशन कटौती नहीं होगी। कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय, Order की कॉपी डाउनलोड करे

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12 thoughts on “कर्मचारियो और पेंशनधारकों के लिए DOPT का महत्वपूर्ण आदेश जारी, हायर पेंशन से लेकर इन्क्रिमेंट तक मिलेगी इस सुविधा का लाभ”

  1. Is the decision of Punjab & Haryana High court applicable for all central government retired employees on commutation period of ten years & eight months

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  2. May or may not if DOPT issues instruction/order it will be for central govt,otherwise we have to get court order

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    • सभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों को कोर्ट जाना पड़ेगा तभी फायदा मिलेगा सरकार सबको मजबूर कर रही है कोर्ट जाने के लिए।

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  3. There are many court orders specially 30th June & 31st Dec increment, there is no centralised orders different Ministries are issuing orders by interrupting on their own. Similialy commutation of pension in accordance with Highcourt of Punjab&Hyrana. DOPT is silent.

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  4. No doubt good news for central Govt Pensioners
    . Secondly , the information on credit of arrear with the may Pension not understood as May Pension has been credited without any additional amount..

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    • Mera 1 January ko increment lagta h 31 December ko retirement jane se January ka increment lagega kya central job h

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  5. NO DOUBT GOOD NEWS FOR CENTRAL GOVT.PENSIONERS.
    SECONDLY THE INFORMATION REGARDING CREDIT OF ARREAR AMOUNT IN PENSION ACCOUNT WITH THE PENSION FOR MONTH OF MAY 2024 NOT BEEN MADE.

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  6. This regard linking of CGHS Card to ABHA ID. It is not clear that how it will linked through online. Health ministry may kindly circulate the guidelines in this regard. Do that Sr citizens may easily fi the needful from home/online. Lt may also be clarified that there is any impact on present CGHS beneficiaries ie they may take treatment from any CGHS empanelled hos/ diagnosis centres. Pl give clarifications.

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  7. Plz.Mere ppo no. 1166775(R) hai. Rajya kramchari hu. Muje comuptation ka payment nahi hua ha. kyoki maine Increments ka payment hone ke bad panssion prakaran banakar bhejne ko likha tha.Esi surat me Ek sal let panssion prakaran banakar bheja gaya hai.Ab muje comuptation ka payment ho jayega to kase hoga batawe.

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