खुशखबरी, 2016 से पहले के इन पेंशनधारकों की बढ़ेगी पेंशन, पेंशन में संशोधन का आदेश जारी, बढ़कर इतनी मिलेगी

लंबे अंतराल के बाद पेंशन विभाग द्वारा पेंशनधारको की पेंशन में संशोधन का आदेश जारी किया गया है। ये वे पेंशनभोगी है जो 2016 के पहले चौथे, पाँचवे और छठवें वेतन आयोग से रिटायर हुए थे। 1996 से पहले से ही इन पेंशनधारकों की पेंशन में संशोधन नही किया गया था। पाँचवे, छटवें तत्पश्चात सातवे वेतन आयोग में भी इनकी पेंशन में संशोधन नही किया गया।

अन्ततः कोर्ट कचहरी की लंबी लड़ाई लड़ने के बाद अब इनकी पेंशन में संशोधन के आदेश जारी किये गए है। तो किस प्रकार से इनकी पेंशन में संशोधन के आदेश जारी किए गए है पूरा मामला विस्तार में देखेंगे।

आपको बता दूँ कि पांचवें केंद्रीय वैतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार 1996 से पूर्व के पेंशनभोगियों की पेंशन में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश जारी किए गए थे।

पेंशन विभाग के दिनांक 27.10.1997 के सर्कुलर के अनुसार पूर्व-संशोधित पेंशन/कुटुंब पैशन, महंगाई राहत, अंतरिम राहत और फिटमेंट लाभ को समेकित करते हुए 1996 से पूर्व के पेंशनभोगियों की पेंशन/कुटुंब पैशन को दिनांक 01.01.1996 से संशोधित करने के आदेश जारी किए गए।

नोशनल आधार पर निर्धारण

इसके बाद दिनांक 10.02.1998 के सर्कुलर के अनुसार दिनांक 01.01.1996 तक वेतन का नोशनल आधार पर निर्धारण करते हुए 1996 से पूर्व के पेंशनभोगियों की पेंशन/कुटुंब पैशन को संशोधित करने के अनुदेश जारी किए गए।

न्यूनतम वेतन का 50%/30% बढ़ाने का आदेश

तत्पश्चात दिनांक 17.12.1998 को एक आदेश जारी किया गया जिसके द्वारा पेंशनभोगियों की संशोधित पेंशन/कुटुंब पैशन को सेवानिवृत्ति/मृत्यु के समय पेंशनभोगी द्वारा धारित वेतनमान के अनुरूप दिनांक 01.01.1996 तक संशोधित वेतनमान में न्यूनतम वेतन का 50 प्रतिशत/30 प्रतिशत तक बढ़ाने के आदेश जारी किए गए।

ये संशोधन इन पेंशनधारकों के लिए लागू नही किया गया

तत्पश्चात पेन्शन विभाग के दिनांक 25.03.2004 के सर्कुलर के अनुसार यदि पेंशनभोगी दिनांक 01.01.1996 से पेंशन/कुटुंब पेंशन के संशोधन के उ‌द्देश्य से अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन या अनुकंपा भत्ता आहरित कर रहे थे तो ये संशोधन 1996 से पूर्व के पेंशनभोगियों/कुटुंब पेंशनभोगियों के लिए लागू नहीं होगे ।

छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर, 2006 से पूर्व के पेंशनभोगियों की पेंशन के संशोधन के लिए निम्नलिखित आदेश जारी किए गएः

 दिनांक 01.09.2008 के सर्कुलर द्वारा 2006 से पूर्व के पेंशनभोगियों/कुटुंब पेंशनभोगियों की पेंशन/कुटुंब पेंशन को दिनांक 01.01.2006 से संशोधित करने के आदेश जारी किए गए। इसमे यह प्रावधान किया गया कि 2006 से पूर्व के पेंशनभोगियों की पेंशन/कुटुंब पेंशन में पूर्व-संशोधित पेंशन/कुटुंब पेंशन, महंगाई पेंशन, महंगाई राहत तथा फीटमेंट लाभ को समेकित करते हुए संशोधन किया जाएगा।

न्यूनतम वेतन के 50 प्रतिशत/30 प्रतिशत से कम नहीं

आगे प्रावधान किया गया कि पेंशन/कुटुंब पेंशन का नियतन इस प्रावधान के अध्यधीन होगा कि संशोधित पेंशन/कुटुंब पेंशन, किसी भी स्थिति में, पेंशनभोगी के सेवानिवृत्त होने से पूर्व-संशोधित वेतन मान के अनुरूप वेतन बैंड जमा रोड वेतन में न्यूनतम वेतन के 50 प्रतिशत/30 प्रतिशत से कम नहीं होगी।

ये संशोधन इन पेंशनधारकों के लिए लागू नही किया गया

फिर से  दिनांक 22.07.2011 के सर्कुलर द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि ऐसे पेंशनभोगियों की पेंशन/कुटुंब पेंशन को संशोधित नही किया जाएगा जो केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 40 और 41 के तहत अनिवार्य सेवानिवृत्ति पैशन और अनुकंपा भत्ता प्राप्त कर रहे थे।

सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर, 2016 से पूर्व के पेंशनभोगियों की पेंशन के संशोधन के लिए निम्नलिखित आदेश जारी किए गए:

इस विभाग के दिनांक 12.05.2017 के सर्कुलर के अनुसार 01.01.2016 तक के वेतन का नोशनल आधार पर निर्धारण करते हुए 2016 से पूर्व के पेंशनभोगियों/कुटुंब पेंशनभोगियों की पेंशन/कुटुंब पेंशन को दिनांक 01.01.2016 से संशोधित करने के आदेश जारी किए गए।

ये संशोधन इन पेंशनधारकों के लिए लागू नही

दिनांक 12.05.2017 के उक्त कार्यालय ज्ञापन में यह प्रावधान किया गया कि दिनांक 01.01.2016 तक वेतन का नोशनल आधार पर निर्धारण करने से संबंधित प्रावधान ऐसे पेंशनभोगियों की पेंशन/कुटुंब पेंशन के संशोधन के लिए लागू नहीं होंगे जो केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 40 के तहत अनिवार्य सेवानिवृति पेंशन या केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 41 के तहत अनुकंपा भत्ता आहरित कर रहे थे।

पेंशनभोगी कोर्ट में लेके गए ये मामला

सेवा से अनिवार्य सेवानिवृत्ति/पदच्युति/हटाए जाने के पश्चात् अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन या अनुकंपा भत्ता आहरित करने वाले पेंशनभोगियों की पेंशन, पाँचवे, छटवे तथा सातवे वेतन आयोग में भी संशोधित नही की गई तो ऐसे पेंशनभोगी कोर्ट में गए और कोर्ट में जीत के बाद अदालती फैसलों के आधार पर, व्यय विभाग से परामर्श करके मामले पर पुनःविचार किया गया।

कोर्ट के फैसलों के बाद केंद्र सरकार ने लिया निर्णय

अब यह निर्णय लिया गया है कि पांचवें केंद्रीय वेतन आयोग, छटवें वेतन आयोग और सातवें वेतन आयोग के दौरान जो फायदा नार्मल सेवानिवृत्त पेंशनधारकों को दिया गया वही फायदा इन पेंशनधारकों को दिया जाएगा। इस प्रकार पाँचवे, छटवे और सातवे वेतन आयोग के सभी निहित प्रावधान ऐसे पेंशनभोगियों की पेंशन/कुटुंब पेंशन के संशोधन के लिए भी लागू होंगे जो अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन या अनुकंपा भत्ता आहरित कर रहे थे। 

पेंशन में संशोधन के आदेश जारी किए गए

1996 से पूर्व, 2006 से पूर्व तथा 2016 से पूर्व के पेंशनभोगियों की पेंशन में संशोधन करने के लिए जारी आदेशो का अनुसरण करते हुए ऐसे पेंशनभोगियों/कुटुंब पेंशनभोगियों की पेंशन/कुटुंब पेंशन क्रमशः दिनांक 01.01.1996, 01.01.2006 तथा 01.01.2016 से संशोधित की जायेगी।

इस प्रकार से होगा संशोधन

ऐसे मामलों में जहां अनिवार्य सेवानिवृति पैशन या अनुकंपा भत्ता ऐसी दर पर स्वीकृत की गई थी जो पूर्ण पेंशन से कम थी, वहां उपरोक्त कार्यालय ज्ञापनों के अनुसार परिकलित संशोधित पेंशन घटी हुई प्रारंभिक पेंशन/अनुकंपा भता के अनुपात में होगी जो अनिवार्य सेवानिवृति/पदच्युति/हटाए जाने पर मंजूर की गई थी। 

दूसरे शब्दों में, उपरोक्त कार्यालय ज्ञापनों के अनुसार परिकलित संशोधित पेंशन/अनुकंपा भत्ता उसी प्रतिशत से कम की जाएगी जिससे अनिवार्य सेवानिवृत्ति/पदच्युति/हटाए जाने पर पेंशन/अनुकंपा भत्ता की मंजूरी के समय प्रारंभिक पेंशन कम की गई थी। ऐसे मामलों में जहां अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन बिना किसी कटौती के पूर्ण रूप से दी गई थी, वहां उपरोक्त कार्यालय ज्ञापनों के अनुसार परिकलित संशोधित पेंशन भी बिना किसी कटौती के पूर्ण रूप से दी जाएगी।

उपरोक्त कार्यालय ज्ञापनों के अनुसार परिकलित कुटुंब पेंशन की राशि में किसी भी दशा में कोई कटौती नहीं होगी, जिसमें ऐसे मामले भी शामिल हैं जहां आरंभिक अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन/अनुकंपा भते की राशि पूर्ण पेंशन से कम थी।

पेंशन विभाग ने सभी विभागों को दिया आदेश

पेंशन विभाग ने सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध किया है कि ऐसे पेंशनभोगी जिन्हें अनिवार्य सेवानिवृति पेंशन या अनुकंपा भत्ते की मंजूरी दी गई थी, उनके बाबत दिनांक 01.01.1996, 01.01.2006 तथा 01.01.2016 (जैसा लागू हो) से पेंशन/कुटुंब पैशन का संशोधन करें।

यह भी पढे: पेंशनभोगियों के लिए बड़ी खबर, 50% महँगाई भत्ता होने के बाद, पेंशन में 20% की बढ़ोतरी का आदेश जारी

41 thoughts on “खुशखबरी, 2016 से पहले के इन पेंशनधारकों की बढ़ेगी पेंशन, पेंशन में संशोधन का आदेश जारी, बढ़कर इतनी मिलेगी”

  1. मैं एक प्राइवेट कम्पनी से रिटायर हुआ हूँ। लेकिन मेरी पेंशन 2014 में उस समय के वेतन पर शुरू कर दी गई थी जोकि बहुत कम है। 2014 में EPFO द्वारा 6500/- रूपये निर्धारित थे उसी पर मेरा अंशदान 12% के हिसाब से कटता था। और उसी वेतनमान पर पेंशन निर्धारित कर दी गई। अतः अब इसमें नये नियमानुसार बढ़ोतरी होनी चाहिए। कृपया संशोधित पेंशन शुरू की जाए।

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    • सर, वे कर्मचारी जो जनवरी, 2014 से जून 2014 के बीच सेवानिवृत्त हुए थे। उन्हें 30 वर्ष पूर्ण होने पर तीसरा क्रमोन्नत वेतनमान नहीं मिला जबकि जुलाई 2014 के बाद वाले कर्मचारियों को लाभ दिया गया है। क्या जनवरी 2014 में 40 वर्ष पूर्ण करने वाले कर्मचारियों को तीसरा क्रमोन्नत वेतनमान नहीं मिलना चाहिए।

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    • Sir Jo log praivet campney se rerard hue unki pention 3000se 4000TK aati he kya humlogo ke liye bhi sarkar ne koi aadesh jari hu Kiya he pention bahrotri ke liye Jo campney LMD he

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  2. जो लोक अभी तक हयात मे है उन लोगो के लिये जल से जल पेन्शन की अमाऊंट इंटरेस्ट के साथ मिल जाता है तो उनको बडी रहात मिलेगी आज की जमाने मे सरकार मिल रही हुई पेन्शन आज महंगाई के जमाने पुरती नही सभी लोगो के रहात मिलेगी की उनको बच्ची कोची राशी उनके पास जमा करे हयात होने से पहिले

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  3. Sir Private company se Jo vi retirement hua usko minimum Rs 8000 to Rs 10000/ monthly hona chahiye. Private job me koi vi admi Bank Balance nehi kar pata.

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  4. Private company me retired hone ka bad Jo vi pension milta ek admi monthly khana nehi hota. Unka wife ko khana kaha hoga. After 60 years ka bad admi ka bimari vi barta hai. Treatment nehi kara pata.

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  5. My self Kashinath Sahadu Hazare, an ex emloyee of NOCIL, a Mafatlal group company, drawing ₹2468/ pension per month from the year 2016 onward. It’s a mockery of retired person who is supposed to survive on this meagre amount where as a peon of government office draws thousands of rupee as pension. I request to competent authority to increase the pension by at least ₹5000/.

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  6. VRS VALO KO KUCHH NHI DENE KI VAJH HAI SARKAR AK DAM PERFECT YEAR NIKALA HAI Q KI VUS TIME K LOG ITNE ZINDA NHI HAI OR 2007 WALE ABHI TK ZINDA HAI BJP ka hi ye pura plan hai sarakar jiski vuska dimag baki le lodha or glass

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  7. Sir mere papa jee 2004 m complesary retirement ho gaye the meri Mata jee ko family pension milti h kya hamko bhi kuchh labh milega plz bataiye

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  8. 1978में मेरे पिताजी बीएसएफ से riterement हुए थे अब फैमिली पेंशन बहुत कम मिल रही हैं बेसिक 9000रुपए ही है । जब की उसके बाद के riterement वालो को 35000 से40000रुपए मिल रहा है

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  9. Sir…..
    Mere mother ko ex -gratia pension milta hai 3600/- only
    Mere father railway me mail train ke driver the
    Please aap log mere mother ke pension ko jitna milna hai use karwaye.
    Please 🙏
    Ravi Nathaniel
    Purana bazaar
    Po. Gomoh
    Dist. Dhanbad
    Jharkhand
    828401
    Mb 8789680878

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  10. छठे वेतनयोग में जिन्हें १६ महीनोवाद वेतन वृद्धि दियाग्या तथा सेवानिवृति तक हानि उठानी पड़ीं, उन पर ध्यान दिया गया या नहीं।
    ,

    Reply
  11. Sir I am Chaman Lal l getting pension from EPfO Rs only 1000 it is very low.Pension getting from 2014. My dt of birth 20 3 1952. Now I cross 72 yes. Health is also not good. My wife also cross 65 yes. No bodpa pension drawing.So please increase the pension. Thanks

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  12. Private company employee ko minimum 15000/- pension miliani chayhiye. Ye meri request hai. Jo family ke expenses samahal sake.

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  13. I am Mr pundlik kondibarao Ghate from Maharashtra l retired in the financial year 2010 my Department is social welfare Department class lll
    I have not received benifit of 7th. Pay commission can I get benefits of 7 th.pay please guide me and help me Thanks.

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  14. ये फेक न्यूज देने से क्यों उल्लू बनाया जाता है, न्यूज वो दो जो सही और अन्य मीडिया में भी कन्फर्म हों !

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  15. हमारी पैसन भी वढाई जाए,आपकी अति कृपा होगी।

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  16. I m retire on vrs from psu. My pension started from 1995 for only Rs. 904. Still today I m getting d same amnt. My basic pay was 3500 at that time. I was an a/c assistant. Whether I m entitled for higher pension.

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    • ईपीएस पेन्शन में सुकून से भी बोला नहीं गया ..
      लोकसभा में भी प्यार से इस तहत सुलझाव नहीं हुआ है ..
      सरकारें आती है ,जाती हे , इसीमें सासंदोंने ध्यान देना अनिवार्य है , यदि बुजुर्ग लोगोंकी उपेक्षा हो , तो मिलवर्तन कैसा , दयादुवासे ईपीएस पेन्शन में बढोत्री हो .. इतना ही ..

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  17. Sir , sarkar is sleeping in our pension matter they only think on MP , MLA , Corporater etc allowances , which are big gold eggs for government

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  18. My father retd MES since 2002 .my mother expired On15-08-2006 and my Father also exoired on 12-09-2008. My younger brother mentally retard. he received Family penson Rs..9ooo p.m. after death of my father . please guide me my brother entitaled higher family pension.

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  19. Every sector adopts different yardstick. Banks, Central Government, Railway
    There should be Pension Tribunal for all pension holders
    Jaise India me ek heeee Supreme Court hai …..
    Tribunal ki every state me Branch honi chahiye….

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  20. Sir mere papa ntpc se 2014 me retired hai lekin unki pension bahut kam hai unki pension 5600 hai , lekin ntpc to kendar me aati hai to inki pension to badhni chahiye sir
    Mere papa ne 34 saal kaam kiya hai

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  21. Ircon international limited ka employee hu meri pension November 2023 s band h jabki digital life certificate Baar submitted kr Diya h aur bank dwara l c jama krne k bad bhi pension nhi aa rhi h Maine complain bhi sambandhit office m kya lakin koi jabab nhi Diya ja Raha h.mai abhi 69 ka ho gaya hu kahi aa ja nhi sakta hu.krpaya dhyan Diya Jay .jabki 2014 s 2023 oct.tak pension aai h.abhi kyo band Hui pata nhi chal Raha h.dhaynbad

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  22. Dear sir,
    I’m retired on 30.06.2014 after serving 34 years of Bihar state government service , My annual increment day is 1st July but Government has not given me notional increment in my pension calculation inspite of my government service of preceding one year.

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  23. Sir. Mai Hotel Taj ganges varanasi se 31. 12. 2023 ko retire hua hun. Parantu Mera pension 58 Saal me yaani date of birth ke hisab se 2o.12. 2021 ko hi banaya gaya hai Jo ki pension amount Matra 3875/-rupaye per month hi mil raha hai Jo ki bahut Kam hai. Higher pension scheme ka Maine form already fill karke banaras ke EPFO office me Retire hone se pahile hi online submit karwa diya Tha par abhi tak Bharat Sarkar ke EPFO ke dwara koi Santosh prad action nahi liya gaya . Please iss Vishay par bhi dhyan dene ki kripaa ki jaye. Dhanyawad 🙏

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  24. Our PM Modi sir private company retirement person ka kuch kijiye. Humlog apka varosa me hai. Please do something. Minimum pension rs
    10000/ kijiye please.

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  25. हमारे पिता उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल से रिटायर सन्1997मे सेवा निब्रित हुए थे उनकी 2010 मे मृत्यु हो गई अब हमारी माँ पेन्सन पाती है उनका पेन्सन कम है हमारी सहायता करे पेन्सन बढाने मे

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  26. Epfo ko bhee kam se kam 10000 rupees pension Dene chaheye es mahangai me pvt. Sector ke kramchari ko . Minimum pension 10000 ho. 10 year service wale ki . Jyada service me b jyada honi chaheye.

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  27. Bhaiya 2 saal se bad gyi pension ki news dekh rahe hain 2006 se pehle ki pension hain 9000 basic pay thi hain aur lagta hain rahegi naye pension wale hi mouj m hain 2006 ke bad wale aur 2016 ke bad wale baki to kuch mar gye hai taklifo se kuch aur yeh ummed leke mar jayenge ki 2006 se pehle walo ki bad gyi mehngai saman dono ko ek rate se mkt se milega ek 9000 ek ko 26000 rs milega yhi govt hain

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