कर्मचारी या पेंशनभोगी की मृत्यु के बाद उनके परिवारजन फैमिली पेंशन का दावा करते हैं, इसका दावा करने के लिए उनको फॉर्म नंबर 14 भरना अनिवार्य होता है, इस फॉर्म को भरकर दो या दो से अधिक व्यक्तियों से सत्यापित करवाना होता है तभी जाकर उनके परिवारजन को फैमिली पेंशन का भुगतान किया जाता है लेकिन इसको सत्यापित करवाने में बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती थी, तो ऐसे में अब इसी को लेकर बहुत ही बड़ा बदलाव कर दिया गया है।
आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि पारिवारिक पेंशन का दावा करने के लिए फॉर्म नंबर 14 का उपयोग किया जाता है, जिसमें आवेदक को अपनी व्यक्तिगत जानकारी, परिवार के सदस्यों की जानकारी प्रदान करनी होती है।
फॉर्म नंबर 14 का महत्व
फॉर्म नंबर 14 पारिवारिक पेंशन के दावे के लिए आवश्यक दस्तावेजों में से एक है। यह फॉर्म सरकार को आवश्यक जानकारी प्रदान करता है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि पेंशन सही व्यक्ति को दी जा रही है। इस फॉर्म में आवेदक के संबंध में विस्तृत जानकारी होती है, जिसमें आवेदक का नाम, पता, पेंशन प्राप्त करने का अधिकार और सत्यापन की जानकारी शामिल होती है।
अब तक क्या था नियम
अब तक पारिवारिक पेंशन का दावा करने के लिए फॉर्म नंबर 14 भरके आवेदक को अपने निवास स्थान के आसपास निवास करनेवाले दो राजपत्रित सरकारी सेवकों या दो से अधिक सम्मानित व्यक्तियों से सत्यापन कराना आवश्यक था। सत्यापन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत जानकारी सत्य और सही है। यह प्रक्रिया आवेदक की पहचान की पुष्टि के लिए आवश्यक थी और यह सुनिश्चित करती थी कि पेंशन का दावा सही व्यक्ति द्वारा किया जा रहा है।
सत्यापन में आती थी कठिनाइयां
सत्यापन की यह प्रक्रिया कई आवेदकों के लिए कठिन और जटिल साबित हो रही थी। राजस्थान के ग्रामीण और दूरस्थ इलाकों में, जहां राजपत्रित सरकारी सेवक कम संख्या में होते हैं, आवेदकों के लिए सत्यापन कराना चुनौतीपूर्ण हो गया था। विशेष रूप से बुजुर्ग परिवार पेंशनधारियों को, जो अक्सर शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं और अपने निवास स्थान से दूर यात्रा करने में सक्षम नहीं होते, को इस प्रक्रिया में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। इसके अलावा, दो सम्मानित व्यक्तियों को ढूंढना भी एक चुनौती होती है।
राज्य सरकार ने नियम में किया बदलाव
आवेदकों की इस समस्या को ध्यान में रखते हुए, राजस्थान राज्य सरकार ने फॉर्म नंबर 14 में संशोधन करने का निर्णय लिया है। अब, नए नियमों के तहत, परिवार पेंशन के दावे के लिए केवल एक राजपत्रित सरकारी सेवक या एक सम्मानित व्यक्ति द्वारा सत्यापन पर्याप्त होगा। इस संशोधन का उद्देश्य आवेदकों के लिए प्रक्रिया को सरल बनाना और उन्हें अनावश्यक कठिनाइयों से बचाना है।
पहले जहां दो व्यक्तियों के सत्यापन की आवश्यकता थी, अब इसे घटाकर केवल एक व्यक्ति कर दिया गया है। यह बदलाव आवेदकों को अधिक सुविधाजनक और सुगम प्रक्रिया प्रदान करेगा, जिससे वे आसानी से पारिवारिक पेंशन का दावा कर सकेंगे।
इस बदलाव का प्रभाव
इस बदलाव के प्रभाव से परिवार पेंशन के दावे की प्रक्रिया में तेजी आएगी। यह खासकर उन परिवारों के लिए राहत का कारण बनेगा जो पहले सत्यापन की जटिलता के कारण दिक्कतों का सामना कर रहे थे। यह कदम राज्य सरकार की ओर से एक सकारात्मक प्रयास है जो यह सुनिश्चित करता है कि पेंशन का लाभ सही समय पर सही व्यक्ति तक पहुंचे।
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Pensioners khush kahari hoga jis Modi Sarkar declare karenge Jo proposal Pension revision ke liye prastab Diya hua thaa ki Pensioners attaining the age 65yrs 5pc, 70yrs 10pc, 75 yrs 15pc, and 80yrs 20pc likewise Sanction karenge. Lekin Modi Sarkar ab tak koi faisla liye Nehi Jo ki pension to ko budget me nirash Kiya he.
Hame next time sochna hoga ki vote kisko de. 18 months, arrears Midi ji kha gaye, Railway m 40 percent cancessiin bandh kr dua. Korona m pvt treatment krwaya, single oie bhi nhi mila. Tax apni aayashi ke liye humse le rhe. Gain m patwari, tehsildar policewala sab bina bribe ke kuchh bhi kaam nhi krte. Jae toh kaha jae
Nobody think about deducting 4% per year x number of early start pension those before 58 years completed. And this deduction will continue after completing 58 years of age. This is unfair deduction.
Improvement in pension rules , commutstion recovery period will in the intrest of senior pensioners who are left with bonus life span. Fast implimentation of reviosion of pension is requested, Thanks in anticipation.Sir.