केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक तरफ जहाँ टैक्स देनेवालों नागरिकों को राहत दी है वही दूसरी तरफ सरकारी पेंशनर्स को भी बड़ी सौगात दी है। बहुत सारे कर्मचारियो और पेन्शनभोगिेयो को इन बातो की जानकारी नही है, जिससे किे काफी नुकसान होता है, तो चलिए पुरी खबर विस्तार मे जान लेते है।
कर्मचारियो, पेंशनभोगियों के साथ आम टैक्सपेयर के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट बढ़ा दी गई है. इसका फायदा उनको मिलेगा जो नए टैक्स रिजीम का विकल्प चुनते हैं, नए टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट पहले 50000 हजार रुपये सालाना थी जिसको बढ़ाकर 75000 रुपये सालाना कर दिया गया है।
सरकारी पेंशनर्स को बड़ा तोहफा
बजट 2024 वित्तमंत्री ने एक और बड़ा ऐलान किया जिसके बारे में कोई बात ही नही कर रहा है तो चलिए हम आपको बता देते है, दसअसल ये ऐलान सरकारी पेंशनर्स के लिए किया गया है।
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए फैमिली पेंशन पर टैक्स छूट की लिमिट को बढ़ा दिया है. फैमिली पेंशन पर छूट 15000 रुपये सालाना से बढ़ाकर 25000 रुपये कर दिया गया है, इसका मतलब यह है कि फैमिली पेंशन का लाभ लेने वाले पेंशनर्स सालाना 25000 रुपये तक के टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं. पहले 15000 सालाना तक की टैक्स छूट मिलती थी। जिसको अब बढ़ा दिया गया है। इसका फायदा 2024-25 वित्तीय वर्ष से दिया जाएगा, यह लाभ पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत की खबर है।
फैमिली पेंशन क्या है?
सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेन्ट के बाद उनकी अंतिम बेसिक वेतन का 50% पेंशन के रूप में आजीवन मिलता है, इसके साथ उनको हर 6 महीने पर बढ़्नेवाले महँगाई भत्ते का भुगतान किया जाता है। वेतन आयोग आने पर उनकी पेंशन में संशोधन किया जाता है। इसी प्रकार फैमिली पेंशन वह पेंशन होती है, जो सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी की मृत्यु होने के बाद परिवार को पेंशन के रूप में दी जाती है।
फैमिली पेंशन के लिए कौन है हकदार
2004 के पहले तक जिन कर्मचारियो की भर्ती CCS पेंशन नियम 1972 के अनुसार हुई है ऐसे कर्मचारियो की मृत्यु होने पर उनके परिवार को पेंशन दी जाती है। मृतक कर्मचारी या पेंशनभोगी की विधवा को फैमिली पेंशन दिया जाता है, पत्नी अगर सरकारी कर्मचारी है तो उनकी मृत्यु होने के बाद पति को फैमिली पेंशन दी जाती है। अगर मृत कर्मचारी की कोई विधवा नहीं है, तो उनके माता-पिता को फैमिली पेंशन दी जा सकती है, इसके अलावा अगर कर्मचारी की विधवा नही है तो बच्चो को फैमिली पेंशन दी जा सकती है।
कितना मिलता है फैमिली पेंशन
CCS पेंशन नियम 1972, (अब जो बदलकर CCS पेंशन नियम 2021) हो गया है इसके नियमों के अनुसार, सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी की मृत्यु होने पर उनकी बेसिक का 30% फैमिली पेंशन के रूप में दिया जाता है. इसके ऊपर महँगाई भत्ते का भी भुगतान किया जाता है। अगर सरकारी कर्मचारी की मृत्यु सेवा में रहते हुए हो जाती है तो ऐसे में परिवार को पूरे 10 सालों तक बढ़ी हुई पेंशन दी जाती है यानी कि कर्मचारी की अंतिम बेसिक वेतन का 50% पेंशन पूरे 10 सालों तक दिया जाएगा, 10 साल पूरा होने के बाद 30% के हिसाब से फैमिली पेंशन का भुगतान किया जाता है।
वहीं पर अगर पेंशनभोगी की मृत्यु हो जाती है तो इस केस में दो नियम है:
पहला नियम: अगर रिटायर होने के 7 साल के अंदर पेंशनभोगी की मृत्यु होती है तो उनके परिवार को बढ़ी हुई पेंशन दी जाती है, जो पेंशनभोगी को पेंशन मिल रही थी वही पेंशन उनके परिवार को दी जाएगी, इसके साथ महंगाई भत्ते का भी भुगतान किया जाएगा।
दूसरा नियम: अगर रिटायर होने के 7 साल के बाद मृत्यु होती है तो उनके परिवार को 30% के हिसाब से पेंशन का भुगतान किया जाएगा। इस केस में बढ़ी पेंशन नही मिलेगी।
नोट: (फैमिली पेंशन बेसिक पेंशन का 60% मिलता है, वहीं पर बेसिक वेतन का 30% मिलता है)
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Earlier proposal was sent to Ministry by the Secretary perhaps to split the pension attaining the age of 65 yrs 5pc, 70yrs 10pc, 75 yrs 15pc and 80yrs 20pc likewise, but the same has not yet considered and confirmed by the Central Government till today which is a great harrasment to the Pensioners.
Iam 73years but no increment.
Age dheerey dheerey badhati hey,kharchey bhi dhherey dheerey badhtey hey,pension ko bhi dheerey badhana chahiye na ki 15 se 20 shaal baad
Yadi kisi pensioner ki patni ki mritu ho jati hai aur woh doosri shadi kar leta hai to dusri patni ko kitni family pension milegi?
Family person ko tax free kar dena chahiye,death ke baad parwar se kya tax Lena.
Sorry person ko pension paden.