लोकसभा चुनाव नतीजो के बाद राज्य की योगी सरकार पेंशनधारकों के प्रति मेहरबान हो गई है। पेंशनधारको की पेंशन को लेकर राज्य की योगी सरकार एक से एक बड़े निर्णय ले रही है। अभी हाल ही में 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर कर्मचारियों को 1 जुलाई और 1 जनवरी का इंक्रीमेंट देने का आदेश दिया। अब उसके बाद राज्य के पेंशनधारकों को एक और शानदार तोहफा मिल गया है।
पेंशन में किया गया सुधार
अक्सर ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे पेंशनभोगियों की पेंशन काफी कम है, वेतन आयोग आने के बाद पेंशनधारकों की पेंशन में सुधार करना चाहिए लेकिन उनकी पेंशन को सुधारित नहीं किया जाता है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार पेंशनधारकों की न्यूनतम पेंशन ₹9000 से कम नहीं होनी चाहिए लेकिन बहुत सारे ऐसे पेंशनभोगी हैं जिनकी पेंशन ₹9000 से कम है। सातवां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया लेकिन पेंशन में सुधार नहीं किया गया जिसकी वजह से पेंशनधारक ₹9000 से भी कम पेंशन पा रहे हैं।
पेंशन 9000 रुपये से कम नही होगी
बहुत सारे पेंशनभोगियों की शिकायतो के बाद महालेखाकार कार्यालय द्वारा इसके ऊपर आपत्ति जताई गई। उसके बाद राज्य की योगी सरकार ने पेंशनधारकों की पेंशन में बढ़ोतरी का आदेश दिनांक 02 जुलाई 2024 को जारी कर दिया। अब इस नए आदेश के बाद किसी भी पेंशनभोगी की पेंशन ₹9000 से कम नहीं होगी चाहे वह किसी भी वेतन आयोग से रिटायर हुवा हो।
किसी भी वेतन आयोग से रिटायर, पेंशनधारकों की बढेंगी पेंशन
वेतन आयोग आने के बाद पेंशनधारकों की पेंशन में सुधार करना चाहिए लेकिन इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है, जिसकी वजह से बाद में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस आदेश में कहा गया है कि पेंशनभोगी चाहे किसी भी वेतन आयोग से रिटायर हुआ हो, उनकी पेंशन ₹9000 से कम नहीं होगी। चौथे, पांचवे, छटवे या फिर सातवे वेतन आयोग से रिटायर पेंशनधारकों की पेंशन 9000 रुपये से कम नही होगी।
लाखो रुपये एरियर का भुगतान होगा
उत्तर प्रदेश शासन द्वारा इसके ऊपर विचारपूर्वक निर्णय लिया गया और कहा गया कि पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी जिन्हें ₹9000 से कम पेंशन का भुगतान किया गया है तो उनकी न्यूनतम पेंशन का भुगतान, पेंशन प्रारंभ होने की तिथि से अथवा टेबल में दी गयी तिथि, दोनों में से जो बाद में हो उसके अनुसार सुधार किया जाय और उनको एरियर का भुगतान किया जाए।
टेबल
अ . क्र. | दिनांक जब से लागू | मूल पेन्शन की न्यूनतम राशि | पारिवारीक पेन्शन की न्यूनतम राशि | शासन का संदर्भ |
01 | 01.04.1990 से | 375 रुपये प्रतिमाह | 375 रुपये प्रतिमाह | सा-3-1612/दस-918-87 दिनांक 27.06.1990 |
02 | 01.01.1996 से | 1275 रुपये प्रतिमाह | 1275 रुपये प्रतिमाह | सा-3-1720/दस-308-97 दिनांक 23.12.1997 एवं सा-3-1721/दस-308-97 दिनांक 23.12.1997 |
03 | 01.01.2006 से | 3500 रुपये प्रतिमाह | 3500 रुपये प्रतिमाह | सा-3-1508/दस-308-97 दिनांक 08.12.2008 एवं सा-3-1515/दस-308-97 दिनांक 08.12.2008 |
04 | 01.01.2016 से | 9000 रुपये प्रतिमाह | 9000 रुपये प्रतिमाह | 38/2016-सा-3-921/दस-2016/ 308-2016 दिनांक 23.12.2016 एवं 39/2016-सा-3-923/दस-2016/ 308-2016 दिनांक 23.12.2016 |
तत्काल प्रभाव से हो कार्यवाई
इसके साथ ही इस आदेश में कहा गया है कि दिनांक 01.01.2016 एवं दिनांक 23.12.2016 के बीच रिटायर/ मृत ऐसे सरकारी कार्मिक जिनकी पेंशन का सुधारित आदेश जारी नही नहीं किया गया था तो उनकी सुधारित पेंशन का आदेश जारी करे, सभी विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष, कोषागारो को सूचित किया जाता है कि उनकी पेंशन को सुधारित करने के ऊपर तत्काल प्रभाव से कार्यवाई करे।
आदेश की प्रति डाउनलोड कीजिए
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What about notional increment to retirees of 30th June in favour of central government retirees?
Please inform.
म प्र पुनरगठन की धारा 49(6) में प्रावधान किया गया था की म प्र एवं छ ग के पेंसन कर्मचारियों की पेंशन की महगाई दोनों राज्यों की सहमति से प्रदान होंगी परन्तु छ ग सरकार हमेशा पेंशन कर्मचारियों के महगाई भत्ता देने में अवरोध उतपन्न करती है या 4-6माह के बाद सहमति प्रदान करती है जिससे पेंशन कर्मचारियों को विलम्ब से महगाई प्राप्त होती है और कर्मचारियों को क्षति का सामना करना पड़ता है इसलिए केंद्र सरकार को छ ग सरकार के लिए महगाई के प्रस्ताव को समय से सहमति के लिए पावन्द करना चाहिए या धारा 49(6)विलोपित करने हेतु तुरंत कार्यवाही करनी चाहिए. म प्र छ ग दोनों ही पेंशन कर्मचारियों के लिए संवेदनशील नहीं हैं लिहाजा दोनों राज्यों के पेंशन कर्मचारी बहुत परेशान है. पेंशन कर्मचारियों के हित में कृपया दोनों राज्यों का ध्यान आकर्षित कराते हुए केंद्र सरकार का ध्यान भी आकर्षित करावे सादर अनुरोध है. (SNShukla मोबाइल no 9770045154 वार्ड क्रमांक 02 उमरी सतना म प्र.
घारा 49(6) मघ्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्यो को तत्काल प्रभाव से विलोपित करें ।
My father died on 30th april 2021 he was ex rly employee and pensioner is the amount of arrier of that period shall be provided to me vow.
Eps pensioner S ki esthit par modi dhyan nahi deti budhe log apni mang theek se kar bhi nahi saktey1000ki pension me koun si mang karey,samuhik atmdaj jaise sadhan bache hai.