केंद्र सरकार को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 का परिवर्तन करते हुए केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 को अधिसूचित किया है। केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 का नियम 50 मृतक सरकारी कर्मचारी/ पेंशनभोगी के माता पिता को कुटुंब पेंशन (Family Pension) का संदाय करने से संबंधित है।
माता- पिता इन परिस्थिति में होंगे पेंशन के लिए पात्र
केंद्रीय सिविल सेवा (पैशन) नियमावली, 2021 के नियम 50(10) के अनुसार, जहां किसी मृतक सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी की कुटुंब पैशन के लिए विधवा या विधुर अथवा पात्र बच्चा उत्तरजीवी नहीं है या यदि विधवा या विधुर और सभी बच्चों की कुटुंब पेंशन (Family Pension) के लिए पात्रता समाप्त हो जाती है, तो माता-पिता को आजीवन कुटुंब पैशन देय होगी, यदि माता-पिता सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी की मृत्यु से ठीक पूर्व उस पर आश्रित थे।
सबसे पहले माता को मिलेगी पेंशन
माता-पिता सरकारी कर्मचारी पर आश्रित समझे जाएंगे यदि उनकी संयुक्त आय न्यूनतम कुटुंब पैशन और उस पर अनुज्ञेय महंगाई राहत से कम है। जहां माता-पिता को कुटुंब पैशन अनुज्ञात हो, यह मृतक सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी की माता को देय होगी, ऐसा न होने पर, मृतक सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी के पिता को देय होगी।
प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा
कुटुंब पेंशन पाने वाले माता-पिता का यह कर्तव्य होगा कि वे वर्ष में एक बार पेशन संवितरण प्राधिकारी को इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें कि उन्होंने अपनी आजीविका का उपार्जन प्रारंभ नहीं किया है और माता-पिता को देय कुटुंब पेंशन उनकी आजीविका का उपार्जन प्रारंभ करने पर बंद कर दी जाएगी।
सभी विभागों को दिया निर्देश
सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन मृतक सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी के आश्रित माता पिता को कुटुंब पेंशन का संदाय करने से संबंधित उपबंधों का सख्ती से अनुपालन करने हेतु, इन्हें मंत्रालय/विभाग और उसके अधीन संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में पेंशन हितलाभों का निपटान करने वाले कार्मिकों के संज्ञान में लाएं।
My mother Smt Sibani Saha is 84 years old. My wife has expired in April 2018. And my only son is 30 years old. Could my mother be entitled for family pension. She is totaly dependent on me.