30 जून या 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होनेवालों को पेंशन लाभ के लिए मिलेगा 1 extra Increment का फायदा

जो कर्मचारी 30 जून या फिर 31 दिसंबर को सेवानिवृत हो चुके हैं ऐसे कर्मचारियों को 1 extra Increment का फायदा दिया जाएगा। भारत पेंशनभोगी समाज ने भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक द्वारा जारी किए गए आदेश का हवाला देकर इस मामले को केंद्र सरकार के समक्ष रखा है और जल्द से जल्द सभी के लिए आदेश जारी करने की मांग की है।

रेलवे बोर्ड ने इंक्रीमेंट देने का जारी किया आदेश

रेलवे बोर्ड ने 09.02.2024 को एक आदेश जारी किया था जिसमें ऐसे कर्मचारियों को 1 extra Increment देने का फैसला किया था, लेकिन इस आदेश में कहा गया था कि इसका फायदा सभी को नहीं दिया जाएगा केवल उन्हीं को दिया जाएगा जो कोर्ट में जीत के आए हैं यानी कि रेलवे बोर्ड ने इसका फायदा व्यक्तिगत आधार पर देने की बात कही है। रेलवे बोर्ड के इस फैसले के कारण पेंशनभोगियों में असमंजस की स्थिति है।

रेलवे बोर्ड का यह आदेश दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले का उल्लंघन

रेलवे बोर्ड ने जो आदेश जारी किया वह दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा दिए गए फैसले का उल्लंघन है। दिल्ली हाईकोर्ट में (याचिका संख्या WP (C) 173/2020) मदनमोहन ध्यामी के केस में दिए गए फैसले में कहा गया था की सभी पेंशनभोगियों को 1 extra Increment का फायदा मिलना चाहिए चाहे वह कोर्ट गए हो या नहीं गए हो। अलग-अलग व्यक्तिगत आवेदन देने से हाई कोर्ट का समय बर्बाद होता है, इसलिए इसका फायदा सभी के लिए लागू होगा चाहे कोर्ट केस हो या नॉन कोर्ट केस हो।

सुप्रीम कोर्ट भी दे चुकी है फैसला

इसके पूर्व सुप्रीम कोर्ट भी अपने फैसले में कहा था कि ऐसे व्यक्ति 12 महीने की सेवा पूरी करते हैं, उस आधार पर उनको 1 extra Increment का फायदा मिलना ही चाहिए। यह उनकी मेहनत का फल होता है इसको देने से इनकार नहीं किया जा सकता।

केंद्र सरकार व्यक्तिगत आधार पर देती है इसका फायदा

आपको बता दू कि सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बावजूद केंद्र सरकार इसका फायदा सभी पेंशनभोगीयो के लिए लागू नहीं करती है, केवल उन्हीं को फायदा देती है जो कोर्ट में जीत के आते हैं, हालांकि केंद्र सरकार ने इस मैटर को व्यय विभाग के पास भेजा है और व्यय विभाग जल्द ही इसके ऊपर फैसला लेने वाली है। सब कुछ ठीक रहा तो DOPT की तरफ से फाइनल आदेश जारी कर दिया जाएगा।

कोर्ट में जाने को मजबूर होंगे पेंशनभोगी

अगर केंद्र सरकार 1 जुलाई/1 जनवरी इंक्रीमेंट का फायदा नहीं देती है तो पेंशनभोगी कोर्ट में जाने को मजबूर होंगे क्योंकि जो कोर्ट में जाता है उसको इसका फायदा मिल जाता है, जो कोर्ट में नहीं जा पाता उनको इसका फायदा नहीं मिलता है। इसलिए केंद्र सरकार द्वारा आदेश जारी न करने से कोर्ट पर दबाव बढ़ेगा। लाखों केस फाइल हो जाएंगे, हालांकि कोर्ट पहले से ही साफ कर चुका है कि इस तरह के केसवाले सभी को इसका फायदा मिलना चाहिए।

इसको भी पढे: 30 जून/ 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मिलेगा 1 Notional Increment का लाभ। आ गया बड़ा फैसला।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने किया सराहनीय काम

आपको बता दू किे भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा 18.01.2024 को जारी किए गए परिपत्रक में कहा गया था की जो कोर्ट केस है उनको 1 extra increment का फायदा दिया जाए साथ ही साथ जो नॉन कोर्ट केस है उनको भी इसका फायदा दिया जाए। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के अंतर्गत आने वाले कर्मियों को इसका फायदा दिया जा रहा है।

भारत पेन्शनभोगी समाज ने की बडी मांग

भारत पेन्शनभोगी समाज ने केंद्र सरकार से बडी मांग की है की सभी पेन्शनधारको के लिये एक कॉमन सर्क्युलर जारी किया जाये, जिससे की सभी को इससे लाभ हो, पेन्शनधारको के असमंजस को दूर किया जाय। कोर्ट केस मे सभी के पैसे की बरबादी होती है। इसलीये शीघ्र निर्णय लेकर केंद्र सरकार पेन्शनधारको के साथ न्याय करे।

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21 thoughts on “30 जून या 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होनेवालों को पेंशन लाभ के लिए मिलेगा 1 extra Increment का फायदा”

  1. 30 जून रिटायर्ड केन्द्रीय कर्मचारी को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का समान करना चाहिए नही मानते हैं तो खुलेआम तानाशाही है या मनोबली है या दादा गिरी है कोट का सम्मान करना सिखों नही तो जनता उखाड़ फेंकने मे देर नही करेगी

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  2. Govt should sympathetically consider it and immediately grant one increment due to those retired on 30 June or 31 Dec. We are from such generation where our classes were starting on 1 July and hence got dare if birth in most cases 1st July or 1st Jan in school register at the time of admission. I thing Hon. PM Modi office will take note of it and oblige pensioners without fighting cases individually. Jay Ho.

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    • पांच वर्ष के लिए संसदसभ्य धारासभ्य पद पर रहने के बाद आजीवन पैन्शन लेने वालों के लिए कुछ कहना ही पडेगा ! क्यों केन्द्र सरकार ऐसी लूंट को बंध नहीं कर सकती ? ऐसे ढ़ेर सारे संसदसभ्यों धारासभ्यों हैं जो दो-दो तीन-तीन पैन्शन ले रहे हैं उनका क्या करना चाहिए ? केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के कर्मचारियों और अधिकारियों अपना समग्र जीवन सरकारी नौकरी के लिए खर्च कर देते हैं, उनको अपने हक्क के अधिकारों को केन्द्र सरकार छीनकर भरपूर आनन्द लूंट रही हैं ।

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  3. Pradhan mantri aur vit mantri ki tanashai chal rahee hai mantrio ko toa sare fayde chahiye Pradhan mantri toa raja bana hua hai garib janta ka poora shoshan ho raha mantri aur pradhaanmantri mantri poore jeewan pansion lenge aisi tanashai kis liye garib janta inki dushman hai tax pe tax vasoolo desh jaye bhad mei

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  4. Central Govt has not taken action on th Judgement either passed by Hon’ble Supreme Court or by High Court. They have take decision at their own wish ignoring both the Judgement . Resulting which retirees of 30th June are suffering becoming hitlersahi of the Government and exploiting innocent retirees without any reason as well as pressing to become petitioner by filling court casé for getting benefits of notional increment.
    Such type of action of Central Govt could not be tolerable and required to be. Modified by passing a fresh order allowing benefits of notional increment to all’ retirees in accordance with judgement of supreme court and High Court.
    Every organisation should be required to come forward to materlised judgement.

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    • Ramesh ji,
      Your point raised on notional increment to granting it each and every retiree who superannuated on 30 June or 31 December, is very valid. Deviation from supreme court judgement is not at all acceptable in the Democratic nation.
      Public are watching on all such indiscriminate decision of the government.

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  5. I have retired on 30th june 2019 from S.E.Rly ,Kharagpur workshop 55 shop under DY.C.E.E,I entiled for one extra increment.

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  6. उत्तर प्रदेश के पेंशनर्स के प्रत्यावेदनों पर उचित निर्णय नहीं लेकर अलग अलग अनावश्यक कार्यवाही कीजारहि है। कुछ प्रकरण DOPT को भी संदर्भित है किंतु कार्यवाही नहीं।
    एक ओर न्यायालय में वादों के बढ़ते दबाव कु कम करने की बात सरकार करती है वहीं इस मामले मेवजबरण न्यायालय भेजकर वादी और न्यायालय पर बोझ डाला जारहा है।

    वैसे माननीय न्यायालय को ही संज्ञान लेकर सामान्य शासनादेश निर्गत करने के निर्देश दे देने चाहिए।

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  7. My wife Smt. Kamlesh Kumari ,PGT(SANSKRIT) Has been retired from Govt. Girls Sr. Sec.School No.3Palam Coloney, New Delhi 110045,Directorate of Education,Delhi Govt. on 30 th June,2016. She has not been given 1 Notional increment at the time of her retirement, Directorate of Education.
    Please inform me where I can approach for grant ofOne Notional increment? So that She will represent her said case.

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  8. 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले सरकारी कर्मचारियों को पेंशन की गणना हेतु एक नोशनल इंक्रीमेंट दिए जाने के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का सामान्य अनुपालन (general compliance) न करके केवल कोर्ट से आदेश लाने वालों को ही इसका लाभ दिया जाना सिद्ध करता है कि सरकार एक और कोर्ट केसेज की भारी पेंडेंसी से जूझ रही न्यायपालिका को जानबूझकर पेंडेंसी के बोझ से और् अधिक दबाना चाहती है और दूसरी ओर रिटायर्ड वृद्ध पेंशनरों को उनकी आयु के इस पड़ाव में कोर्ट तथा वकीलों के चक्कर लगवाने हेतु तथा हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट के मंहगे वकीलों के हाथों उनके जीविकोपार्जन हेतु प्राप्त पेंशन लुटवा कर उन्हें भूंखो मरते देखना चाहती है, जबकि इस अनावश्यक मुकदमेबाजी में सरकार को भी भारी व्ययभार उठाना पड़ता है, वह भी ऐसा प्रत्येक मुकदमा हाई कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट से हारने के लिए। इस अन्याय के जवाब में देश भर के लाखों बुजुर्ग पेंशनर्स आसन्न लोक सभा चुनाव में सत्ताधारी पार्टी को अपना श्राप देंगे तथा सपरिवार उसके विरुद्ध मतदान करेंगे। बुजुर्ग निर्बल हो जाता है, किंतु उसके श्राप की शक्ति बढ़ जाती है। सही कहा गया है कि
    निर्बल को न सताइए जाकी मोटी सांस।
    मुये खाल की स्वांस से लोग भसम होइ जात।।
    *जीवन लाल पाण्डेय, प्रयागराज*

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  9. The present BJP led central government is not favour of the government servants. The government is only in favor of rich merchant and not for poor people. An order has been issued by PAO allowing extra increment to the GS from the date of honourable SC ignoring the version of honourable Delhi HC and honourable SC judgement under which clarified to give the increment benefit to all the personal already retired or retiring on 1st July 1st January. So I hope the DOP&T will ounce again look into the matter and issue a fresh and revised order according to the honourable Courts judgement.

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